देहरादून में बिंदाल-रिस्पना सड़कों की परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध दायर जनहित याचिका की खारिज

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-26 किलोमीटर लंबी बिंदाल-रिस्पना सड़कों की परियोजना के लिए 2600 से अधिक निर्माण हैं चिह्नित, समयपूर्व ही दायर कर दी गई याचिका

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 16 फरवरी 2026 (Bindal-Rispana Elevated Road)। उत्तराखंड (Uttarakhand) उच्च न्यायालय (High Court) ने देहरादून (Dehradun) के बिंदाल-रिस्पना एलिवेटेड रोड परियोजना (Bindal-Rispana Elevated Road project) से प्रभावित भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को पोषणीय न मानते हुए खारिज कर दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता को अभी अधिग्रहण का नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे में नोटिस मिलने पर वह सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

परियोजना को लेकर उठे थे प्रश्न

)(Bindal-Rispana Elevated Road) Dehradun में प्रस्तावित ​रिस्पना -बिंदाल एलिवेटेड रोड परियोजना का विरोध का  नया तरीका, जानिए क्यों | Dehradun new way opposing proposed Rispana-Bindal  elevated road project why ...मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता (Manoj Kumar Gupta) और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय (Subhash Upadhyay) की खंडपीठ के समक्ष यह याचिका देहरादून निवासी खुर्शीद अहमद (Khursheed Ahmad) ने दायर की थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि राज्य सरकार देहरादून शहर को जाम मुक्त करने के उद्देश्य से बिंदाल-रिस्पना एलिवेटेड रोड परियोजना पर कार्य कर रही है और इसके लिए भूमि अधिग्रहण तथा सीमांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है।

याचिका में क्या कहा गया

याचिका में आशंका व्यक्त की गयी कि इस परियोजना से अनेक लोगों के घर और भूमि प्रभावित होंगे। साथ ही पर्यावरणीय प्रभाव तथा संभावित प्राकृतिक जोखिमों का भी उल्लेख किया गया। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि क्षेत्र की भूमि इतनी बड़ी परियोजना का भार सहन नहीं कर पाएगी।

राज्य सरकार का पक्ष

राज्य सरकार की ओर से न्यायालय को बताया गया कि याचिका समय से पूर्व दायर की गयी है, क्योंकि याचिकाकर्ता को अभी अधिग्रहण का नोटिस तक जारी नहीं हुआ है। इसलिए जनहित याचिका विचारणीय नहीं है।

न्यायालय की टिप्पणी

खंडपीठ ने कहा कि जब तक विधिवत नोटिस जारी नहीं होता, तब तक याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को स्वतंत्रता दी कि नोटिस मिलने पर वह सक्षम मंच के समक्ष अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। इसी आधार पर जनहित याचिका खारिज कर दी गयी।

परियोजना का आकार और प्रभाव

उल्लेखनीय है कि देहरादून में रिस्पना (Rispana) और बिंदाल (Bindal) नदियों के किनारे लगभग 26 किलोमीटर लंबी दो एलिवेटेड सड़कें प्रस्तावित हैं।

  • रिस्पना नदी पर लगभग 11 किमी

  • बिंदाल नदी पर लगभग 15 किमी

  • अनुमानित बजट: करीब 6225 करोड़ रुपये

  • चार लेन एलिवेटेड मार्ग प्रस्तावित

  • दोनों नदियों के किनारों पर लगभग 2600 से अधिक निर्माण चिह्नित

क्यों महत्वपूर्ण है मामला

यह निर्णय बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया और न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाओं को स्पष्ट करता है। अब निगाह इस बात पर रहेगी कि नोटिस जारी होने के बाद प्रभावित पक्ष किस प्रकार की आपत्तियां दर्ज कराते हैं और परियोजना आगे किस गति से बढ़ती है।

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