नवीन समाचार, नैनीताल, 22 अगस्त 2025 (Nainital-Accused of Casteist abuse-Acquitted)। नैनीताल के एससी-एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश-जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल ने नैनीताल जनपद के वर्ष 2019 के एक मामले में दो आरोपों को अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम व भारतीय दंड अधिनियम की विभिन्न धाराओं में लगे आरोपों से दोषमुक्त घोषित कर दिया है।
आरोपितों पर आरोप था कि उनके साथ कथित तौर पर लाठी-डंडों के साथ आये भाजपाई लग रहे आरोपितों ने घर पर कांग्रेस पार्टी का झंडा लगाने और वोट देने से नाराज होकर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया था, और जान से मारने की धमकी दी थी। न्यायालय में अभियोजन इन आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर पाया।
लगाए थे ऐसे आरोप
अभियोजन के अनुसार लालकुआं क्षेत्र निवासी नन्द राम आगरी ने 9 अप्रैल 2019 को कोतवाली लालकुआं में तहरीर दी थी कि 8 अप्रैल की रात लगभग 9:45 से 10:30 बजे के बीच एक कार (यूके04एबी-4727) में सवार 4-5 युवक लाठी-डण्डे व अवैध हथियार लेकर उनके घर के पास आये। उन्होंने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज की तथा जान से मारने की धमकी दी। साथ ही कांग्रेस का समर्थन करने पर आपत्ति जताते हुए गोली मारने की बात कही और घर पर लगे झण्डे हटाने को कहा।
शिकायतकर्ता का कहना था कि इसके कुछ समय बाद एक मोटरसाइकिल पर सवार दो अन्य व्यक्तियों ने भी गाली-गलौज व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया तथा धमकाने के बाद चले गये। परिवार ने तत्काल 112 पर सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, किंतु तब तक सभी भाग चुके थे।
पुलिस कार्रवाई व अभियोग पंजीकरण
तहरीर के आधार पर थाना लालकुआं में अज्ञात आरोपीतों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147, 504, 506 व अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचक ने शंकर सिंह मेहता व प्रहलाद सिंह को आरोपित मानते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504, 506 व एससी-एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(एक्स) के तहत न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्ति
सत्र न्यायालय नैनीताल ने विचारण के दौरान पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे सिद्ध नहीं कर सका। गवाहों के बयानों व प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोप पुष्ट नहीं हो पाये। फलस्वरूप न्यायालय ने आरोपित शंकर सिंह मेहता व प्रहलाद सिंह को धारा 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(1)(एक्स) एससी-एसटी अधिनियम से यानी सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।
पैरवी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका (Nainital-Accused of Casteist abuse-Acquitted)
इस प्रकरण में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य न्यायरक्षक सोहन तिवारी ने दमदार पैरवी की और आरोपितों को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाई।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।
