नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित उस्मान को हाईकोर्ट से फौरी राहत

नवीन समाचार, नैनीताल, 2 मई 2025 (High court gave Immediate Relief to Rape Accused)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल नगर पालिका द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित मो.उस्मान को जारी अतिक्रमण नोटिस को रद्द करने का आदेश दिया। न्यायालय ने इसे अनुचित ठहराते हुए प्रशासन को आरोपित से बिना शर्त क्षमा याचना करने का भी निर्देश दिया। इससे आरोपित को अतिक्रमण के मामले में तात्कालिक राहत मिल गई है।
अतिक्रमण हटाने से पूर्व 15 दिन का नोटिस देना होता है, जबकि केवल 3 दिन का नोटिस दिया गया
अधिवक्ता डॉ. कार्तिकेय हरि गुप्ता ने नगर पालिका नैनीताल द्वारा मो.उस्मान को दिए नोटिस को उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देश हैं कि अतिक्रमण हटाने से पूर्व 15 दिन का नोटिस देना होता है, जबकि केवल 3 दिन का नोटिस दिया गया। इस पर मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल प्रह्लाद नारायण मीणा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व नैनीताल नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी प्रथम व द्वितीय कोर्ट में पेश हुए। नगर पालिका ने स्वीकार किया कि अतिक्रमण हटाने के लिए दिए गए नोटिस में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 15 दिनों की अवधि के स्थान पर केवल तीन दिन का समय दिया गया, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के विपरीत स्वीकार करते हुए नोटिस वापस लेने की जानकारी दी। न्यायालय ने इसे प्रशासनिक त्रुटि मानते हुए नोटिस को रद्द करने और आरोपित से क्षमा याचना करने का आदेश दिया।
आगामी कार्यवाही
पीठ ने दुष्कर्म के आरोपित की गिरफ्तारी के बाद नैनीताल में हुए विरोध-प्रदर्शन पर भी कड़ी नाराजगी जताई और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल सहित पुलिस को कड़ी फटकार लगाई । पीठ ने ऐसे मामले ने सख्ती से निपटने की सलाह दी है । मामले की अगली सुनवाई 6 मई को निर्धारित की गई है, जिसमें पुलिस और नगर पालिका को न्यायालय के आदेशों के पालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
पृष्ठभूमि (High court gave Immediate Relief to Rape Accused)
गत 12 अप्रैल को नैनीताल में एक 12 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई थी, जिसमें 65 वर्षीय ठेकेदार उस्मान को आरोपित किया गया। पुलिस व संबंधितों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, उस्मान ने बालिका को धनराशि का प्रलोभन देकर अपने वाहन में बैठाया और दुष्कर्म किया। इस घटना के बाद नगर में तनाव व्याप्त हो गया, जिससे व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचा और पर्यटन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। (High court gave Immediate Relief to Rape Accused)
आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे उत्तराखंड के नवीनतम अपडेट्स-‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यहां क्लिक कर हमारे थ्रेड्स चैनल से, व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से, टेलीग्राम से, एक्स से, कुटुंब एप से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें यहाँ क्लिक करके सहयोग करें..।
(High court gave Immediate Relief to Rape Accused, Nainital News, High Court News, Court News, Court Order, Nainital Rape Case, Usman Accused, High Court Relief, Encroachment Notice Cancelled, Uttarakhand Judiciary, Minor Girl Assault, Communal Tension Nainital, Nainital Protests, POCSO Act, Nainital Municipality, Legal Proceedings, Nainital Violence, Tourism Impact Nainital, Police Investigation, Nainital High Court, Usman Arrested, Child Protection Laws, Uttarakhand News, Nainital Incident, Justice for Minor, Atikraman Hatane ka Notice, High court gives immediate relief to Rape accused, Rape accused of Minor,)
डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।











सोचिए जरा ! जब समाचारों के लिए भरोसा ‘नवीन समाचार’ पर है, तो विज्ञापन कहीं और क्यों ? यदि चाहते हैं कि ‘नवीन समाचार’ आपका भरोसा लगातार बनाए रहे, तो विज्ञापन भी ‘नवीन समाचार’ को देकर हमें आर्थिक तौर पर मजबूत करें। संपर्क करें : 8077566792, 9412037779 पर।
You must be logged in to post a comment.