नवीन समाचार, नैनीताल, 18 मार्च 2026 (High Court News 18 March 2026)। उत्तराखंड (Uttarakhand) उच्च न्यायालय (High Court) में बुधवार को एक ही दिन में कई महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई हुई, जिनमें अतिक्रमण, किसानों के अधिकार, बनभूलपुरा कांड, पार्किंग निर्माण, धोखाधड़ी, हत्या और नगर निकाय चुनाव जैसे मुद्दे शामिल रहे। अदालत ने कई मामलों में सरकार से जवाब मांगा, कहीं राहत दी तो कहीं सख्त रुख अपनाया, जिससे प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्था पर व्यापक असर पड़ने की संभावना है। सभी समाचार यहाँ संक्षिप्त में प्रस्तुत हैं :
सरकारी जमीन पर अतिक्रमण पर हाईकोर्ट सख्त
नैनीताल में सरकारी और नजूल भूमि पर नेपालियों के द्वारा किए गए कथित अतिक्रमण के मामले में मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार से विस्तृत स्थिति रिपोर्ट मांगी है।
याचिकाकर्ता पवन जाटव ने आरोप लगाया है कि नेपाली मूल के लोगों ने खुर्पाताल क्षेत्र में सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध दस्तावेज बनवाकर योजनाओं का लाभ लिया। कोर्ट ने सरकार को चार सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए हैं।
ऊधमसिंह नगर में धान की खेती मामले में किसानों को राहत
न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने जिला प्रशासन के उस आदेश में हस्तक्षेप किया, जिसमें ग्रीष्मकालीन धान की खेती पर प्रतिबंध लगाया गया था। न्यायालय ने अंतरिम राहत देते हुए किसानों को अगली सुनवाई तक धान की नर्सरी तैयार करने और खेती करने की अनुमति दी है। अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी।
बनभूलपुरा कांड: मुख्य आरोपित को राहत नहीं
हल्द्वानी के चर्चित बनभूलपुरा कांड में मुख्य आरोपित अब्दुल मलिक की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने राहत देने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च तय की है।
अन्य आरोपियों की जमानत पर फैसला सुरक्षित
इसी कांड से जुड़े मामले में बुधवार को वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में दंगा मामले में आरोपित शहनवाज, शकील अहमद व असलम की ओर से दायर अलग-अलग जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई की।
आरोपितों के अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि पुलिस ने उन्हें झूठा फंसाया है, उन्हें घर से उठाकर ले गई, उन पर दंगा भड़काने का निराधार आरोप लगाया गया, जबकि उनकी कोई भूमिका नहीं थी। उनके पास से कोई रिकवरी भी नहीं हुई है। मामले को सुनने के बाद खंडपीठ ने इन आरोपितों की जमानत मंजूर कर ली।
बागेश्वर में पार्किंग निर्माण पर रोक जारी
गरुड़ गंगा क्षेत्र में 22 करोड़ की लागत से बन रही बहुमंजिला पार्किंग के मामले में हाईकोर्ट ने निर्माण पर लगी रोक जारी रखी है।
न्यायालय ने जिलाधिकारी और उपजिलाधिकारी से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने निर्माण को नदी क्षेत्र में होने और आपदा जोखिम का हवाला दिया।
एनडीपीएस मामले में दोषी को जमानत
न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने एनडीपीएस मामले में दोषी ठहराए गए सुनील जोशी की सजा को निलंबित कर उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।
धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तारी पर रोक
देहरादून के रानीपोखरी थाना क्षेत्र में दर्ज धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के मामले में न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने जांच जारी रखने के निर्देश दिए, लेकिन याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी। साथ ही राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा गया है।
हत्या मामले में दोषी को जमानत
रुड़की निवासी वाजिद उर्फ भूरा को हत्या के मामले में सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। न्यायालय ने साक्ष्यों और परिस्थितियों के आधार पर यह निर्णय लिया।
किच्छा नगर पालिका चुनाव पर जवाब तलब
यूएसनगर के किच्छा सिरोली कला में नगर पालिका चुनाव नहीं कराए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग से जवाब मांगा है।
कोर्ट ने पूछा है कि आरक्षण तय होने के बावजूद चुनाव कब कराए जाएंगे। अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी।
व्यापक असर वाले फैसले
इन सभी मामलों से स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय प्रशासनिक निर्णयों की निगरानी करते हुए—
अतिक्रमण और अवैध गतिविधियों पर सख्ती
किसानों और आम नागरिकों को राहत
गंभीर आपराधिक मामलों में संतुलित दृष्टिकोण
अपना सक्रिय हस्तक्षेप बनाए हुए है। क्या इन फैसलों से प्रशासनिक जवाबदेही और कानून व्यवस्था और मजबूत होगी? यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा। पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
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