बड़ी कार्रवाई : नैनीताल के बाद अब अल्मोड़ा में मुंबई के उद्योगपति की 108 नाली जमीन जब्त
नवीन समाचार, अल्मोड़ा, 9 नवंबर 2024 (Almora-Mumbai industrialists 108 Nali Land Seize)। उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के बाद अब अल्मोड़ा जनपद के चितई क्षेत्र में भी मानकों का उल्लंघन कर खरीदी गई 108 नाली जमीन का बैनामा प्रशासन ने रद्द कर दिया है। बताया गया है कि यह जमीन मुंबई के एक उद्योगपति की है। उद्योगपति ने मामले की अपील कुमाऊं मंडलायुक्त के न्यायालय में की थी, वहाँ से अपील खारिज होने के बाद प्रशासन ने जमीन को सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया है। यह भी पढ़ें : उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक राजा भैया की नैनीताल जनपद में स्थित भूमि सरकार ने अपने अधिकार में ली
उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक राजा भैया की नैनीताल जनपद में स्थित भूमि सरकार ने अपने अधिकार में ली
जमीन खरीद में नियमावली का उल्लंघन (Almora-Mumbai industrialists 108 Nali Land Seize)
प्राप्त जानकारी के अनुसार मुंबई के एक उद्योगपति ने चितई क्षेत्र में 108 नाली 11 मुट्ठी जमीन खरीदी थी। प्रशासन ने जांच में पाया कि जमीन खरीद में उत्तराखंड राज्य की नियमावली का पालन नहीं किया गया। जिस उद्देश्य से जमीन का उपयोग होना बताया गया था, वह भी पूरा नहीं किया गया।
जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत चितई निवासी और ग्रामीणों की शिकायत पर जिलाधिकारी के आदेश पर हुई जांच में बागवानी के लिए दी गई जमीन के साथ एक व्यक्ति रमेश विशन ने इससे लगी जमीन में घेरबाड़ करने का मामला सामने आया था। ग्रामीणों का आरोप था कि कंटीली तार लगाकर उसने 108 नाली भूमि पर कब्जा किया है जबकि उक्त भूमि के पास कुछ जमीन कृषि और बागवानी के लिए ली गई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने इस पूरी भूमि से कब्जा हटाकर इसे सरकार के अधीन किया गया है। तहसीलदार कुलदीप पांडे ने कहा जांच में जमीन का गलत उपयोग पाया गया। कुछ भूमि पर इसकी आड़ में अवैध कब्जा भी किया गया था।
इस पर प्रशासन ने खरीददार को नोटिस जारी कर उनके पक्ष को सुना। जांच के उपरांत जमीन की खरीद को अमान्य मानते हुए बैनामा रद्द कर दिया गया। जिलाधिकारी के आदेश पर हुई जांच में बागवानी के लिए दी गई जमीनों के साथ प्रतिवादी द्वारा पैमायसी रास्ते में कंटीली तार बाड़ घेराव कर बंद करने, ग्रामीणों के तमाम रास्तों पर रुकावट पैदा करने, क्रय की गई भूमि से अधिक भूमि को तार बाड़ कर घेरने के आदेश के चलते यह कार्रवाई की गई है।
इस निर्णय के विरुद्ध उद्योगपति ने कुमाऊं मंडलायुक्त के न्यायालय में अपील की, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली। मंडलायुक्त न्यायालय ने भी प्रशासनिक कार्रवाई को सही ठहराया। एसडीएम सदर जयवर्धन शर्मा ने बताया कि जमीन अब सरकार के पक्ष में निहित कर ली गई है।
नैनीताल में हुई थी बाहुबली विधायक राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह की जमीन जब्त
उल्लेखनीय है कि इससे पहले नैनीताल जिला प्रशासन ने उत्तर प्रदेश के बाहुबली, जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) के मुखिया और कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह की नैनीताल जनपद में बेतालघाट ब्लॉक में गरमपानी-मझेड़ा के पास सिल्टोना गांव में स्थित 27.5 नाली (आधे हेक्टेयर से अधिक) यानी 0.555 हेक्टेयर भूमि को कृषि प्रयोजन के लिए लेने के बाद पिछले दो वर्षों से कृषि न होने के कारण राज्य सरकार के अधिकार में राज्य सरकार में निहित कर दिया था।
सख्त संदेश
यह कार्रवाई उन सभी खरीददारों के लिए एक सख्त संदेश है जो जमीन खरीद में राज्य की नियमावली का पालन नहीं करते हैं। प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उत्तराखंड की भूमि नीति के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। (Almora-Mumbai industrialists 108 Nali Land Seize)
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