नैनीताल में टैक्सी व मैक्सी वाहनों के संचालन हेतु जिलाधिकारी वंदना ने जारी की मानक संचालन प्रक्रिया

नवीन समाचार, नैनीताल, 5 अप्रैल 2025 (DM Issued SOP for 2-4 Wheeler Taxis in Nainital)। नैनीताल नगर की यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी वंदना ने टैक्सी, मैक्सी, ई-रिक्शा और दोपहिया टैक्सी वाहनों के संचालन के लिए एसओपी यानी मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत नगर में संचालित सभी वाणिज्यिक वाहनों का सत्यापन एवं फिटनेस परीक्षण निर्धारित दो चरणों में किया जाएगा।
इसके लिए उपजिलाधिकारी नैनीताल, पुलिस क्षेत्राधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी तथा नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति प्रथम चरण में 3 जुलाई 2017 से पूर्व परमिट प्राप्त टैक्सी वाहनों और द्वितीय चरण में 3 जुलाई 2017 के बाद परमिट प्राप्त वाहनों का सत्यापन करेगी। सत्यापन के समय वाहन स्वामी अथवा चालक को अपने वाहन के साथ उपस्थित रहना होगा और वैध ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र अथवा पासपोर्ट जैसे दो पहचान पत्र तथा पासपोर्ट आकार के फोटो व वाहन के सभी प्रपत्र प्रस्तुत करने होंगे।
तय एसओपी के अनुसार प्रत्येक टैक्सी-मैक्सी वाहन के पीछे बाईं ओर बड़े अक्षरों में वाहन स्वामी का नाम, मोबाइल नंबर, परमिट संख्या एवं फिटनेस की वैधता अंकित करनी होगी। साथ ही वाहन के भीतर और बाहर बड़े और स्पष्ट अक्षरों में आपातकालीन सेवा 112, पुलिस हेल्पलाइन 100, एंबुलेंस सेवा 108 और महिला हेल्पलाइन 1091 के नंबर अंकित करना अनिवार्य किया गया है। वाहन चालकों के लिए निर्धारित परिधान-वर्दी पहनना भी आवश्यक होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि वाहन चालकों का महिलाओं, बालिकाओं और वरिष्ठ नागरिक यात्रियों के प्रति आचरण पूरी तरह से सभ्य और मर्यादित हो, जिससे यात्रियों को भयमुक्त और सुरक्षित यात्रा का अनुभव प्राप्त हो।
पीला रंग होगा टैक्सी बाइकों की पहचान (DM Issued SOP for 2-4 Wheeler Taxis in Nainital)
दोपहिया टैक्सी या बाइक टैक्सी के मड गार्ड, बंपर और चालक द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला हेलमेट पीले रंग का होना अनिवार्य किया गया है, ताकि ऐसे वाहनों की सार्वजनिक रूप से पहचान की जा सके। जिन व्यक्तियों को दो या दो से अधिक टैक्सी परमिट निर्गत किए गये हैं, उन्हें अपने सभी वाहनों के पार्किंग स्थल एवं चालकों का नाम व पता समिति को लिखित रूप में उपलब्ध कराना होगा।
साथ ही कोई भी चालक अपने वाहन को माल रोड अथवा किसी अन्य सार्वजनिक स्थान या मार्ग पर पार्क नहीं करेगा। सत्यापन के उपरांत ही वाहन चालकों को परिचय पत्र जारी किए जाएंगे, जो उन्हें अधिकृत चालक के रूप में प्रमाणित करेंगे। दोपहिया टैक्सी में किसी भी स्थिति में चालक के अतिरिक्त एक से अधिक व्यक्ति सवारी के रूप में नहीं बैठ सकेगा और दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। (DM Issued SOP for 2-4 Wheeler Taxis in Nainital)
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