पर्वतीय क्षेत्रों के युवाओं के लिये बेहद प्रेरणादायी और लाभदायक हो सकती है ‘वीर उद्यमी योजना-2026’, 50 हजार युवाओं को मिल सकता है लाभ

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नवीन समाचार, देहरादून, 25 मार्च 2026 (Veer Udyami Yojana-2026-Know All About)। उत्तराखंड (Uttarakhand) में रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने से जुड़ा बड़ा नीतिगत कदम सामने आया है। प्रदेश की धामी सरकार की 25 मार्च को आयोजित हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 (Mukhyamantri Swarojgar Yojana 2.0) के तहत ‘वीर उद्यमी योजना-2026’ (Veer Udyami Yojana 2026) को पूरक योजना के रूप में स्वीकृत किया है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर बड़े स्तर पर रोजगार सृजन करना है, जिससे पलायन जैसी समस्याओं पर भी नियंत्रण पाया जा सके।

(Veer Udyami Yojana-2026-Know All About) क्या है वीर उद्यमी योजना? कैसे स्वरोजगार से जुड़ेंगे 50 हजार युवा, एक क्लिक  में जानियेसरकारी सूत्रों के अनुसार इस योजना को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के साथ लागू किया जाएगा और मार्च 2025 से मार्च 2030 तक 50 हजार से अधिक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मंत्रिमंडल में आज लिये गये सभी निर्णयों की जानकारी के लिये यहां क्लिक करें।

किसे और कैसे मिलेगा लाभ: योजना की पूरी संरचना

योजना के तहत युवाओं को उद्योग (Manufacturing), सेवा (Service) और व्यापार (Trade) क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

  • मैन्युफैक्चरिंग यानी उत्पादन के क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख रुपये तक की परियोजना
  • सर्विस और ट्रेड सेक्टर में 10 लाख रुपये तक की परियोजना

को स्वीकृति दी जाएगी।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लाभार्थियों को कोलैटरल फ्री बैंक ऋण (Collateral Free Loan) उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे बिना संपत्ति गिरवी रखे भी युवा अपना व्यवसाय शुरू कर सकेंगे।

विशेष वर्ग के लिए राहत: कम अंशदान, अधिक अवसर

योजना में अनुसूचित जाति (Scheduled Caste), जनजाति (Scheduled Tribe), पिछड़ा वर्ग (OBC), अल्पसंख्यक (Minority), महिलाएं (Women), दिव्यांग (Divyang) और भूतपूर्व सैनिक (Ex-Servicemen) जैसे वर्गों को विशेष प्राथमिकता दी गई है।

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इन वर्गों के लाभार्थियों को केवल 5 प्रतिशत अंशदान (Contribution) करना होगा, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी उद्यम शुरू करना आसान हो सकेगा।

पूर्व सैनिकों के लिए स्वरोजगार हेतु ऋण व उपादान की सुविधा

उत्तराखंड सरकार ने पूर्व सैनिकों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ‘वीर उद्यमी योजना’ में 10 प्रतिशत आरक्षण पूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित किया गया है, जिसमें अग्निवीर भी शामिल हैं। साथ ही स्वरोजगार के लिए दिए जाने वाले बैंक ऋण पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त उपादान प्रदान किया जाएगा। यदि परिवार में पति-पत्नी दोनों पूर्व सैनिक या पूर्व अग्निवीर हैं, तो दोनों को अलग-अलग पांच प्रतिशत उपादान का लाभ मिलेगा।

योजना के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने के लिए अधिकतम 25 लाख रुपये तक तथा सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये तक बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ऋण पर उपादान की व्यवस्था को भौगोलिक आधार पर चार श्रेणियों ए, बी, सी एवं डी में विभाजित किया गया है।

पर्वतीय क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ए एवं बी श्रेणी के जनपदों में अधिक उपादान निर्धारित किया गया है। इन क्षेत्रों में दो लाख रुपये तक की परियोजनाओं पर 30 प्रतिशत, दो से 10 लाख तक 25 प्रतिशत तथा 10 से 25 लाख रुपये तक की परियोजनाओं पर 20 प्रतिशत उपादान दिया जाएगा। वहीं मैदानी क्षेत्रों (सी एवं डी श्रेणी) में यह उपादान क्रमशः 25, 20 एवं 15 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। सरकार का मानना है कि इस योजना से पूर्व सैनिकों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।

पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों के लिए अलग सब्सिडी

योजना में भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग अनुदान (Subsidy) दरें तय की गई हैं—

पर्वतीय क्षेत्र (Hill Areas):

  • 2 लाख तक: 30%
  • 10 लाख तक: 25%
  • 25 लाख तक: 20%

मैदानी क्षेत्र (Plain Areas):

  • 2 लाख तक: 25%
  • 10 लाख तक: 20%
  • 25 लाख तक: 15%

यह दिलचस्प है कि पर्वतीय क्षेत्र में अनुदान की दर अधिक और मैदानी क्षेत्रों में कम रखी गयी है। यह भी है कि छोटे ऋण पर अनुदार की दर अधिक और बड़े ऋण पर कम रखी गयी है। इससे साफ संकेत जा रहा है कि सरकार इस योजना से राज्य के मैदानी क्षेत्रों की जगह पर्वतीय क्षेत्रों में और बड़े उद्यमों की जगह छोटे उद्यमों को प्रोत्साहन देना चाहती है। यह प्रावधान राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के युवाओं के लिये बेहद प्रेरणादायी और लाभदायक हो सकता है, इसकी उम्मीद की जा सकती है।

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तीन बूस्टर से बढ़ेगा लाभ, लेकिन एक ही मिलेगा

योजना में अतिरिक्त लाभ के लिए तीन प्रकार के 5-5 प्रतिशत बूस्टर (Boosters) का प्रावधान भी किया गया है—

  • भौगोलिक (Geographical)
  • सामाजिक (Social)
  • उत्पाद आधारित (Product Based)

हालांकि, एक लाभार्थी को इनमें से केवल एक ही बूस्टर का लाभ मिलेगा।

सरकार पर कितना आएगा खर्च

योजना के संचालन के लिए अगले चार वर्षों में लगभग 683.90 लाख रुपये (लगभग 6.84 करोड़ रुपये) का अतिरिक्त वित्तीय भार अनुमानित है।

वर्षवार अनुमानित व्यय—

  • 2026-27: 146.55 लाख रुपये
  • 2027-28: 162.83 लाख रुपये
  • 2028-29: 179.12 लाख रुपये
  • 2029-30: 195.40 लाख रुपये

इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के तहत पहले से 2025-26 से 2029-30 तक लगभग 393 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। नई योजना को जोड़ने के बाद कुल बजट करीब 400 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।

क्यों महत्वपूर्ण है यह योजना

यह योजना केवल ऋण और सब्सिडी तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था, रोजगार (Employment), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME Sector) और ग्रामीण विकास से भी जुड़ी है। क्या यह पहल युवाओं को नौकरी के बजाय उद्यमिता की ओर मोड़ पाएगी? यही इसका सबसे बड़ा परीक्षण होगा।

आगे क्या बदलेगा

यदि योजना प्रभावी ढंग से लागू होती है, तो स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, छोटे उद्योगों को मजबूती मिलेगी और युवाओं का पलायन कम हो सकता है।

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