नवीन समाचार, हल्द्वानी, 14 फरवरी 2024 (Attachment Warrant obtained against Abdul Malik) । हल्द्वानी हिंसा मामले में बड़ी खबर है। पुलिस इस मामले में अब मास्टरमाइंड-मुख्य आरोपित अब्दुल मलिक सहित 9 आरोपितों पर ‘सर्जिकल अटैक’ करने जा रही है। पुलिस ने अब्दुल मलिक को भगोड़ा घोषित कर दिया है और न्यायालय से अब्दुल मलिक सहित नौ उपद्रवियों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश (Attachment Warrant obtained against Abdul Malik) भी प्राप्त कर लिये हैं।
अब्दुल मलिक को भगोड़ा घोषित (Attachment Warrant obtained against Abdul Malik)
उल्लेखनीय है कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा का मुख्य आरोपित अब्दुल मलिक 9 अन्य आरोपितों के साथ, पुलिस के अनेक प्रयासों के बावजूद घटना के बाद से फरार चल रहा है। ऐसे में पुलिस ने अब्दुल मलिक को भगोड़ा घोषित कर दिया है। और सेशन न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। जिस पर न्यायालय ने अब्दुल मलिक सहित नौ लोगों की संपत्ति कुर्की करने के आदेश दिये हैं।
डीआईजी कुमाऊं डॉ.योगेंद्र रावत ने बताया कि न्यायालय के आदेश के बाद अब सभी की संपत्ति की धारा 83 का तहत कुर्की की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब्दुल मलिक के खिलाफ पहले ही गैर जमानती वारंट जारी किया गया था और धारा 82 के तहत नोटिस चस्पा की मुनादी भी करा दी गई है।
डॉ. रावत ने बताया फरार मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक सहित अन्य फरार दंगाइयों को गिरफ्तार करने के लिए दिन-रात अलग-अलग टीमें कई राज्यों में लगी हुई हैं। अब पुलिस न्यायालय से प्राप्त आदेशों पर आगे बढ़ेगी। (Attachment Warrant obtained against Abdul Malik)
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