नवीन समाचार, हल्द्वानी, 13 फरवरी 2024 (DM issued order for Human rights for Curfew)। हल्द्वानी में कर्फ्यू प्रभावित क्षेत्र बनभूलपुरा में कर्फ्यू प्रभावितों के मानवाधिकारों का भी ध्यान किया जा रहा है। इस संबंध में जिलाधिकारी वंदना ने आदेश जारी किए हैं और कर्फ्यू प्रभावित के मानवाधिकारों की रक्षा के लिये एक समिति का गठन किया है। इस संबंध में जारी आदेश में डीएम ने कहा है: (DM issued order for Human rights for Curfew)
‘8 फरवरी को बनभूलपुरा में हुई घटना के कारण बनभूलपुरा क्षेत्र में पूर्णतः बंद कर्फ्यू प्रभावी है। जैसा कि कर्फ्यू के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों में अवगत कराया जा चुका है कि क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, चिकित्सा सुविधा व अन्य कार्य किए जा रहे हैं। इसके सम्बन्ध में पुनः अवगत कराया जाना है कि कर्फ्यू के दौरान क्षेत्र में निवास करने वाले जन-सामान्य पर कर्फ्यू प्रतिबन्ध के अतिरिक्त कोई भी ऐसा व्यवहार-कृत्य, जोकि मानवीय हितों को प्रभावित करने की श्रेणी में आता हो, न हो, यह सुनिश्चित किया जाना नितान्त आवश्यक है। (DM issued order for Human rights for Curfew)
समिति का गठन (DM issued order for Human rights for Curfew)
अतः कर्फ्यू क्षेत्रान्तर्गत कर्फ्यू के दौरान एवं उसके पश्चात भी स्थानीय निवासियों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता हैः
1- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), नैनीताल।
2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल द्वारा नामित पुलिस अधीक्षक ।
3- नगर आयुक्त, नगर निगम, हल्द्वानी।
4- जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), नैनीताल।
5- अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल।
6- जिला समाज कल्याण अधिकारी, नैनीताल।
7- जिला पूर्ति अधिकारी, नैनीताल।
8- जिला कार्यक्रम अधिकारी, नैनीताल। आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यहां क्लिक कर हमारे व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से, टेलीग्राम से, कू से, एक्स से, कुटुंब एप से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें सहयोग करें..।