निकाय चुनाव समय पर न कराने पर प्रमुख सचिव शहरी विकास के विरुद्ध अवमानना नोटिस जारी…
नवीन समाचार, नैनीताल, 7 जून, 2024 (Contempt Notice for Civic Elections not in Time)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने निकाय चुनाव की तय सीमा समाप्त होने के बाद भी सरकार के समय पर चुनाव नहीं कराने संबंधी अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश के प्रमुख सचिव शहरी विकास के विरुद्ध अवमानना नोटिस जारी किया है और सरकार से अगली सुनवाई की तिथि 11 जून तक इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।
दिसम्बर माह में समाप्त हो गया था नगर निकायों का कार्यकाल (Contempt Notice for Civic Elections not in Time)
मामले के अनुसार जसपुर निवासी मोहम्मद अनीश व अन्य ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि प्रदेश के नगर निकायों का कार्यकाल दिसम्बर माह में समाप्त हो गया था। लेकिन कार्यकाल समाप्त होने के एक माह बाद भी सरकार ने चुनाव कराने का कार्यक्रम घोषित नहीं किया, उल्टा निकायों में अपने प्रशासक बैठा दिए। प्रशासक नियुक्त होने से आमजन को कई समस्याएं हो रही हैं।
यह भी कहा गया है कि सरकार को निकायों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासक नियुक्त करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रशासक तब नियुक्त किया जाता है जब कोई निकाय भंग किया जाता है। ऐसी स्थिति में भी सरकार को छः माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक होता है, लेकिन निकायों का कार्यकाल पूरा होने के छः माह बाद भी चुनाव कराने का कार्यक्रम घोषित नहीं हुआ है।
उल्लेखनीय है कि छः माह का समय बीत जाने के बाद गत दिवस राज्य सरकार ने लोक सभा चुनाव का हवाला देकर प्रशासकों का कार्यकाल 3 माह या चुनाव होने तक के लिये और बढ़ा दिया है। (Contempt Notice for Civic Elections not in Time)
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