नवीन समाचार, नैनीताल, 7 अक्टूबर 2026 (Big Crackdown-Food Safety Violations)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल (Nainital) जिले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 (Food Safety and Standards Act, 2006) के तहत 22 मामलों की सुनवाई के बाद संबंधित प्रतिष्ठानों और कारोबारियों पर कुल 3.70 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। नैनीताल के न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी विवेक राय की अदालत में हुई सुनवाई के बाद यह कार्रवाई की गई। मामलों में अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों का निर्माण एवं बिक्री, बिना पंजीकरण खाद्य कारोबार, अधोमानक दूध-पनीर-घी-खोया की बिक्री, कालातीत खाद्य सामग्री और मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थों सहित अन्य उल्लंघन सामने आए।
22 मामलों में किस पर कितनी कार्रवाई
1. अर्चित सती, पुत्र जगदीश चंद्र सती, खाद्य कारोबारकर्ता, निवासी तल्ला गोरखपुर-1, हल्द्वानी। सती मिष्ठान भंडार, परमानंद विहार, पीलीकोठी, हल्द्वानी में अस्वच्छ एवं अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में मिठाइयों का निर्माण, भंडारण एवं बिक्री पाए जाने पर 15,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
2. सोनी बिष्ट, मेसर्स सरस्वती स्नैक्स, निकट चंदन हॉस्पिटल, भोटियापड़ाव, हल्द्वानी। अस्वच्छ एवं अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों का निर्माण एवं बिक्री पाए जाने पर 15,000 रुपये का अर्थदंड।
3. इश्तियाक अहमद, पुत्र स्वर्गीय पुत्तन कुरैशी, लाइन नंबर-12, बनभूलपुरा मार्केट, हल्द्वानी। बिना पंजीकरण अस्वच्छ एवं अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में खाद्य कारोबार करने पर 15,000 रुपये का अर्थदंड।
4. शुभम गुप्ता, पुत्र स्वर्गीय रोशन लाल गुप्ता, मेसर्स मां वैष्णो कम्युनिकेशन एंड पतंजलि स्टोर, राधा कृष्णा विहार, फेस-2, बड़ी मुखानी, हल्द्वानी। अपने प्रतिष्ठान के जरिये कालातीत खाद्य सामग्री की बिक्री करने पर 20,000 रुपये का अर्थदंड।
5. मेसर्स वी मार्ट रिटेल लिमिटेड, हाइडिल गेट, हल्द्वानी। खाद्य अनुज्ञप्ति (Food Licence) में अपूर्ण एवं भ्रामक सूचना देने पर 50,000 रुपये का अर्थदंड।
6. गुरमीत सिंह, पुत्र बलकार सिंह, निवासी नगला, थाना बाजपुर, जिला ऊधम सिंह नगर। अधोमानक दूध की बिक्री करने पर 15,000 रुपये का अर्थदंड।
7. ज्योति यादव, मेसर्स कृष्णा डेयरी, भगवानपुर जयसिंह, हल्द्वानी। अधोमानक दूध की बिक्री करने पर 25,000 रुपये का अर्थदंड।
8. मोहम्मद शमी, पुत्र मोहम्मद अहमद, वार्ड नंबर-20, सिरौली कला, ऊधम सिंह नगर। मेसर्स मोहम्मद फिश शॉप, मेन बाजार ज्योलीकोट, नैनीताल में बिना अनुज्ञप्ति खाद्य कारोबार करने पर 20,000 रुपये का अर्थदंड।
9. पियूष फुलारा तथा हरीश फुलारा, मेसर्स पूर्णानंद-अम्बादत्त फुलारा, रेलवे बाजार, हल्द्वानी। प्रतिष्ठान में गंदगी और पंजीकरण में सही पता अंकित नहीं होने पर 20,000 रुपये का अर्थदंड।
10. प्रियंक जायसवाल, पुत्र चिरंजी लाल जायसवाल, मदर डेयरी प्वाइंट, कमलुवागांजा रोड, कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी। अधोमानक पनीर की बिक्री करने पर 15,000 रुपये का अर्थदंड।
