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दो युवक कर रहे 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म, महिला दे रही बाहर पहरा

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Uttarakhand girl raped, Rape and abortion of a minor by young man of another religion, Dehradun gang-rape, Rishte kalankit, Nabalig,
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नवीन समाचार, हरिद्वार, 18 मई 2023। हरिद्वार जनपद के पथरी थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, अपर सत्र न्यायाधीश कुमारी कुसुम शानी ने 10 वर्ष की कठोर कैद व 52 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह भी पढ़ें : दो युवक कर रहे 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म, महिला दे रही बाहर पहरा

शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि एक नवंबर 2016 को पथरी थाना क्षेत्र में एक किशोरी अपने घर से अचानक लापता हो गई थी। किशोरी के पिता ने पुलिस को सूचना दी थी। जिस पर पुलिस ने आरोपित मोनू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पीड़िता को छुड़ाया था। यह भी पढ़ें : उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, नैनीताल, हरिद्वार सहित कई जिलों के डीएम सहित दो दर्जन से अधिक आईएएस-पीसीएस अधिकारियों के दायित्वों में बदलाव

पीड़ित किशोरी ने अपने परिजनों व पुलिस को बताया था कि जब वह अपने घर पर काम कर रही थी। तभी गांव की एक महिला व युवक पीड़िता को जबरदस्ती आरोपित मोनू के घर ले गए थे। जहां तीनों ने उसे बांध दिया था तथा आरोपित मोनू व उसके साथी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। जबकि महिला घर के बाहर खड़ी रही थी। पुलिस के वाहन की आवाज सुनकर उक्त महिला व युवक वहां से फरार हो गए थे। जबकि आरोपित मोनू को पुलिस ने मौके पर ही पकड़ लिया था। यह भी पढ़ें : हनी ट्रैप: व्यक्ति को भारी पड़ा ह्वाट्सएप पर अन्जान महिला का फोन उठाना, 1.81 लाख का हुआ सैक्सटॉर्शन

किशोरी के पिता ने आरोपित मोनू निवासी आंबेडकर बस्ती, ग्राम अंबुवाला पथरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपित मोनू के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। वादी पक्ष की ओर से 10 गवाह तथा बचाव पक्ष ने तीन गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने मोनू को दोषी पाया है। (डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

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