‘नवीन समाचार’ के पाठकों के ‘2.11 करोड़ यानी 21.1 मिलियन से अधिक बार मिले प्यार’ युक्त परिवार में आपका स्वागत है। आप पिछले 10 वर्षों से मान्यता प्राप्त- पत्रकारिता में पीएचडी डॉ. नवीन जोशी द्वारा संचालित, उत्तराखंड के सबसे पुराने, जनवरी 2010 से स्थापित, डिजिटल मीडिया परिवार का हिस्सा हैं, जिसके प्रत्येक समाचार एक लाख से अधिक लोगों तक और हर दिन लगभग 10 लाख बार पहुंचते हैं। हिंदी में विशिष्ट लेखन शैली हमारी पहचान है। आप भी हमारे माध्यम से हमारे इस परिवार तक अपना संदेश पहुंचा सकते हैं ₹500 से ₹20,000 प्रतिमाह की दरों में। यह दरें आधी भी हो सकती हैं। अपना विज्ञापन संदेश ह्वाट्सएप पर हमें भेजें 8077566792 पर। अपने शुभकामना संदेश-विज्ञापन उपलब्ध कराएं। स्वयं भी दें, अपने मित्रों से भी दिलाएं, ताकि हम आपको निरन्तर-बेहतर 'निःशुल्क' 'नवीन समाचार' उपलब्ध कराते रह सकें...

November 21, 2024

भाजपा विधायक के भाई व भांजे के खिलाफ भाजपा सरकार के दायित्वधारी के दबाव में दर्ज हुआ मुकदमा…

0
FIR report darj mukadama

नवीन समाचार, रानीखेत, 24 अप्रैल 2024 (Case registered against Brother & Nephew of MLA)। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के रानीखेत में स्थानी भाजपा विधायक डॉ. प्रमोद नैनवाल के भाई व भांजे के खिलाफ ग्राम प्रधान की शिकायत पर मारपीट और जान से मारने के आरोप लगे हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि इस मामले में भाजपा सरकार के ही एक दायित्वधारी पीड़ित के पक्ष में अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंचे और उनके दबाव के बाद ही आरोपितों पर धमकी देने के आरोप में अभियोग दर्ज हुआ है। दायित्वधारी ने मामले को ‘ऊपर’ तक ले जाने की बात कही।

विधायक के भाई और उनके भांजे पर मारपीट, जान से मारने की धमकी देने के आरोप (Case registered against Brother & Nephew of MLA)

(Case registered against Brother & Nephew of MLA)प्राप्त जानकारी के अनुसार अल्मोड़ा जनपद के ग्राम मिचोली, पोस्ट सीम निवासी संदीप खुल्बे ने बीते मंगलवार को भतरौंजखान थाने मे तहरीर देकर बताया था कि विधायक डॉ. प्रमोद नैनवाल के भाई सतीश नैनवाल और उनके भांजे संदीप बधानी ने रामनगर रोड स्थित वेल्डिंग की दुकान के ठीक सामने उसकी गाड़ी को रोका और बाहर खींचकर उसे बुरी तरह पीटा। साथ ही उसे जान से मारने की धमकी भी दी।

तहरीर मिलने के बाद भी पुलिस ने अभियोग दर्ज नहीं किया तो पीड़ित के पक्ष में दर्जा राज्य मंत्री कैलाश पंत अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंच गए। उन्होंने दोनों के खिलाफ अभियोग दर्ज कराने की वकालत की। इस दौरान थाने में गहमागहमी का माहौल रहा। (Case registered against Brother & Nephew of MLA)

आखिरकार दो घंटे बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504, 506 के तहत अभियोग दर्ज उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर पीड़ित और दर्जा राज्य मंत्री पंत अपने समर्थकों के साथ वहां से लौटे। हालांकि दूसरे पक्ष ने भी प्रधान के खिलाफ तहरीर दी है, लेकिन उसके खिलाफ मामला दर्ज नहीं हुआ है। प्रभारी थानाध्यक्ष जीआर गोला ने कहा कि प्रधान की तहरीर पर दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। (Case registered against Brother & Nephew of MLA)

दर्जा राज्य मंत्री ने कहा मामला ऊपर तक ले जाऊंगा (Case registered against Brother & Nephew of MLA)

दर्जा राज्य मंत्री कैलाश पंत ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार और भाजपा का विधायक होने के बावजूद भी जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है। ऐसे में आम जनता में अच्छा संदेश नहीं जा रता है। इसलिये उन्हें खुद पीड़ित के पक्ष में थाने पहुंचकर आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग करनी पड़ी। उन्होंने कहा मामला ऊपर तक ले जाएंगा। भाजपा के शासन में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, चाहे ऐसा करने वाला पार्टी से ही जुड़ा क्यों न हो। (Case registered against Brother & Nephew of MLA)

आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यहां क्लिक कर हमारे व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से, टेलीग्राम से, कू से, एक्स से, कुटुंब एप से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें सहयोग करें..। (Case registered against Brother & Nephew of MLA)

Leave a Reply

आप यह भी पढ़ना चाहेंगे :

You cannot copy content of this page