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November 21, 2024

अब उत्तराखंड में एक फिल्मी सितारे की जमीन को भी जब्त कर सकती है राज्य सरकार

Karrwai Action Navin Samachar

नवीन समाचार, अल्मोड़ा, 10 नवंबर 2024 (UK Government can confiscate land of a Film Star) उत्तराखंड में सख्त भू कानून लाने की मुख्यमंत्री की घोषणा और इस संबंध में सभी जिलों को दिए गए आदेशों के बाद बाहरी व्यक्तियों द्वारा उत्तराखंड में जमीन खरीद-फरोख्त के मामलों की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। इस प्रक्रिया में अल्मोड़ा जिले के लमगड़ा ब्लॉक में एक फिल्म स्टार का नाम सामने आया है, जिन्होंने वर्ष 2021 में करोड़ों रुपये की भूमि खरीदी थी। सूत्रों के अनुसार, फिल्म स्टार द्वारा जमीन खरीदने में निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया गया। यह भी पढ़ें : बड़ी कार्रवाई : नैनीताल के बाद अब अल्मोड़ा में मुंबई के उद्योगपति की 108 नाली जमीन जब्त

बड़ी कार्रवाई : नैनीताल के बाद अब अल्मोड़ा में मुंबई के उद्योगपति की 108 नाली जमीन जब्त

भू-कानून और प्रशासनिक निर्देशों का पालन न करने पर जब्ती की कार्रवाई संभावित

(UK Government can confiscate land of a Film Star)भू-कानून के अनुसार, उत्तराखंड में बाहरी व्यक्तियों को भवन निर्माण के लिए अधिकतम सवा नाली भूमि खरीदने की अनुमति है। यदि भूमि का उपयोग तय शर्तों के अनुसार नहीं किया गया, तो प्रशासन भूमि को जब्त कर सकता है। अल्मोड़ा जिला प्रशासन ने ऐसे 23 मामलों की पहचान की है, जिनमें शर्तों का पालन नहीं किया गया। इनमें से आठ मामले न्यायालय में लंबित हैं, जबकि पांच मामलों में कार्रवाई की जा चुकी है। यह भी पढ़ें : उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक राजा भैया की नैनीताल जनपद में स्थित भूमि सरकार ने अपने अधिकार में ली

उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक राजा भैया की नैनीताल जनपद में स्थित भूमि सरकार ने अपने अधिकार में ली

 

जिला प्रशासन ने बाहरी व्यक्तियों की भूमि खरीद पर डाटा तैयार किया

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सभी जिलाधिकारियों को बाहरी व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई भूमि की सूची तैयार करने और शर्तों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये थे। अल्मोड़ा में सबसे अधिक 11 मामले सामने आए हैं। रानीखेत में पांच, लमगड़ा में तीन, स्याल्दे में दो, और सल्ट व द्वाराहाट में एक-एक मामले चिह्नित किए गए हैं।

मुंबई के उद्योगपति की भूमि पहले ही हो चुकी है जब्त

चितई क्षेत्र में मुंबई के एक उद्योगपति द्वारा मानकों का उल्लंघन करते हुए 108 नाली भूमि खरीदने का मामला भी सामने आया था। प्रशासन ने इस भूमि का बैनामा अमान्य घोषित करते हुए भूमि जब्त कर ली थी। उद्योगपति को कमिश्नर के स्तर पर भी कोई राहत नहीं मिली थी।

प्रशासनिक प्रक्रिया और जांच जारी (UK Government can confiscate land of a Film Star)

जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडेय ने कहा कि प्रशासन उन सभी मामलों की जांच कर रहा है, जिनमें भू-कानून का उल्लंघन हुआ है। जिन मामलों में न्यायालय के आदेशों का इंतजार है, उनकी कार्रवाई न्यायालय के निर्देशों के अनुसार की जाएगी। (UK Government can confiscate land of a Film Star)

