नवीन समाचार, नैनीताल, 5 अक्टूबर 2026 (Kharge Purification Incident Rejected)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल (Nainital) में जिला एवं सत्र न्यायालय ने हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) की जनसभा के बाद कथित शुद्धिकरण, हवन-यज्ञ और गंगाजल छिड़काव के मामले में अलग से नया अभियोग दर्ज कराने की मांग खारिज कर दी है। न्यायालय ने पाया कि इसी घटना के संबंध में पुलिस पहले ही अभियोग दर्ज कर विवेचना कर रही है। इसलिए उसी घटना के लिए अलग से दूसरा अभियोग दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं है।
21 सितंबर को न्यायालय में दिया गया था प्रार्थना पत्र
प्राप्त जानकारी के अनुसार रघुवीर सिंह नाम के याची ने 21 सितंबर 2026 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita-BNSS) की धारा 175(3) के तहत न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।
प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि 8 अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा आयोजित हुई थी। इसके दो दिन बाद 10 अगस्त को गिरीश चंद्र पांडे और 15 अन्य लोगों ने कथित रूप से उस स्थान पर शुद्धिकरण यज्ञ किया और गंगाजल का छिड़काव किया, जहां खड़गे ने जनसभा को संबोधित किया था।
याची ने इस कृत्य को अनुसूचित जाति के सदस्यों का अपमान बताते हुए संबंधित लोगों के विरुद्ध अभियोग दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की मांग की थी।
पुलिस आख्या में सामने आया कि पहले ही दर्ज हो चुका है अभियोग
न्यायालय के आदेश पर हल्द्वानी कोतवाली से इस मामले में पुलिस आख्या तलब की गई। पुलिस की ओर से दी गई आख्या में बताया गया कि इसी घटना के संबंध में अधिवक्ता अंजू की ओर से 15 अगस्त को शिकायत दी गई थी।
इस शिकायत के आधार पर 7 सितंबर 2026 को हल्द्वानी कोतवाली में अपराध संख्या 304/2026 दर्ज किया जा चुका है। पुलिस ने इसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act) की धारा 3(1)(त) के तहत अज्ञात के विरुद्ध अभियोग दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार, इस मामले की विवेचना वर्तमान में पुलिस अधीक्षक (अपराध), नैनीताल द्वारा की जा रही है।
एक ही घटना पर दूसरा अभियोग दर्ज नहीं हो सकता
न्यायालय ने पुलिस आख्या और प्रार्थना पत्र के तथ्यों को देखते हुए कहा कि एक ही घटना के संबंध में अलग-अलग सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया जाना विधिसम्मत नहीं है।
न्यायालय ने यह भी माना कि याची के प्रार्थना पत्र का मूल उद्देश्य संबंधित घटना के संबंध में अभियोग दर्ज कराकर उसकी विवेचना कराया जाना था। चूंकि उसी घटना के संबंध में पहले ही अभियोग दर्ज हो चुका है और पुलिस विवेचना कर रही है, इसलिए नया अभियोग दर्ज कराने के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अब निष्प्रभावी हो चुका है।
सत्र न्यायाधीश प्रशांत जोशी ने प्रार्थना पत्र को निरस्त करते हुए प्रकरण को निस्तारित कर अभिलेखागार में दाखिल करने के आदेश दिए।
उल्लेखनीय है कि न्यायालय का यह आदेश कथित शुद्धिकरण की घटना के आरोपों को सही या गलत ठहराने वाला निर्णय नहीं है। आदेश का आधार यह है कि उसी घटना के संबंध में पहले से अभियोग दर्ज होकर पुलिस विवेचना कर रही है और एक ही घटना पर अलग से दूसरा अभियोग दर्ज कराने की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।
