नवीन समाचार, नैनीताल, 15 अक्टूबर 2026 (Nainital-3 Lakh Fine on Food Operators)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल जनपद में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (Food Safety and Standards Act, 2006) के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 17 खाद्य कारोबारियों और प्रतिष्ठान संचालकों पर कुल 3 लाख 45 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। नैनीताल के न्याय निर्णय अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) विवेक राय ने विभिन्न मामलों की सुनवाई के बाद यह कार्रवाई की है। मामलों में मिथ्याछाप खाद्य सामग्री, कालातीत खाद्य पदार्थ, अधोमानक दूध, अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य कारोबार और बिना वैध पंजीकरण के खाद्य सामग्री बेचने जैसे उल्लंघन शामिल हैं।
हल्दी और धनिया पाउडर के निर्माण पर 1.50 लाख रुपये का अर्थदंड

जारी आदेश के अनुसार, रुद्रपुर की मसाला निर्माता कंपनी एसएफ फूड्स प्राइवेट लिमिटेड पर जाजू ब्रांड के हल्दी और धनिया पाउडर का मिथ्याछाप खाद्य सामग्री के रूप में निर्माण एवं बिक्री करने के दो मामलों में कुल 1 लाख 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
वहीं, नैनीताल के मल्लीताल स्थित एक प्रतिष्ठित होटल पर कालातीत खाद्य सामग्री रखने और उससे खाद्य पदार्थ तैयार करने के मामले में 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
दूध, कैंटीन और रेस्टोरेंट से जुड़े मामलों में कार्रवाई
गदरपुर क्षेत्र में अधोमानक दूध के संग्रहण एवं बिक्री के मामले में सरताज अली पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। हल्द्वानी स्थित मेडिकल कॉलेज की कैंटीन में अस्वच्छ परिस्थितियों के बीच खाद्य पदार्थों का निर्माण एवं बिक्री करने पर योगेश सनवाल और प्रज्ञान भारद्वाज पर संयुक्त रूप से 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
कालाढूंगी रोड स्थित एक रेस्टोरेंट पर अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों का निर्माण एवं बिक्री करने के मामले में 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। हल्द्वानी की आसिफ चिकन शॉप पर बिना वैध पंजीकरण अस्वच्छ परिस्थितियों में चिकन बेचने के मामले में 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
पैक्ड खाद्य सामग्री और कालातीत उत्पादों पर भी कार्रवाई
न्यू बॉम्बे फूड प्रोडक्ट्स पर आवश्यक बैच नंबर, लॉट नंबर और कोड नंबर के बिना मिथ्याछाप पैक्ड सूजी ब्रेड टोस्ट बेचने के मामले में 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
हल्द्वानी के न्यू हजारा एंड कंपनी पर कालातीत ब्रेड और सूखे मेवे बिक्री के लिए रखने पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। गरमपानी के माधवी जनरल स्टोर पर भी कालातीत खाद्य सामग्री बिक्री के लिए रखने के मामले में 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
बिना पंजीकरण खाद्य कारोबार करने वालों पर भी कार्रवाई
भतरौंजखान के मनोज स्वीट्स पर बिना पंजीकरण मिठाई का कारोबार करने के मामले में 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। हल्द्वानी के मल्ला गोरखपुर निवासी राजेंद्र प्रसाद पुत्र मोती लाल पर बिना पंजीकरण दाल, चावल और मसाले बेचने के मामले में 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
इसके अतिरिक्त कालाढूंगी में चिकन पकौड़ी की ठेली संचालित करने वाले सुखवंत सिंह और मल्लीताल के जुबली हॉल कंपाउंड निवासी खाद्य पदार्थ विक्रेता सरोज पत्नी प्रवेश कुमार पर बिना पंजीकरण अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य कारोबार करने के मामले में पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
हल्द्वानी की वैष्णो डेयरी पर बिना पंजीकरण खाद्य कारोबार करने के मामले में पांच हजार रुपये, मटन एवं चिकन शॉप संचालक सुनील पाल पर पांच हजार रुपये तथा धारी तहसील के कसियालेख स्थित जनरल स्टोर संचालक लक्ष्मण सिंह बिष्ट पर बिना वैध पंजीकरण अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य कारोबार करने के मामले में पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अर्थदंड पाने वाले सभी 17 कारोबारी