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(UK Government can confiscate land of a Film Star, Uttarakhand News,| Almora News, Land News, Land Laws Uttarakhand, Almora News, Bollywood Celebrity Land Purchase, Land Seizure, Uttarakhand Property Rules, Illegal Land Purchase, Uttarakhand Bhoomi Kanoon, District Administration Almora, Land Use Violation, Land Investigation Uttarakhand, Uttarakhand government, Uttarakhand government can confiscate land of a film star in Uttarakhand,)

नवीन समाचार, अल्मोड़ा, 10 नवंबर 2024 (UK Government can confiscate land of a Film Star) उत्तराखंड में सख्त भू कानून लाने की मुख्यमंत्री की घोषणा और इस संबंध में सभी जिलों को दिए गए आदेशों के बाद बाहरी व्यक्तियों द्वारा उत्तराखंड में जमीन खरीद-फरोख्त के मामलों की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। इस प्रक्रिया में अल्मोड़ा जिले के लमगड़ा ब्लॉक में एक फिल्म स्टार का नाम सामने आया है, जिन्होंने वर्ष 2021 में करोड़ों रुपये की भूमि खरीदी थी। सूत्रों के अनुसार, फिल्म स्टार द्वारा जमीन खरीदने में निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया गया। यह भी पढ़ें : बड़ी कार्रवाई : नैनीताल के बाद अब अल्मोड़ा में मुंबई के उद्योगपति की 108 नाली जमीन जब्त

बड़ी कार्रवाई : नैनीताल के बाद अब अल्मोड़ा में मुंबई के उद्योगपति की 108 नाली जमीन जब्त

भू-कानून और प्रशासनिक निर्देशों का पालन न करने पर जब्ती की कार्रवाई संभावित

(UK Government can confiscate land of a Film Star)भू-कानून के अनुसार, उत्तराखंड में बाहरी व्यक्तियों को भवन निर्माण के लिए अधिकतम सवा नाली भूमि खरीदने की अनुमति है। यदि भूमि का उपयोग तय शर्तों के अनुसार नहीं किया गया, तो प्रशासन भूमि को जब्त कर सकता है। अल्मोड़ा जिला प्रशासन ने ऐसे 23 मामलों की पहचान की है, जिनमें शर्तों का पालन नहीं किया गया। इनमें से आठ मामले न्यायालय में लंबित हैं, जबकि पांच मामलों में कार्रवाई की जा चुकी है।

जिला प्रशासन ने बाहरी व्यक्तियों की भूमि खरीद पर डाटा तैयार किया

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सभी जिलाधिकारियों को बाहरी व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई भूमि की सूची तैयार करने और शर्तों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये थे। अल्मोड़ा में सबसे अधिक 11 मामले सामने आए हैं। रानीखेत में पांच, लमगड़ा में तीन, स्याल्दे में दो, और सल्ट व द्वाराहाट में एक-एक मामले चिह्नित किए गए हैं।

मुंबई के उद्योगपति की भूमि पहले ही हो चुकी है जब्त

चितई क्षेत्र में मुंबई के एक उद्योगपति द्वारा मानकों का उल्लंघन करते हुए 108 नाली भूमि खरीदने का मामला भी सामने आया था। प्रशासन ने इस भूमि का बैनामा अमान्य घोषित करते हुए भूमि जब्त कर ली थी। उद्योगपति को कमिश्नर के स्तर पर भी कोई राहत नहीं मिली थी।

प्रशासनिक प्रक्रिया और जांच जारी (UK Government can confiscate land of a Film Star)

जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडेय ने कहा कि प्रशासन उन सभी मामलों की जांच कर रहा है, जिनमें भू-कानून का उल्लंघन हुआ है। जिन मामलों में न्यायालय के आदेशों का इंतजार है, उनकी कार्रवाई न्यायालय के निर्देशों के अनुसार की जाएगी। (UK Government can confiscate land of a Film Star)

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