10 बच्चों के अब्बा ने निकाह के नौ वर्ष बाद दूसरी बीवी को दिया तीन तलाक, बीबी ने गंगनहर में लगाई छलांग, पति सहित पांच पर अभियोग दर्ज

नवीन समाचार, रुड़की, 3 अप्रैल 2025 (Father of 10 Children gave 3 Talaq to 2nd Wife)। उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद के रुड़की में तीन तलाक का एक अजीब सा मामला सामने आया है, जहां एक 10 बच्चों के अब्बा ने अपनी दूसरी बीबी को निकाह के 9 वर्ष बाद तीन तलाक दिया, जिसके बाद बीबी ने मंगलवार शाम को गंगनहर में छलांग लगा दी। घटना के बाद पुलिस ने खोज एवं बचाव अभियान शुरू किया। गुरुवार को भी गंगनहर में महिला की तलाश जारी है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस ने महिला के शौहर सहित पांच लोगों के विरुद्ध अभियोग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पहली पत्नी होते हुए दूसरी शादी का आरोप
पुलिस व संबंधितों से प्राप्त जानकारी के अनुसार रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के सफरपुर गांव निवासी खुशनूद नामक व्यक्ति पहले से ही शादीशुदा था, उसने यह बात छिपकर सहारनपुर निवासी साजिया नाम की युवती को धोखे में रखकर करीब नौ वर्ष पूर्व निकाह किया था। अब जब साजिया को इस सच्चाई का पता चला, तो उसने इसका विरोध किया। इस पर खुशनूद ने उसके साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया।
तीन तलाक के बाद बीबी ने उठाया आत्मघाती कदम
पुलिस के अनुसार साजिया ने जब दोबारा अपने पति से बात करने और अपने हक की मांग की, तो खुशनूद ने उसे तीन तलाक दे दिया। आरोप है कि तलाक के बाद खुशनूद व उसके परिजनों ने साजिया के साथ मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। इससे आहत होकर साजिया मंगलवार शाम को गंगनहर में कूद गई। तीन दिनों से जल पुलिस के गोताखोर व अन्य टीमें गंगनहर में उसकी तलाश कर रही हैं, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं चल सका है।
पति सहित पांच लोगों पर अभियोग दर्ज
पुलिस अधीक्षक (देहात) शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि पीड़िता के परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी है। इस आधार पर खुशनूद सहित पांच लोगों के विरुद्ध अभियोग दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
खुशनूद की दस संतानें
बताया गया है कि खुशनूद की पहली पत्नी से सात संतानें हैं, जिनमें छह बेटियां और एक बेटा शामिल है। वहीं, दूसरी पत्नी साजिया से उसके तीन बेटे हैं। घटना के बाद से खुशनूद व उसके परिवार के लोग फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है।
तीन तलाक भारत में गैरकानूनी (Father of 10 Children gave 3 Talaq to 2nd Wife)
भारत में तीन तलाक गैरकानूनी है। 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित किया था। 2019 में संसद ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 पारित कर इसे अपराध घोषित किया था। इस कानून के तहत तीन तलाक देना एक गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध है, जिसमें दोषी को तीन साल तक की सजा हो सकती है। (Father of 10 Children gave 3 Talaq to 2nd Wife)
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