नवीन समाचार, नैनीताल, 3 अप्रैल 2026 (DM Declare SC Land Government Property)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के जनपद नैनीताल (Nainital) में अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) की भूमि को नियम विरुद्ध तरीके से विक्रय (Sale) करने के एक पुराने प्रकरण में जिलाधिकारी (District Magistrate) की अदालत ने अत्यंत कड़ा निर्णय लिया है। रामनगर (Ramnagar) के ग्राम ढेला बंदोबस्ती (Dhela Bandobasti) में जाति छिपाकर सामान्य वर्ग (General Category) के व्यक्ति को भूमि हस्तांतरित (Land Transfer) करने के आरोपित (Accused) व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए 1.170 हेक्टेयर भूमि को राज्य सरकार (State Government) में निहित (Vest) करने का आदेश पारित किया गया है।
यह निर्णय उन लोगों के लिए एक कड़ी चेतावनी है जो राजस्व नियमों (Revenue Laws) की अनदेखी कर अवैध रूप से भूमि का क्रय-विक्रय करते हैं। उम्मीद की जा रही है कि दशकों पुराने भूमि घोटालों पर प्रशासन की यह सक्रियता भू-माफियाओं के मनोबल को तोड़ने में सफल होगी।
नवीन समाचार को जिला कलेक्ट्रेट नैनीताल (District Collectorate Nainital) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, “सरकार बनाम सीताराम आदि” (Sitaram & Ors vs State) मामले की विस्तृत जांच के उपरांत यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम ढेला बंदोबस्ती स्थित इस भूमि का विक्रय वर्ष 1993 में किया गया था। जांच में पाया गया कि विक्रय विलेख (बैनामा) तथा मुख्तारनामे (Power of Attorney)—दोनों ही महत्वपूर्ण प्रपत्रों में विक्रेताओं की वास्तविक जाति का उल्लेख जानबूझकर नहीं किया गया था।
अनुसूचित जाति की भूमि का अवैध हस्तांतरण: जांच में हुआ राजफाश
प्रकरण की गहराई से छानबीन करने पर राजस्व विभाग (Revenue Department) को महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए। अन्वेषण (Investigation) में उजागर हुआ कि वर्ष 2013 में विक्रेताओं में से एक भाई का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) निर्गत हुआ था। इसके अतिरिक्त, परिवार रजिस्टर (Family Register) के अभिलेखों में भी संबंधित परिवार को स्पष्ट रूप से अनुसूचित जाति श्रेणी में दर्ज पाया गया। जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल (Lalit Mohan Rayal) ने प्रकरण की समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार, व्यक्ति की जाति का निर्धारण जन्म एवं पिता की जाति के आधार पर होता है, जिसे छिपाया नहीं जा सकता।
अधिनियम की धारा 157 का उल्लंघन और प्रशासनिक कार्यवाही
कलेक्टर नैनीताल ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि बिना सक्षम अधिकारी (Competent Authority) की अनिवार्य अनुमति के अनुसूचित जाति की भूमि को सामान्य वर्ग को विक्रय करना ‘उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम’ (UPZALR Act) की धारा 157 का स्पष्ट उल्लंघन है। इस वैधानिक त्रुटि के आधार पर पूर्व में किए गए समस्त भूमि हस्तांतरण को अवैध घोषित कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने 1.170 हेक्टेयर भूमि को तत्काल प्रभाव से राज्य सरकार की संपत्ति घोषित करने का आदेश दिया है।
उपजिलाधिकारी रामनगर को तत्काल अनुपालन के निर्देश
न्यायालय ने रामनगर के उपजिलाधिकारी (SDM) को कड़े निर्देश जारी किए हैं कि इस आदेश का राजस्व अभिलेखों (Revenue Records) में तत्काल अंकन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, निर्देशित किया गया है कि उक्त 1.170 हेक्टेयर भूमि का भौतिक कब्जा (Physical Possession) राज्य सरकार के पक्ष में सुनिश्चित कर उसकी सुरक्षा की जाए। प्रशासन की इस त्वरित कार्यवाही को अवैध भूमि हस्तांतरण के विरुद्ध एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है, जिससे भविष्य में जाति छिपाकर किए जाने वाले धोखाधड़ी के मामलों पर प्रभावी अंकुश लगेगा। राजस्व प्रशासन (Revenue Administration) अब ऐसे अन्य संदिग्ध प्रकरणों की भी सूची तैयार कर रहा है जिनमें नियमों को ताक पर रखकर भूमि विक्रय किया गया है।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।
