उत्तराखंड के सबसे पुराने (नवंबर 2009 से) डिजिटल मीडिया पर सक्रिय विश्वसनीय समाचार प्लेटफार्म ‘नवीन समाचार’ के पाठकों के ‘2.41 करोड़ यानी 24.1 मिलियन से अधिक बार मिले प्यार’ युक्त परिवार में आपका स्वागत है। आप पिछले 10 वर्षों से मान्यता प्राप्त- पत्रकारिता में पीएचडी डॉ. नवीन जोशी द्वारा संचालित, ‘समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाले’ डिजिटल मीडिया परिवार का हिस्सा हैं, जिसके प्रत्येक समाचार एक लाख से अधिक लोगों तक और हर दिन लगभग 10 लाख बार पहुंचते हैं। हिंदी में विशिष्ट लेखन शैली हमारी पहचान है। आप भी हमारे माध्यम से हमारे इस परिवार तक अपना संदेश पहुंचा सकते हैं ₹500 से ₹20,000 प्रतिमाह की दरों में। यह दरें आधी भी हो सकती हैं। अपने शुभकामना संदेश-विज्ञापन हमें भेजें ह्वाट्सएप 8077566792 पर। स्वयं भी दें, अपने मित्रों से भी दिलाएं, ताकि हम आपको निरन्तर-बेहतर ‘निःशुल्क’ ‘नवीन समाचार’ उपलब्ध कराते रह सकें...

April 25, 2025

बड़ा समाचार : बनभूलपुरा हिंसा के आरोपितों को पुलिस की लापरवाही से मिली जमानत

High Court of Uttarakhand Nainital Navin Samachar

नवीन समाचार, नैनीताल, 11 मार्च 2025 (50 Accused of Banbhulpura Violence got Bail From)हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में 8 फरवरी 2024 को हुई बहुचर्चित हिंसा-दंगा फैलाने के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पुलिस की लापरवाही के कारण 50 आरोपितों को जमानत प्रदान की है। 

विदित हो कि 8 फरवरी 2024 को नगर निगम और प्रशासन की टीम पुलिस सुरक्षा में मलिक के बगीचे से अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। इस दौरान स्थानीय भीड़ हिंसक हो गई, जिसने पत्थरबाजी और आगजनी की। बनभूलपुरा थाना भी फूंक दिया गया। इस घटना के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए हिंसा में शामिल होने के आरोप में 107 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं। इनके विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत किए गए और सभी आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

पुलिस की लापरवाही !

(50 Accused of Banbhulpura Violence got Bail From) Mastermind of Haldwani Violence, Sword ofArrest hangs on Abdul Maliks Wife Sofiya,नियम के अनुसार, अभियोग दर्ज होने के 90 दिनों (तीन माह) के भीतर पुलिस को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करना आवश्यक होता है। लेकिन पुलिस 13 माह बीतने के बाद भी ऐसा करने में विफल रही और न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इस देरी के बावजूद निचली अदालत ने आरोपितों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं।

उच्च न्यायालय का निर्णय

निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए, सभी 50 आरोपितों ने उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने पुलिस की लापरवाही को ध्यान में रखते हुए सभी को एक साथ जमानत दे दी। 

सरकारी पक्ष की दलील (50 Accused of Banbhulpura Violence got Bail From)

सरकार की ओर से न्यायालय को बताया गया कि अतिरिक्त समय इसलिए लगा क्योंकि आरोपितों के खिलाफ सीसीटीवी रिकॉर्ड, पेट्रोल बम और मेडिकल रिपोर्ट एकत्र करनी थी और जांच की जानी थी। हालांकि न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और आरोपितों को जमानत प्रदान की।

इस मामले में पुलिस की लापरवाही के कारण आरोपितों को जमानत मिलना न्यायिक प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है। समय पर आरोप पत्र दाखिल न करने से न्यायिक प्रणाली की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगता है। भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए पुलिस और संबंधित अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन समयबद्ध और प्रभावी तरीके से करना आवश्यक है। (50 Accused of Banbhulpura Violence got Bail From)

आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे उत्तराखंड के नवीनतम अपडेट्स-‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यहां क्लिक कर हमारे थ्रेड्स चैनल से, व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से, टेलीग्राम से, एक्स से, कुटुंब एप से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें यहाँ क्लिक करके सहयोग करें..। 

(50 Accused of Banbhulpura Violence got Bail From, Nainital News, Court News, Court Order, Uttarakhand High Court, Big news, The accused of Banbhulpura violence got bail due to police negligence, Banbhulpura Violence, Haldwani Riots, Uttarakhand High Court, Police Negligence, Bail Granted, Judicial Process, Legal Proceedings, Charge Sheet Delay, Accused Released, Law Enforcement Accountability, Public Safety, Riot Investigation, Court Decision, Legal System, Criminal Justice, Police Accountability,)

आप यह भी पढ़ना चाहेंगे :

You cannot copy content of this page