3 बच्चों के पिता गुलजार ने नैनीताल के होटल में लाकर की थी युवती की हत्या, दोष हुआ सिद्ध

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नवीन समाचार, नैनीताल, 13 मार्च 2026 (Gulzar Convicted in Murder of Iram)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के जनपद नैनीताल (Nainital) से एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय का समाचार सामने आया है। तल्लीताल (Tallital) क्षेत्र के एक होटल में वर्ष 2023 में एक 3 बच्चों के पिता गुलजार ने नैनीताल के होटल में लाकर एक युवती की विष देकर हत्या कर दी थी। इस बहुचर्चित प्रकरण में न्यायालय ने आरोपित को दोषसिद्ध घोषित कर दिया है।

Gulzar Convicted In Murder Of Iramद्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (Additional District and Sessions Judge) कुलदीप शर्मा (Kuldeep Sharma) की न्यायालय में सुनवाई के दौरान आरोपित गुलजार पुत्र सज्जार (Gulzar Son of Sajjar), निवासी रहमत नगर करौला, मुरादाबाद (Rahmat Nagar Karola, Moradabad) को भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code – IPC) की धारा 302 (हत्या) और धारा 201 (साक्ष्य मिटाने का प्रयास) के अंतर्गत दोषी पाया गया है। न्यायालय ने सजा सुनाने के लिए 18 मार्च 2026 की तिथि निर्धारित की है।

होटल के कमरे में मिला था युवती का शव

यह घटना 1 अगस्त 2023 की है, जब नैनीताल के तल्लीताल क्षेत्र में हल्द्वानी मार्ग (Haldwani Road) स्थित एक होटल के कक्ष संख्या 202 में इरम खान (Iram Khan) नामक युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। जांच में सामने आया कि 31 जुलाई 2023 को आरोपित गुलजार इरम को अपनी पत्नी बताकर होटल में ठहराने के लिए लाया था।

हालांकि बाद की जांच में यह तथ्य सामने आया कि गुलजार पहले से विवाहित था और तीन बच्चों का पिता भी था। इसके बावजूद वह युवती से दुष्कर्म कर चुका था तथा उस पर विवाह करने का दबाव बना रहा था।

मृतका की बहन ने दर्ज कराई थी शिकायत

घटना के अगले दिन 2 अगस्त 2023 को मृतका की बहन फरहीन वारसी (Farheen Warsi) ने तल्लीताल थाना (Tallital Police Station) में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि गुलजार ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर युवती को मुरादाबाद (Moradabad) से नैनीताल लाकर उसकी हत्या कर दी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार मृतका की शिकायत पर इससे पहले मुरादाबाद के मुगलपुरा थाना (Mughalpura Police Station, Moradabad) में आरोपित तथा उसके परिजनों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 377, 313, 504 और 506 के अंतर्गत अभियोग दर्ज किया गया था। आरोप है कि गुलजार युवती पर इन अभियोगों को वापस लेने का दबाव बना रहा था।

विष देकर हत्या किए जाने की पुष्टि

जांच के दौरान पोस्टमार्टम में मृतका का विसरा (Viscera) सुरक्षित रखा गया था। बाद में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (Forensic Science Laboratory – FSL) की जांच में विसरा में एल्युमीनियम फॉस्फाइड (Aluminium Phosphide) नामक विषैले रसायन की पुष्टि हुई। विशेषज्ञों के अनुसार यही विष मृत्यु का कारण बना। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपित ने युवती को नैनीताल लाकर होटल के कक्ष में विष देकर उसकी हत्या की।

घटना के बाद फरार हो गया था आरोपित

सुनवाई के दौरान न्यायालय में यह भी तथ्य सामने आया कि घटना के बाद आरोपित गुलजार फरार हो गया था। साथ ही होटल के कक्ष से मृतका का मोबाइल दूरभाष (Mobile Phone) भी गायब पाया गया, जिससे साक्ष्य मिटाने की आशंका जताई गई।

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी

इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी (District Government Counsel – Criminal) सुशील कुमार शर्मा (Sushil Kumar Sharma) ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। प्रस्तुत साक्ष्यों, वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपित को दोषी करार दिया।

क्यों महत्वपूर्ण है यह निर्णय

विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के मामलों में न्यायालय का निर्णय न केवल पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण होता है, बल्कि समाज में यह संदेश भी देता है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों और साक्ष्य मिटाने के प्रयासों के विरुद्ध कानून कठोर कार्रवाई करता है।

अब न्यायालय द्वारा 18 मार्च 2026 को आरोपित के लिए सजा निर्धारित की जाएगी, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं।

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