नवीन समाचार, हरिद्वार, 8 फरवरी 2026 (Marriage with HIV-Positive)। हरिद्वार (Haridwar) जनपद के कलियर (Kaliyar) थाना क्षेत्र से विवाह, पारिवारिक विश्वास और स्वास्थ्य अधिकारों से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। कलियर क्षेत्र के एक युवक ने आरोप लगाया है कि विवाह से पूर्व उसकी पत्नी की गंभीर बीमारी की जानकारी छिपाई गई और बाद में अवैध धन की मांग के साथ जान से मारने की धमकियां दी गईं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर पत्नी सहित छह लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर जांच प्रारंभ कर दी है।
हरिद्वार जनपद के कलियर थाना क्षेत्र के ग्राम जसवावाला (Jaswawala) निवासी सचिन कुमार सैनी (Sachin Kumar Saini) ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका विवाह 15 फरवरी 2023 को सोनल सैनी (Sonal Saini) निवासी ग्राम चमनपुरा (Chamanpura), थाना गंगोह (Gangoh), जिला सहारनपुर (Saharanpur), उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के साथ हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद ही उसकी पत्नी का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ने लगा। पीड़ित के अनुसार, कई स्थानों पर उपचार कराने के बावजूद स्वास्थ्य में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ।
मामले की पृष्ठभूमि और आरोप
शिकायत में बताया गया कि बाद में पत्नी को देहरादून (Dehradun) स्थित महंत इंदिरेश चिकित्सालय (Mahant Indiresh Hospital) ले जाया गया, जहां चिकित्सकीय जांच में उसके एचआईवी (HIV) संक्रमित होने की पुष्टि हुई। चिकित्सकों ने बताया कि संक्रमण तीसरे स्तर पर है, जो सामान्यतः कई वर्षों में विकसित होता है। पीड़ित का आरोप है कि पत्नी के माता-पिता और अन्य परिजनों को इस गंभीर बीमारी की जानकारी पहले से थी, इसके बावजूद तथ्य छिपाकर धोखे से विवाह कराया गया।
पीड़ित ने यह भी कहा कि बीमारी की जानकारी सामने आने के बाद ससुराल पक्ष की ओर से उस पर और उसके परिवार पर अवैध धन की मांग का दबाव बनाया जा रहा है। मांग पूरी न होने पर जान से मारने की धमकियां दिए जाने का आरोप भी लगाया गया है। पीड़ित के अनुसार, वह स्वयं एचआईवी निगेटिव है और इन घटनाओं के बाद उसका परिवार भय और मानसिक तनाव में है।
पुलिस की कार्रवाई और आगे की प्रक्रिया
कलियर के थानाध्यक्ष रवींद्र कुमार (Ravindra Kumar) ने बताया कि शिकायत के आधार पर सोनल सैनी, सुशील सैनी (Sushil Saini), सूचित सैनी (Suchit Saini), मिथिलेश सैनी (Mithilesh Saini), सोनू (Sonu) और मांगेराम (Mangeram), निवासीगण ग्राम चमनपुरा, थाना गंगोह, जिला सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रकरण की विवेचना प्रारंभ कर दी गई है और तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
यह मामला विवाह से पूर्व पारदर्शिता, स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी साझा करने की नैतिक व कानूनी जिम्मेदारी तथा पारिवारिक उत्पीड़न जैसे मुद्दों पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में समयबद्ध जांच और कानून के अनुसार निष्पक्ष कार्रवाई आवश्यक है, ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके और समाज में जागरूकता बढ़े।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।















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