| क्र. | कारोबारी/प्रतिष्ठान एवं पता | उल्लंघन का विवरण | अर्थदंड |
|---|---|---|---|
| 1 | एसएफ फूड्स प्रा. लि., प्लॉट नं. 12, सेक्टर 03, आईआईई, पंतनगर, रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर | जाजू ब्रांड के हल्दी पाउडर का मिथ्याछाप खाद्य सामग्री के रूप में निर्माण एवं बिक्री | ₹75,000 |
| 2 | एसएफ फूड्स प्रा. लि., प्लॉट नं. 12, सेक्टर 03, आईआईई, पंतनगर, रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर | जाजू ब्रांड के धनिया पाउडर का मिथ्याछाप खाद्य सामग्री के रूप में निर्माण एवं बिक्री | ₹75,000 |
| 3 | राकेश चंद्र मिश्रा, निवासी मल्लीताल, नैनीताल | प्रतिष्ठान में कालातीत माल्यास पाइनएप्पल क्रश एवं एप्पल छांछ रखने और उनसे खाद्य पदार्थ बनाने का मामला | ₹25,000 |
| 4 | सरताज अली, पुत्र मोहम्मद यामीन, ग्राम पड़ाकिया जंगल, रोशनपुर, गदरपुर, ऊधम सिंह नगर | अधोमानक दूध का संग्रहण एवं बिक्री | ₹30,000 |
| 5 | योगेश सनवाल (विक्रेता/मैनेजर) एवं प्रज्ञान भारद्वाज (ठेकेदार/स्वामी), कैंटीन/मेस, मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी | गंदगी में खाद्य पदार्थों का निर्माण एवं बिक्री | ₹25,000 |
| 6 | कैलाश चंद्र, प्रो. मे. मित्रा एंड चाप, कुसुमखेड़ा चौराहा, कालाढूंगी रोड, हल्द्वानी | अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों का निर्माण एवं बिक्री | ₹20,000 |
| 7 | फैजुद्दीन, पुत्र मिराजुद्दीन, वार्ड नं. 21, इंद्रानगर पूर्वी, आशीफ चिकन शॉप, घास मंडी, मंगल पड़ाव, हल्द्वानी | बिना वैध पंजीकरण अस्वच्छ परिस्थितियों में चिकन की बिक्री | ₹15,000 |
| 8 | सिराज अहमद, पुत्र अब्दुल रशीद, न्यू बॉम्बे फूड प्रोडक्ट्स, लाइन नं. 08, आजादनगर (वनभूलपुरा), हल्द्वानी | बिना बैच नंबर, लॉट नंबर और क्रोड नंबर के मिथ्याछाप शील्ड पैक्ड जाजू स्पेशल सूजी ब्रेड टोस्ट की बिक्री | ₹15,000 |
| 9 | अमित अनेजा, पुत्र तेज प्रकाश, न्यू हजारा एंड कंपनी, बरेली रोड, मंगल पड़ाव, हल्द्वानी | प्रतिष्ठान में बिक्री के लिए कालातीत ब्रेड एवं ड्राई फ्रूट्स रखना और बेचना | ₹10,000 |
| 10 | भुवन पंत, पुत्र स्व. जगत चंद्र पंत, मनोज स्वीट्स, रानीखेत रोड, भतरौंजखान | बिना पंजीकरण मिठाई का कारोबार | ₹10,000 |
| 11 | राजेंद्र प्रसाद, पुत्र मोती लाल, मल्ला जनरल स्टोर, गोरखपुर, हल्द्वानी | बिना पंजीकरण दाल, चावल और मसाले आदि का कारोबार एवं बिक्री | ₹10,000 |
| 12 | दिनेश कुमार, पुत्र हरि सिंह, माधवी जनरल स्टोर, छड़ा खैरना, गरमपानी क्षेत्र, वर्तमान में कैंचीधाम, नैनीताल | कालातीत खाद्य सामग्री बिक्री के लिए संग्रहित करना | ₹10,000 |
| 13 | सुखवंत सिंह, पुत्र बलदेव सिंह, वार्ड नं. 7, कालाढूंगी | बिना पंजीकरण अस्वच्छ परिस्थितियों में चिकन पकौड़ी ठेली का खाद्य कारोबार | ₹5,000 |
| 14 | सरोज, पत्नी प्रवेश कुमार, जुबली हॉल कंपाउंड, मल्लीताल, नैनीताल | बिना पंजीकरण अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों की ठेली लगाकर कारोबार | ₹5,000 |
| 15 | संजय दिवाकर, पुत्र गोपाल सिंह दिवाकर, वैष्णो डेयरी, देवलचौड़ बंदोबस्ती, रामपुर रोड, पंचायत घर, हल्द्वानी | बिना पंजीकरण खाद्य कारोबार | ₹5,000 |
| 16 | सुनील पाल, पुत्र रामचरण पाल, पीलीकोठी, श्यामा गार्डन के पास, पश्चिमी मुखानी, हल्द्वानी; वर्तमान में आरके मटन एंड चिकन शॉप, ब्लॉक चिकन ऑफिस के सामने, हल्द्वानी | बिना पंजीकरण खाद्य कारोबार | ₹5,000 |
| 17 | लक्ष्मण सिंह बिष्ट, पुत्र चंदन सिंह बिष्ट, ग्राम एवं डाकघर कसियालेख, तहसील धारी, नैनीताल | बिना वैध पंजीकरण अस्वच्छ परिस्थितियों में जनरल स्टोर के माध्यम से खाद्य कारोबार | ₹5,000 |
खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने पर जोर
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत की गई इस कार्रवाई का उद्देश्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता और सुरक्षित बिक्री सुनिश्चित करना है। खाद्य कारोबारियों के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना और आवश्यक पंजीकरण कराना जरूरी है। जारी जानकारी के अनुसार, खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
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