नवीन समाचार, नैनीताल, 30 अगस्त 2024 (UK High Court reject bail in Ankita Murder case)। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय से नई अपडेट है। उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने इस हत्याकांड के दूसरे आरोपित सौरभ भास्कर का जमानत प्रार्थना पत्र को भी सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार व अभियोजन की ओर से कहा गया कि यह एक संगीन अपराध है। अभी तक निचली अदालत में जितनी भी गवाही हुई हैं, उनके बयानों में भी पुष्टि हुई है कि घटना के समय इन आरोपितों की मौजूदगी घटनास्थल पर थी।
अंकिता पर था ‘वीआईपी सेवा’ देने का दबाव (UK High Court reject bail in Ankita Murder case)
इन्होंने जबरन अंकिता को वीआईपी सेवा यानी विशिष्ट लोगों को खास आपत्तिजनक सेवा देने के लिए बार-बार दबाव डाला। फोरेंसिक जांच में भी आरोपितों की मौके पर उपस्थिति पाई गई। यही नहीं मृतका ने अपने व्हाट्सएप चैट में भी इनका उल्लेख किया है।
वहीं मृतका के परिवार की ओर से यह भी कहा गया कि आरोपितों के द्वारा सबूतों को छुपाने के लिए ऋषिकेश संबंधित वनंत्रा रिसॉर्ट में तोड़फोड़ की गई। रिसॉर्ट के सीसीटीवी कैमरे बंद करा दिए गए और डीवीआर से भी छेड़छाड़ की गई है।
विदित हो कि पौड़ी जिले के डोभ श्रीकोट की अंकिता भंडारी वनंत्रा रिसॉर्ट ऋषिकेश में रिसेप्सनिस्ट के पद पर नौकरी करती थी। आरोप है कि उसकी हत्या रिसॉर्ट मालिक पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित ने चीला बैराज में धक्का देकर की थी। तीनों आरोपित पुलिस ने गिरफ्त में आने के बाद से जेल में बंद हैं। (UK High Court reject bail in Ankita Murder case)
आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे उत्तराखंड के नवीनतम अपडेट्स-‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यहां क्लिक कर हमारे व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से, टेलीग्राम से, एक्स से, कुटुंब एप से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें यहाँ क्लिक करके सहयोग करें..। (UK High Court reject bail in Ankita Murder case, Uttarakhand High Court News, Court News, Uttarakhand High Court, Court reject bail, New update in Ankita Bhandari murder case, Uttarakhand, second accused also did not get bail, Ankita Bhandari,)
‘डॉ.नवीन जोशी, वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले पत्रकार’ एवं मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 140 मिलियन यानी 1.40 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।















You must be logged in to post a comment.