नवीन समाचार, नैनीताल, 11 मार्च 2026 (High Court on UKPSC Recruitment)। उत्तराखंड (Uttarakhand) उच्च न्यायालय, नैनीताल (Uttarakhand High Court Nainital) ने राज्य लोक सेवा आयोग (Uttarakhand Public Service Commission – UKPSC) की भर्ती परीक्षा से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रावधान को असंवैधानिक घोषित किया है। न्यायालय ने कहा कि अभ्यर्थियों को अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं (Evaluated Answer Sheets) का निरीक्षण करने से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता संवैधानिक रूप से आवश्यक है।
मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता (Chief Justice Manoj Kumar Gupta) और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय (Justice Subhash Upadhyay) की खंडपीठ ने यह आदेश अतिरिक्त निजी सचिव (Additional Private Secretary – APS) पद की भर्ती प्रक्रिया से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दिया। अदालत ने असफल घोषित अभ्यर्थियों को भी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं का निरीक्षण करने का अधिकार प्रदान किया है।
अतिरिक्त निजी सचिव भर्ती परीक्षा से जुड़ा मामला
यह मामला अतिरिक्त निजी सचिव पद के लिए आयोजित शॉर्टहैंड परीक्षा (Shorthand Test) के परिणाम को चुनौती देने से संबंधित था।
राजवीर सिंह (Rajveer Singh), रणवीर सिंह तोमर (Ranveer Singh Tomar), रुचि राणा (Ruchi Rana) सहित कई अभ्यर्थियों ने 3 फरवरी 2026 को घोषित शॉर्टहैंड परीक्षा परिणाम के विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि आयोग ने उन्हें उनकी शॉर्टहैंड नोटबुक और टाइप की गई उत्तर पुस्तिकाओं का निरीक्षण करने की अनुमति नहीं दी, जिससे मूल्यांकन की शुद्धता की जांच करना संभव नहीं हो पाया।
भर्ती प्रक्रिया का विवरण
देहरादून (Dehradun) स्थित सचिवालय और हरिद्वार (Haridwar) स्थित उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में अतिरिक्त निजी सचिव के 99 पदों के लिए 18 जुलाई 2024 को भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था।
चयन प्रक्रिया के पहले चरण में कई कौशल परीक्षण शामिल थे, जिनमें—
हिंदी टाइपिंग (Hindi Typing Test)
अंग्रेजी टाइपिंग (English Typing Test)
कंप्यूटर ज्ञान (Computer Knowledge Test)
शॉर्टहैंड परीक्षण (Shorthand Skill Test)
इन परीक्षाओं में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को ही दूसरे चरण की लिखित परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाना था।
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन्होंने पहले चरण की अन्य परीक्षाएं सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली थीं और शॉर्टहैंड परीक्षा में भी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें परिणाम में असफल घोषित कर दिया गया।
आयोग के ‘नोट-चार’ प्रावधान पर आपत्ति
आयोग द्वारा जारी ‘नोट-चार’ (Note-4 Provision) के अनुसार अभ्यर्थियों को अपनी उत्तर पुस्तिकाओं का निरीक्षण केवल अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद ही करने की अनुमति दी जाती थी।
अदालत ने इस प्रावधान को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि यदि निरीक्षण में अत्यधिक विलंब होता है तो मूल्यांकन में हुई संभावित त्रुटियों को सुधारना लगभग असंभव हो सकता है और इससे अभ्यर्थियों को अपूरणीय क्षति हो सकती है।
सूचना के अधिकार के तहत भी उपलब्ध जानकारी
खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाएं सूचना के अधिकार अधिनियम (Right To Information Act – RTI Act) के अंतर्गत सूचना की श्रेणी में आती हैं। इसलिए अभ्यर्थियों को उनका निरीक्षण करने और उनकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने का अधिकार है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि आयोग का ‘नोट-चार’ प्रावधान उस सीमा तक निरस्त माना जाएगा, जहां तक वह असफल अभ्यर्थियों को अपनी उत्तर पुस्तिकाओं का निरीक्षण करने से रोकता है।
अदालत का स्पष्ट निर्देश
उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ताओं को उनकी शॉर्टहैंड नोटबुक और उत्तर पुस्तिकाओं का निरीक्षण करने तथा उनकी प्रतियां प्राप्त करने की अनुमति दी जाए।
यह निर्णय राज्य में सरकारी भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भविष्य में भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और अभ्यर्थियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।
