डेढ़ वर्ष की सजा व 15.2 लाख के अर्थदंड की सजा पाये आरोपित को न्यायालय ने किया दोषमुक्त
नवीन समाचार, नैनीताल, 16 दिसंबर 2024 (Court acquitted Accused Sentenced Imprisonment)। जिला एवं सत्र न्यायालय नैनीताल सुबीर कुमार की अदालत ने एनआई एक्ट यानी परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के एक आरोपित की अपील को स्वीकार करते हुए दोषमुक्त घोषित किया है। यह अपील न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल द्वारा 20 जुलाई 2023 को पारित दोषसिद्धि … Read more
You must be logged in to post a comment.