उत्तराखंड सरकार से 'A' श्रेणी में मान्यता प्राप्त रही, 25 लाख से अधिक उपयोक्ताओं के द्वारा 13.2 मिलियन यानी 1.32 करोड़ से अधिक बार पढी गई अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ में आपका स्वागत है...‘नवीन समाचार’ के माध्यम से अपने व्यवसाय-सेवाओं को अपने उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिए संपर्क करें मोबाईल 8077566792, व्हाट्सप्प 9412037779 व saharanavinjoshi@gmail.com पर... | क्या आपको वास्तव में कुछ भी FREE में मिलता है ? समाचारों के अलावा...? यदि नहीं तो ‘नवीन समाचार’ को सहयोग करें। ‘नवीन समाचार’ के माध्यम से अपने परिचितों, प्रेमियों, मित्रों को शुभकामना संदेश दें... अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में हमें भी सहयोग का अवसर दें... संपर्क करें : मोबाईल 8077566792, व्हाट्सप्प 9412037779 व navinsamachar@gmail.com पर।

May 7, 2024

उत्तराखंड के हजारों अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिये उच्च न्यायालय से आया बड़ा फैसला

0

Big Decision for Regularization of Employees

Uttarakhand High Court, High Court Bar Association Election, PACS elections, Lokayukta, Jhoothe Arop, Uttarakhand civic elections will be held on time,

-मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार की नियमावली को बैध ठहराया, 10 साल की सेवा अवधि वाले कर्मचारियों का हो सकेगा नियमितीकरण
नवीन समाचार, नैनीताल, 23 फरवरी 2024 (Big Decision for Regularization of Employees)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य में शासकीय सेवाओं में अनियमित स्थिति में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिये बड़ा व महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश गुरुवार 22 फरवरी को नरेंद्र सिंह बिष्ट और अन्य चार लोगों की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिकाओं की सुनवाई करते हुये सुनाया है।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस संबंध में सभी याचिकाओं को निस्तारित करते हुए निर्णय दिया है कि चार दिसंबर 2018 से पूर्व जिन कार्मिकों को नियमितीकरण किया जा चुका है उन्हें नियमित माना जाए और अन्य को दस वर्ष की दैनिक वेतन के रूप में सेवा करने की बाध्यता के आधार पर नियमित किया जा सकता है।

10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हजारों कर्मचारियों के विनियमित होने की उम्मीद (Big Decision for Regularization of Employees)
(Big Decision for Regularization of Employees)

अपने आदेश के साथ खंडपीठ ने राज्य सरकार की वर्ष 2013 की विनियमितीकरण नीति पर अपनी मुहर लगा दी है। उच्च न्यायालय के इस आदेश से राज्य के 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हजारों कर्मचारियों के विनियमित होने की उम्मीद की जा रही है।

मामले के अनुसार राज्य सरकार ने वर्ष 2013 में सरकारी विभागों, निगमों, परिषदों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में काम करने वाले तदर्थ, संविदा कर्मियों के विनियमितीकरण के लिये एक नियमावली तैयार की थी। इसमें प्रावधान किया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय उमा देवी के आदेश के आलोक में वर्ष 2011 में बनायी नियमावली के तहत जो कर्मचारी विनियमित नहीं हो पाये उन्हें विनियमित किया जा सके।

सरकार का यह भी तर्क था कि चूंकि उत्तराखंड राज्य 9 नवम्बर 2000 को अस्तित्व में आया और उसके कई वर्ष बाद भी सरकारी विभागों का गठन हुआ, इसलिये उनमें तैनात कर्मचारियों को वर्ष 2011 की नियमावली का लाभ नहीं मिल पाया। सरकार ने तब हालांकि 2013 की नियमावली में 10 वर्ष की अवधि को घटाकर पांच साल तक सीमित कर दिया था। सरकार की मंशा थी कि इससे वे कर्मचारी लाभान्वित हो सकेंगे जिन्होंने उत्तराखंड बनने के बाद 10 साल या उससे अधिक की सेवा पूरी कर ली है। (Big Decision for Regularization of Employees)

याचिकाकर्ताओं ने सरकार के इस कदम को वर्ष 2018 में चुनौती दी और कहा कि सरकार विनियमितीकरण के लिये सेवा की अवधि को 10 साल से घटाकर पांच साल नहीं कर सकती है। युगलपीठ में सभी प्रकरणों पर बुधवार को सुनवाई हुई और अदालत ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सरकार की वर्ष 2013 की विनियमितीकरण नियमावली को जायज ठहरा दिया। साथ ही पीठ ने सरकार के पांच साल की सेवा अवधि को बढ़ाकर 10 साल कर दिया है। (Big Decision for Regularization of Employees)

इस आदेश के बाद सरकारी विभागों, निगमों और स्वायत्तशासी संस्थाओं, कालेजों और विभागों में तदर्थ और संविदा पर काम करने वाले हजारों कर्मचारियों को विनियमित किया जा सकेगा। इस आदेश से इन कर्मचारियों में खुशी की लहर व्याप्त है। (Big Decision for Regularization of Employees)

आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे‘नवीन समाचार’पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यहां क्लिक कर हमारे व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से, टेलीग्राम से, कू से, एक्स से, कुटुंब एप से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें सहयोग करें..। (Big Decision for Regularization of Employees)

Leave a Reply

 - 
English
 - 
en
Gujarati
 - 
gu
Kannada
 - 
kn
Marathi
 - 
mr
Nepali
 - 
ne
Punjabi
 - 
pa
Sindhi
 - 
sd
Tamil
 - 
ta
Telugu
 - 
te
Urdu
 - 
ur

माफ़ कीजियेगा, आप यहाँ से कुछ भी कॉपी नहीं कर सकते

गर्मियों में करना हो सर्दियों का अहसास तो.. ये वादियाँ ये फिजायें बुला रही हैं तुम्हें… नये वर्ष के स्वागत के लिये सर्वश्रेष्ठ हैं यह 13 डेस्टिनेशन आपके सबसे करीब, सबसे अच्छे, सबसे खूबसूरत एवं सबसे रोमांटिक 10 हनीमून डेस्टिनेशन सर्दियों के इस मौसम में जरूर जायें इन 10 स्थानों की सैर पर… इस मौसम में घूमने निकलने की सोच रहे हों तो यहां जाएं, यहां बरसात भी होती है लाजवाब नैनीताल में सिर्फ नैनी ताल नहीं, इतनी झीलें हैं, 8वीं, 9वीं, 10वीं आपने शायद ही देखी हो… नैनीताल आयें तो जरूर देखें उत्तराखंड की एक बेटी बनेंगी सुपरस्टार की दुल्हन उत्तराखंड के आज 9 जून 2023 के ‘नवीन समाचार’ बाबा नीब करौरी के बारे में यह जान लें, निश्चित ही बरसेगी कृपा नैनीताल के चुनिंदा होटल्स, जहां आप जरूर ठहरना चाहेंगे… नैनीताल आयें तो इन 10 स्वादों को लेना न भूलें बालासोर का दु:खद ट्रेन हादसा तस्वीरों में नैनीताल आयें तो क्या जरूर खरीदें.. उत्तराखंड की बेटी उर्वशी रौतेला ने मुंबई में खरीदा 190 करोड़ का लक्जरी बंगला