हाईकोर्ट समाचार : मुख्य न्यायाधीश कल होंगे सेवानिवृत्त, बीसीआई के सदस्य और उत्तराखंड बार काउंसिल ऑफ के नए अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निर्वाचित, साथ ही उपनल कर्मचारियों की अवमानना याचिका सहित अन्य न्यायालयी समाचार

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हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता कल होंगे सेवानिवृत्त, बार एसोसिएशन ने किया सम्मान

नवीन समाचार, नैनीताल, 7 अक्टूबर 2026 (CJ Retirement-BCI UK Bar Council)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) के मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता गुरुवार को सेवानिवृत्त होंगे। इससे पूर्व बुधवार को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सभागार में उनके सम्मान में विशेष समारोह आयोजित किया गया। समारोह में उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों, रजिस्ट्रार जनरल, बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों तथा बड़ी संख्या में वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिवक्ताओं ने भाग लिया।

CJ Retirement-BCI UK Bar Council
सेवानिवृत्ति पर सम्मान

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता भावुक हो गये। उन्होंने कहा कि नैनीताल से उन्होंने जो कुछ सीखा है, उसे छोड़ने के विचार से ही उन्हें दुख हो रहा है। नैनीताल के अधिवक्ताओं से मिले प्रेम और सहयोग की यादें हमेशा उनके साथ रहेंगी। लगभग नौ माह के कार्यकाल में बार से मिले सहयोग के लिए उन्होंने आभार जताया। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों की कमी के कारण कुछ विषय अनसुलझे रह गये हैं, जिनका समाधान आने वाले समय में हो जायेगा।

युवा अधिवक्ताओं को सफलता का मंत्र देते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेसब्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि सफलता परीक्षा लेती है और सफल होने में समय लगता है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश चंद्र सिंह रावत ने मुख्य न्यायाधीश की कार्यप्रणाली और व्यवहार को प्रेरणादायी बताया।

बार एसोसिएशन अध्यक्ष दिनेश चंद्र सिंह रावत और महासचिव सौरभ अधिकारी सहित वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया। उन्हें न्याय के देवता भगवान गोल्ज्यू की प्रतिमा भी भेंट की गयी।

समारोह में कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी, न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी, न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल, न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित, न्यायमूर्ति आलोक मेहरा, न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह, महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर और रजिस्ट्रार जनरल योगेश गुप्ता उपस्थित रहे।

वरिष्ठ अधिवक्ताओं एवं अन्य सदस्यों में एमएस पाल, राजेंद्र डोभाल, एमसी कांडपाल, तनवीर आलम खान, आरएस संभल, पुष्पा जोशी, पीयूष गर्ग, एसके पोस्ती, अरविंद वशिष्ठ, जितेंद्र चौधरी, मनीषा भंडारी, जेपी जोशी, केपी उपाध्याय, प्रभाकर जोशी, डीके जोशी, एचएम रतूड़ी, शैलेंद्र चौहान, राजेश जोशी, आईडी पालीवाल, अनुराग विशारिया, वीपी बहुगुणा, दीप चंद्र जोशी, एमसी पंत,

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भुवनेश जोशी, मीना बिष्ट, कौशल साह जगाती, गीता परिहार, भानु प्रताप सिंह मेर, प्रभा नैथानी, रवि बिष्ट, भूपेंद्र कोरंगा, गणेश कांडपाल, मोहिंदर बिष्ट, बीएस परिहार, वीरेंद्र सिंह अधिकारी, एमके रे, कुर्बान अली, योगेश पचौलिया, टीसी पांडे, जानकी सूर्या, प्रसन्ना कर्नाटक, निरंजन भट्ट, ललित मिगलानी, देबीका तिवाड़ी, एचएम जोशी, पीएस बिष्ट और नवीन बिष्ट सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।


वरिष्ठ अधिवक्ता डीके शर्मा तीसरी बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य निर्वाचित, राजवीर बिष्ट बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष और सुशीला मेहता उपाध्यक्ष

उत्तराखंड उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता डीके शर्मा तीसरी बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया (Bar Council of India-BCI) के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। वह बीसीआई के सह-अध्यक्ष (Co-Chairman) भी हैं। वहीं नवगठित बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के चुनाव में देहरादून के अधिवक्ता राजवीर बिष्ट अध्यक्ष और सुशीला मेहता उपाध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं।

डीके शर्मा इससे पहले 2004 से 2009 और 2018 से 2025 तक बीसीआई में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वर्ष 2013 में उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता (Senior Advocate) नामित किया गया था। वह उत्तराखंड सरकार के शासकीय अधिवक्ता, वरिष्ठ अपर महाधिवक्ता, उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष तथा ऊधम सिंह नगर जिला बार एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

