नाबालिग का आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित करने के आरोप में दो युवक गिरफ्तार, कठोर धाराओं में कार्रवाई

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नवीन समाचार, काशीपुर, 25 फरवरी 2026 (Objectionable Video of Minor-2 Arrest)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के उधम सिंह नगर (Udham Singh Nagar) जनपद के काशीपुर (Kashipur) क्षेत्र में नाबालिग लड़की का आपत्तिजनक वीडियो सामाजिक माध्यम (Social Media) पर प्रसारित करने का गंभीर मामला सामने आया है। मामले में कोतवाली आईटीआई पुलिस (Kotwali ITI Police) ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। यह कार्रवाई बाल संरक्षण कानूनों के सख्त अनुपालन और डिजिटल अपराधों पर नियंत्रण की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

शिकायत मिलते ही सक्रिय हुई पुलिस

(Objectionable Video Of Minor-2 Arrest) Seoni Minor Blackmailed Video Post; Police Case Filedप्रकरण के अनुसार गत 22 फरवरी को पीड़िता के परिजन लगभग 50-60 बजरंग दल (Bajrang Dal) कार्यकर्ताओं के साथ कोतवाली आईटीआई पहुंचे और लिखित शिकायत दी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि दो युवकों ने नाबालिग लड़की का आपत्तिजनक वीडियो इंस्टाग्राम (Instagram) पर अपलोड (Upload) कर प्रसारित कर दिया।

मामले की संवेदनशीलता और सामाजिक प्रभाव को देखते हुए पुलिस ने तुरंत प्राथमिकी दर्ज कर विशेष टीम गठित की और आरोपितों की तलाश शुरू कर दी।

सुरागरसी से दोनों आरोपित दबोचे

प्रभारी निरीक्षक रवि कुमार (Ravi Kumar) के अनुसार गठित टीम ने तकनीकी जांच और पतारसी के आधार पर नामजद आरोपितों—

  • अभिषेक पुत्र कुंवर चंद, निवासी ग्राम गंगूवाला (Ganguwala), जसपुर (Jaspur)

  • जीशान अली पुत्र मोहम्मद साबिर हुसैन, निवासी नारायणपुर (Narayanpur), जसपुर

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को हिरासत में लिया। मोबाइल फोन की जांच और पूछताछ के दौरान दोनों ने अपराध स्वीकार किया।

किन धाराओं में हुआ अभियोग

पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita-BNS) की धारा 65(1), 308, 75(ii), पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) की धारा 5, 6, 11(वी)/12 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (Information Technology Act) की धारा 67(बी) के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया है। ये धाराएं नाबालिगों के यौन शोषण और अश्लील सामग्री के प्रसार से जुड़े गंभीर अपराधों को कवर करती हैं।

क्यों महत्वपूर्ण है मामला

डिजिटल मंचों पर नाबालिगों से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री का प्रसार न केवल दंडनीय अपराध है, बल्कि पीड़ित के मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक प्रतिष्ठा और भविष्य पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई से साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में मदद मिलती है और समाज में निवारक संदेश जाता है।

आगे की कार्रवाई

गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपितों को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। पुलिस टीम में उपनिरीक्षक मीनाक्षी मनराल (Meenakshi Manral), उपनिरीक्षक मनोज सिंह धौनी (Manoj Singh Dhauni), कांस्टेबल धर्मेन्द्र भारती (Dharmendra Bharti) और अमित राणा (Amit Rana) शामिल रहे। प्रकरण की विस्तृत जांच जारी है।

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