उत्तरकाशी में ‘थूक जिहाद’ पर न्यायालय का कड़ा प्रहार: होटल संचालक पर एक लाख का भारी अर्थदंड

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नवीन समाचार, उत्तरकाशी, 29 मार्च 2026 (Court on Spit Jihad-1 Lakh Imposed)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के उत्तरकाशी (Uttarkashi) जनपद में गत वर्ष प्रकाश में आए अत्यंत घृणित और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले ‘थूक जिहाद’ के नाम से प्रचारित ‘थूक लगाकर रोटी बनाने’ (Spitting on Rotis) के प्रकरण में न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। न्याय निर्णायक अधिकारी (Adjudicating Officer) मुक्ता मिश्र की अदालत ने आरोपित युवक शाहबाज खान (Shahbaz Khan) पर खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के दृष्टिगत 1 लाख रुपये का अर्थदंड (Fine) आरोपित किया है। इस निर्णय से उन असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश गया है जो धार्मिक या व्यक्तिगत द्वेषवश जन-स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं।

‘नवीन समाचार’ को न्यायालय और पुलिस प्रशासन (Police Administration) से प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, यह विवादित मामला अक्टूबर 2025 में उत्तरकाशी पुलिस चौकी के समीप स्थित ‘जायका रेस्टोरेंट’ (Zaika Restaurant) में घटित हुआ था। एक विशेष समुदाय के युवक द्वारा संचालित इस भोजनालय में रोटियाँ बनाते समय उनमें थूकने की वीडियो और शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इसके उपरांत, नवंबर में आरोपित के विरुद्ध अभियोग (Case) पंजीकृत किया गया था। न्यायालय ने समस्त साक्ष्यों (Evidences) और गवाहों के आधार पर शाहबाज खान को दोषी पाते हुए यह दंडात्मक कार्यवाही (Punitive Action) सुनिश्चित की है। आप यह संबंधित वीडिओ भी जरूर देखना चाहेंगे :

खाद्य सुरक्षा और जन-स्वास्थ्य पर न्यायालय की सख्ती

न्याय निर्णायक अधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि आरोपित द्वारा 30 दिनों के भीतर अर्थदंड की राशि जमा नहीं की जाती है, तो भू-राजस्व (Land Revenue) की भांति उसकी संपत्ति से वसूली की जाएगी। केवल यही नहीं, न्यायालय ने खाद्य पदार्थों (Food Products) की शुद्धता के मामले में अन्य बड़ी कंपनियों पर भी गाज गिराई है। अमूल (Amul) सहित गाजियाबाद, गुजरात और आगरा की चार अन्य कंपनियों के नमूनों की जांच रिपोर्ट नकारात्मक (Substandard) आने पर उन पर कुल 12 लाख रुपये का सामूहिक जुर्माना लगाया गया है। आप यह संबंधित वीडिओ भी जरूर देखना चाहेंगे :

यह संपूर्ण प्रकरण तब और अधिक संवेदनशील हो गया था जब बजरंग दल (Bajrang Dal) और अन्य हिंदू संगठनों (Hindu Organizations) ने आरोपित को रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के सुपुर्द किया था। उस समय जनपद में भारी आक्रोश व्याप्त था और हनुमान चौक (Hanuman Chowk) पर व्यापक प्रदर्शन किए गए थे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को अतिरिक्त पुलिस बल (Police Force) तैनात करना पड़ा था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने भी पूर्व में स्पष्ट किया था कि उत्तराखंड की ‘देवसंस्कृति’ को दूषित करने वाले किसी भी ‘जिहादी’ कृत्य को सहन नहीं किया जाएगा। आप यह संबंधित वीडिओ भी जरूर देखना चाहेंगे :

H4 सामाजिक बहिष्कार और भविष्य की रूपरेखा

इस घटना की निंदा केवल एक पक्ष ने नहीं, बल्कि अल्पसंख्यक सेवा समिति (Minority Service Committee) के अध्यक्ष इश्तियाक अहमद ने भी की थी। उन्होंने इसे ‘शर्मनाक’ बताते हुए ऐसे कृत्यों में संलिप्त व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार (Social Boycott) का आह्वान किया था। प्रशासन ने अब होटलों में कार्यरत कर्मचारियों के पुलिस सत्यापन (Police Verification) को अनिवार्य कर दिया है। क्या इस प्रकार के आर्थिक दंड से भविष्य में ऐसी अखाद्य और अनैतिक गतिविधियों पर अंकुश लग पाएगा? यह प्रश्न अब भी चर्चा का विषय बना हुआ है।

(Court on Spit Jihad-1 Lakh Imposed) दीपम सेठ उत्तराखंड के 13वें डीजीपी नियुक्त | गढ़वाल पोस्टपुलिस महानिदेशक (DGP) के निर्देशों पर अब संपूर्ण राज्य में होटलों की रसोई में अनिवार्य रूप से पारदर्शी कांच या सीसीटीवी (CCTV) कैमरे लगाने की नीति पर विचार किया जा रहा है। स्थानीय व्यापारिक संगठनों ने भी निर्णय लिया है कि बिना पूर्ण सत्यापन और स्वच्छता मानकों के किसी भी बाहरी व्यक्ति को व्यावसायिक प्रतिष्ठान (Commercial Establishment) संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन का लक्ष्य है कि चारधाम यात्रा (Char Dham Yatra) के मुख्य पड़ाव उत्तरकाशी में यात्रियों और स्थानीय निवासियों को पूर्णतः सात्विक और सुरक्षित भोजन प्राप्त हो सके।

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