डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 11 मार्च 2026 (Abdul Malik no Relief from High Court)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के हल्द्वानी (Haldwani) स्थित बनभूलपुरा (Banbhoolpura) में बीते वर्ष हुए हिंसा-उपद्रव के प्रकरण के मुख्य आरोपित अब्दुल मलिक (Abdul Malik) के जमानत प्रार्थना पत्र पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) में न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी (Justice Ravindra Maithani) और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह (Justice Siddharth Sah) की खंडपीठ ने दूसरी पीठ के समक्ष भेज दिया है। इस प्रकार आरोपित को आज भी कोई राहत नहीं मिल पाई है।
न्यायालय ने यह निर्णय इसलिए लिया क्योंकि न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह पूर्व में मलिक के अधिवक्ता (Advocate) रह चुके हैं और इस कारण उन्होंने मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया। परिणामस्वरूप प्रकरण को आगे की सुनवाई के लिए अन्य पीठ को संदर्भित कर दिया गया।
पहले भी दूसरी पीठ को भेजा जा चुका है मामला
उल्लेखनीय है इससे पहले भी वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी (Justice Manoj Kumar Tiwari) और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित (Justice Pankaj Purohit) की खंडपीठ भी इस मामले को सुनने से अलग हो चुकी है और इसे दूसरी पीठ के समक्ष भेज दिया गया था। ऐसे में अब जमानत याचिका पर अंतिम निर्णय के लिए एक बार फिर एक नई पीठ द्वारा सुनवाई की जाएगी।
बनभूलपुरा उपद्रव प्रकरण में दर्ज हैं कई अभियोग
मामले के अनुसार बनभूलपुरा उपद्रव के दौरान अब्दुल मलिक सहित अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध चार अभियोग दर्ज किए गए थे। आरोप है कि मलिक ने कूटरचित और मिथ्या शपथ पत्र के आधार पर राजकीय भूमि (Government Land) को हड़पने का प्रयास किया।
यह भी आरोप लगाया गया कि नजूल भूमि (Nazul Land) पर कब्जा कर अवैध प्लॉटिंग (Illegal Plotting) और निर्माण कार्य किए गए तथा बाद में उन भूखंडों को बेचा गया।
अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पथराव
जब जिला प्रशासन (District Administration) ने इस अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई शुरू की, तब कथित रूप से वहां पथराव हुआ और स्थिति उपद्रव में बदल गई। इस घटना में पुलिसकर्मियों, सरकारी कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों के घायल होने की जानकारी सामने आई थी, जबकि कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई थी।
आरोपितों का पक्ष क्या है
अब्दुल मलिक की ओर से अदालत में कहा गया कि उन्हें इस प्रकरण में गलत तरीके से आरोपित बनाया गया है। उनका कहना है कि प्रारंभिक प्राथमिकी (First Information Report – FIR) में उनका नाम शामिल नहीं था और बाद में पुलिस ने उन्हें इस मामले में जोड़ दिया। उन्होंने अदालत से जमानत देने का अनुरोध करते हुए कहा कि उन्हें इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।
अन्य आरोपितों को मिल चुकी है जमानत
इस मामले में शामिल कई अन्य आरोपितों को पूर्व में विभिन्न अदालतों से जमानत मिल चुकी है। हालांकि मुख्य आरोपित माने जा रहे अब्दुल मलिक की जमानत याचिका पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। अब यह मामला नई पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए जाएगा, जिसके बाद ही आगे की न्यायिक प्रक्रिया तय होगी।
हल्द्वानी के इस बहुचर्चित प्रकरण पर पूरे राज्य की निगाहें बनी हुई हैं, क्योंकि यह मामला कानून व्यवस्था, भूमि प्रबंधन और प्रशासनिक कार्रवाई से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी सामने लाता है।पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।















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