11. राम शर्मा, पुत्र ओम प्रकाश शर्मा, मकान संख्या-270, आरके गार्डन, रामपुर रोड, हल्द्वानी। अधोमानक घी (खुला) की बिक्री करने पर 20,000 रुपये का अर्थदंड।
दूसरे चरण में इन पर भी कार्रवाई
12. मोहित पाल, पुत्र श्रीमन दत्त सिंह, मकान संख्या 54, वार्ड नंबर-25, लाइन नंबर-8, बनभूलपुरा, हल्द्वानी। बिना अनुज्ञप्ति खाद्य कारोबार करने पर 5,000 रुपये का अर्थदंड।
13. बबलू पाल तथा बलवंत पाल, वार्ड नंबर-01, गांधी नगर, हल्द्वानी। बबलू पाल विक्रेता और बलवंत पाल मालिक के रूप में दर्ज हैं। बिना अनुज्ञप्ति खाद्य कारोबार करने पर 10,000 रुपये का अर्थदंड।
14. हीरा सिंह पाल, पुत्र हुकुम सिंह, वार्ड नंबर-1, गांधी नगर, हल्द्वानी, वर्तमान में एचआर चिकन शॉप नंबर-2, मंगल पड़ाव, हल्द्वानी। बिना अनुज्ञप्ति खाद्य कारोबार करने पर 10,000 रुपये का अर्थदंड।
15. फैजुद्दीन, पुत्र मिराजुद्दीन, वार्ड नंबर-21, इंद्रानगर पूर्वी, हल्द्वानी। बिना अनुज्ञप्ति खाद्य कारोबार करने पर 5,000 रुपये का अर्थदंड।
16. अजय पाल, पुत्र झम्मन पाल, ग्राम बच्चीपुर बेरीपड़ाव, पोस्ट मोटाहल्दू, लालकुआं। मेसर्स झम्मन पाल झटका मीट एंड चिकन शॉप, हल्दूचौड़, लालकुआं में बिना अनुज्ञप्ति अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य कारोबार करने पर 5,000 रुपये का अर्थदंड।
17. नवीन पाल, पुत्र राजू पाल, वार्ड नंबर-5, कालाढूंगी। बिना अनुज्ञप्ति अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य कारोबार करने पर 10,000 रुपये का अर्थदंड।
18. सुंदर लाल, पुत्र चंदन लाल, कालाढूंगी, वर्तमान में सुंदर लाल मीट शॉप, मेन मार्केट, कालाढूंगी। मानकों के विपरीत अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य कारोबार करने पर 5,000 रुपये का अर्थदंड।
19. रोहित दुबे, पुत्र हरीश चंद्र दुबे, मेसर्स दुबे नमकीन एवं गजक भंडार, सरस्वती विहार, लालडांठ, हल्द्वानी। मिथ्याछाप गजक की बिक्री करने पर 15,000 रुपये का अर्थदंड।
20. मेसर्स कपिलाज स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, हल्द्वानी तथा खंडेलवाल रॉयल प्रोडक्ट्स, बरेली के मामले में मिथ्याछाप Silver Leaves (पैकेज) का निर्माण एवं बिक्री पाए जाने पर 40,000 रुपये का अर्थदंड।
21. शंकर पाल, पुत्र रामगोपाल पाल, वार्ड नंबर-06, कालाढूंगी। बिना अनुज्ञप्ति अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य कारोबार करने पर 5,000 रुपये का अर्थदंड।
22. मेसर्स कपिलाज स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, हल्द्वानी। अधोमानक खोया (खुला) की बिक्री करने पर 30,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
कुल 3.70 लाख रुपये का अर्थदंड
प्रेस नोट के अनुसार इन 22 मामलों में लगाया गया कुल अर्थदंड 3,70,000 रुपये है। कार्रवाई में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के साथ-साथ पंजीकरण और अनुज्ञप्ति, स्वच्छता, लेबलिंग/मिथ्याछाप और खाद्य सामग्री की वैधता से जुड़े उल्लंघन भी शामिल हैं।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।


































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