बीसीआई सदस्य के चुनाव में डीके शर्मा को 26 में से 14 और चंद्रशेखर जोशी को 12 मत मिले। अध्यक्ष पद पर राजवीर बिष्ट को 11, कुलदीप कुमार को 8 और योगेंद्र सिंह तोमर को 5 प्रथम वरीयता मत मिले, जबकि दो मत अवैध पाये गये। सुशीला मेहता निर्विरोध उपाध्यक्ष चुनी गयीं।

उत्तराखंड बार काउंसिल के चुनाव में 23 सदस्य निर्वाचित हुए थे। बाद में दो महिला अधिवक्ताओं को मनोनीत सदस्य बनाये जाने के बाद बुधवार को बीसीआई सदस्य और प्रदेश कार्यकारिणी का चुनाव हुआ। बीसीआई सदस्य का कार्यकाल पांच वर्ष और प्रदेश कार्यकारिणी का कार्यकाल एक वर्ष रहेगा। चुनाव में आठ विभिन्न समितियों का गठन भी किया गया।


उपनल कर्मचारियों की अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में अब 27 अक्टूबर को सुनवाई

उत्तराखंड उपनल कर्मचारी संघ (Uttarakhand Upnal Employees Association) की ओर से दायर अवमानना याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 27 अक्टूबर 2026 की तिथि निर्धारित की।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब देने के लिए समय मांगा गया। संघ की ओर से कहा गया कि न्यायालय के आदेश के बावजूद काफी समय बीत चुका है और सरकार ने उनके पक्ष में निर्णय नहीं लिया है। संघ ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार बार-बार समय मांग रही है और न्यायालय के आदेशों के विपरीत कर्मचारियों से जबरन बांड भरवाये जा रहे हैं। संघ ने न्यायालय से मामले में शीघ्र सुनवाई की मांग की। अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि 27 अक्टूबर निर्धारित कर दी।

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2015 के आदेश का पालन न होने पर हाईकोर्ट सख्त, वन अधिकारियों को 30 दिन की मोहलत

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने वर्ष 2015 में पारित आदेश का अब तक पालन नहीं होने पर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने प्रमुख सचिव वन आरके सुधांशु और मुख्य वन संरक्षक हॉफ को आदेश का अक्षरशः पालन करने के लिए 30 दिन का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर 2026 को होगी और उस दिन प्रमुख सचिव को फिर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।

मामला मैसर्स एनयू टेक वार्निश उद्योग बनाम आरके सुधांशु व अन्य से संबंधित अवमानना याचिका का है। 28 सितंबर के आदेश के क्रम में प्रमुख सचिव न्यायालय में उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि विभाग आदेश के अनुपालन के लिए गंभीर है, लेकिन इसके लिए प्रक्रियात्मक और वित्तीय स्वीकृतियों की आवश्यकता है और इसके लिए 100 दिन का समय मांगा।

न्यायालय ने यह मांग अस्वीकार करते हुए कहा कि मामला वर्ष 2015 से लंबित है और दोनों पक्षों के बीच न्याय का संतुलन बनाये रखना है। इसलिए 100 दिन का समय नहीं दिया जा सकता। न्यायालय ने केवल 30 दिन की मोहलत दी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को वर्तमान हॉफ एवं मुख्य वन संरक्षक वन बल प्रमुख को पक्षकार बनाने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल करने की अनुमति भी दी गयी।


देहरादून के पटेलनगर में दर्ज अभियोग में तीन आरोपितों की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने देहरादून के पटेलनगर थाना क्षेत्र में दर्ज एक अभियोग में आनंद सिंह गुसाईं, राकेश गुसाईं और खेम सिंह गुसाईं को अंतरिम राहत दी है। न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ ने तीनों की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी।

तीनों ने दर्ज अभियोग को निरस्त करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को लेकर न्यायालय का रुख किया था। न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक का आदेश दिया।


गिरधर सिंह बिष्ट मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और स्वास्थ्य महानिदेशक से मांगा जवाब

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहे स्वर्गीय गिरधर सिंह बिष्ट के भाई कुलदीप सिंह बिष्ट की रिट याचिका पर राज्य सरकार और महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिये हैं।

याचिका में कहा गया है कि गिरधर सिंह बिष्ट ने उत्तराखंड स्थानांतरण अधिनियम, 2017 की धारा 3(डी) के तहत गंभीर बीमारी के आधार पर याचिका दायर की थी। इसमें राज्य मेडिकल बोर्ड की ओर से जारी कथित अस्पष्ट चिकित्सा प्रमाण पत्र को चुनौती दी गयी थी। न्यायालय ने संबंधित पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिये हैं।

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