बेतालघाट मिनी स्टेडियम में कंबल वितरण के दौरान हुई अव्यवस्था व दीवार गिरने पर अभियोग दर्ज, 6 लोग हुए थे घायल

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नवीन समाचार, नैनीताल, 18 फरवरी 2026 (Betalghat-Case Registered)। उत्तराखंड के (uttarakhand) नैनीताल (Nainital) जनपद के बेतालघाट (Betalghat) स्थित मिनी स्टेडियम (Mini Stadium) में गत 16 फरवरी को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अव्यवस्था के कारण भीड़ दबाव की स्थिति बनने से छह लोग घायल हो गये थे। नैनीताल पुलिस ने प्रशासनिक अनुमति के बिना आयोजन और भीड़ प्रबंधन में कमी की बात कहते हुए मुख्य आयोजक के विरुद्ध अभियोग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

यह प्रकरण इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि सार्वजनिक आयोजनों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी सीधे जनसुरक्षा से जुड़ा प्रश्न बन जाती है।

बिना अनुमति आयोजन और अव्यवस्थित वितरण बना कारण

प्राप्त जानकारी के अनुसार ‘बाबा हेल्प देम फाउंडेशन’ (Baba Help Them Foundation) के मुख्य आयोजक शीलू कुमार (Sheelu Kumar) तथा तारा भंडारी (Tara Bhandari) निवासी बेतालघाट ने “आरम्भ विधानसभा सम्मेलन 2027” (Aarambh Vidhansabha Sammelan 2027) नाम से आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित किया था। पुलिस के अनुसार यह आयोजन सक्षम प्रशासनिक अनुमति तथा स्थानीय थाने की स्वीकृति के बिना किया गया।

बताया गया कि कार्यक्रम में लगभग 6000 लोगों को आमंत्रित किया गया था। आयोजन के दौरान लोकगायन के साथ कंबल वितरण शुरू हुआ, जिसमें शीलू कुमार के साथ नरेश पांडे (Naresh Pandey) सहित अन्य लोग शामिल थे। आरोप है कि भीड़ नियंत्रण, निजी सुरक्षा और आपातकालीन प्रबंधन के पर्याप्त प्रबंध नहीं किये गये थे।

दीवार गिरने से बढ़ी गंभीरता

Betalghat Accident: Kambal Vitran Program Mishap, No Permission Takenकंबल वितरण के समय एक स्थान पर अत्यधिक भीड़ एकत्र होने से दबाव बढ़ गया और मिनी स्टेडियम की दीवार क्षतिग्रस्त होकर गिर गयी। इस दुर्घटना में छह लोग-कांति देवी (65) पत्नी भुवन सिंह, रेखा देवी (43) पत्नी आनंद सिंह निवासी तल्ली सेठी, बचुली देवी (58) पत्नी दीवान सिंह निवासी रोपा, भोपाल अधिकारी (17) पुत्र टीका सिंह निवासी रातीघाट, मोहन कुमार (37) पुत्र लेखराज निवासी बेतालघाट और रेवाधर (38) भोलादत्त निवासी रोपा बेतालघाट घायल हो गए थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया।

(Betalghat-Case Registered)मिनी स्टेडियम में हादसा:::::::::::::::]] [[[[[[[[[ BIG BREAKING ]]]]]]]]]]]  बेतालघाट में कंबल वितरण के दौरान अफरातफरी, छह घायल, चार हायर सेंटर रेफर -  तीखी नज़रनैनीताल पुलिस के अनुसार प्राथमिक जांच में सामने आया कि लापरवाही के कारण आमजन की सुरक्षा खतरे में पड़ी और सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा। क्या बड़े आयोजनों के लिए अनिवार्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन अब और सख्ती से कराया जाएगा? यह प्रश्न भी उठने लगा है।

इन धाराओं में दर्ज हुआ अभियोग

नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ मंजूनाथ टीसी (SSP Manjunath TC) ने प्रकरण का संज्ञान लेते हुए क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी बेतालघाट कुन्दन कुमार (Kundan Kumar) की शिकायत पर थाना बेतालघाट में भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita-BNS) की धारा 125(क)(ख), 190, 292 तथा दीवार क्षतिग्रस्त होने पर लोक संपत्ति को नुकसान निवारण अधिनियम (Prevention Of Damage To Public Property Act) की धारा 3(2) के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया है।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि प्रकरण की विवेचना जारी है और दोषियों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही आमजन और आयोजकों से अपील की गयी है कि किसी भी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम से पूर्व विधिवत अनुमति लेना और सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।

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