त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025: मतदान के दिन अनिवार्य होगा पहचान प्रमाण, पुनर्मतदान की तिथियां घोषित 

इस समाचार को सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें

नवीन समाचार, नैनीताल, 22 जुलाई 2025 (Panchayat Election-Identity Proof will Mandatory)। उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में भाग लेने वाले मतदाताओं को मतदान के दिन अनिवार्य रूप से अपनी पहचान प्रमाणित करनी होगी। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन प्रत्येक मतदाता को मतदान केंद्र में प्रवेश से पूर्व करना होगा।

मतदान से पूर्व पहचान पत्र अनिवार्य

(Nanda Devi Festival 2025-Local-First Celebration Nanda Devi Festival will be with Vocal for Local (Panchayat Election-Provisional Reservation Suchi (Process-Reservation for 3Tier Panchayat Election) (Nainital News Today 23 May 2025 Navin Samacharप्राप्त जानकारी के अनुसार जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) वंदना ने बताया कि प्रत्येक मतदाता को मतदान कक्ष में प्रवेश से पहले पीठासीन अधिकारी या उसके द्वारा तैनात मतदान अधिकारी के समक्ष पहचान हेतु आयोग द्वारा मान्य किसी एक दस्तावेज को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

इन दस्तावेजों को मान्यता

राज्य निर्वाचन आयोग ने जिन दस्तावेजों को वैध पहचान पत्र की मान्यता दी है, उनमें शामिल हैं —
आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड), सरकारी या निजी औद्योगिक इकाइयों द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र, छात्र पहचान पत्र, पुस्तकालय कार्ड, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, शस्त्र लाइसेंस, पेंशन दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, रेलवे या बस पास, दिव्यांग प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, टेलीफोन/जल/विद्युत बिल, दुकान पंजीकरण दस्तावेज, गैस कनेक्शन से संबंधित प्रमाण, परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी संवाहक लाइसेंस, परिवार रजिस्टर की सत्यापित प्रति, निवास प्रमाण पत्र, राज्य पुलिस द्वारा बस्तियों में जारी पहचान पत्र, लेखपाल या ग्राम में तैनात शिक्षक द्वारा सत्यापित पहचान।

आपात स्थिति में होने वाले पुनर्मतदान की तिथियां घोषित (Panchayat Election-Identity Proof will Mandatory)

पंचायती राज नियमावली एवं आयोग की पीठासीन अधिकारी निर्देश पुस्तिका के प्रावधानों के अंतर्गत, किसी क्षेत्र में यदि आपात स्थिति के कारण मतदान स्थगित होता है, तो प्रथम चरण के 24 जुलाई को स्थगित मतदान का पुनर्मतदान 28 जुलाई को, और द्वितीय चरण के 28 जुलाई को स्थगित मतदान का पुनर्मतदान 30 जुलाई को प्रातः 8 बजे से सांय 5 बजे तक कराया जाएगा।

आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे उत्तराखंड के नवीनतम अपडेट्स-‘नवीन समाचार’ पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यहां क्लिक कर हमारे व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से यहाँ, एक्स से, थ्रेड्स चैनल से, टेलीग्राम से, कुटुंब एप से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें यहाँ क्लिक करके सहयोग करें..

(Panchayat Election-Identity Proof will Mandatory, Panchayat Election 2025, Uttarakhand Voting Identity Proof, Nainital District Election News, Valid Documents For Voting, UGC Approved IDs, Vandana District Magistrate, Tristariya Chunav Nainital,)

Leave a Reply