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November 22, 2024

भाजपा के प्रदेश महामंत्री-संगठन रहे संजय कुमार गुप्ता के विरुद्ध दुराचार व यौन शोषण के मामले की पूरी कार्रवाई रद्द

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नवीन समाचार, नैनीताल, 10 जुलाई 2024 (All proceedings on BJP Leader Sanjay cancelled)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भाजपा के प्रदेश महामंत्री-संगठन रहे संजय कुमार गुप्ता के विरुद्ध दुराचार व यौन शोषण के मामले की पूरी कार्रवाई को रद्द कर दिया है। उल्लेखनीय है कि उल्लेखनीय है कि 2019 में भाजपा नेता संजय कुमार को दुराचार और यौन शोषण के यह आरोप लगने के बाद संगठन महामंत्री पद से हटा दिया गया था।

(All proceedings on BJP Leader Sanjay cancelled) Big breaking :-भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री संगठन पर दर्ज केस को हाई  कोर्ट ने किया रद्द, दुराचार व यौन शोषण में चार्जशीट के बाद सीजेएम कोर्ट की  ...मामले के अनुसार पुलिस ने इस मामले में संजय कुमार गुप्ता के विरुद्ध देहरादून की सीजेएम यानी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में भारतीय दंड संहिता की धारा 354ए-3 यानी महिला की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाना और 354ए-4 यानी यौन संबंधी टिप्पणी करने के तहत आरोप पत्र दाखिल किये थे। निचली अदालत से जारी सम्मन को संजय कुमार ने याचिका दायर कर उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

न्यायालय ने कहा- आरोप प्रथमदृष्टया मामला नहीं बनाते

न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता के मोबाइल फोन के विवरण और डेटा से संबंधित फोरेंसिक रिपोर्ट सहित सबूतों की जांच करने के बाद कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोप प्रथमदृष्टया मामला नहीं बनाते हैं।

शिकायतकर्ता ने अपने बयान में दुराचार की बात नहीं कही (All proceedings on BJP Leader Sanjay cancelled)

याचिकाकर्ता संजय कुमार के अधिवक्ता ने कहा कि शिकायतकर्ता ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-161 व 164 के तहत दर्ज कराए बयान में दुराचार का उल्लेख नहीं किया है। जबकि आरोप लगाया गया था कि संजय ने 10 मार्च 2018 को अपने आवास पर दुराचार किया। इस मामले की पुलिस जांच में पता चला कि संजय 10 मार्च को देहरादून में मौजूद ही नहीं थे। इसलिए जांच अधिकारी ने केवल धारा 354 (ए)(तीन) और (चार) के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि मोबाइल फोन एफएसएल चंडीगढ़ भेजे गए थे, लेकिन हैंडसेट या वाट्सएप संदेशों से भी ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला। कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता और संजय के बीच कॉल डिटेल का रिकार्ड उनके बीच सहमति से संबंध होने की संभावना का संकेत देता है। हालांकि केवल बातचीत की मौजूदगी से ही दोष का पता नहीं चलता है या यौन उत्पीड़न के आरोपों को वैध नहीं माना जा सकता है।

न्यायालय ने प्राथमिकी और बयानों में शिकायतकर्ता के आरोपों में विसंगतियां पाईं और कहा कि यह विसंगतियां मामले की प्रमाणिकता पर संदेह पैदा करती हैं। न्यायालय ने इस आधार पर संजय कुमार का सीजेएम देहरादून के समक्ष लंबित मामले में मुकदमे का सामना करने के लिए भेजा गया समन निरस्त कर दिया। (All proceedings on BJP Leader Sanjay cancelled)

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