उत्तराखंड में वर्दीधारी भर्तियों में बदलाव की तैयारी: आयु सीमा बढ़ेगी, शारीरिक मानक होंगे व्यावहारिक

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नवीन समाचार, देहरादून, 24 मार्च 2026 (Changes-Uniformed Services Recruitment)। उत्तराखंड (Uttarakhand) की राजधानी देहरादून (Dehradun) से वर्दीधारी सेवाओं (Uniformed Services) में भर्ती प्रक्रिया को अधिक संतुलित और व्यवहारिक बनाने की दिशा में बड़ा प्रशासनिक कदम सामने आया है। सरकार आयु सीमा और शारीरिक दक्षता मानकों में संशोधन की तैयारी कर रही है, जिससे विशेष रूप से पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों के युवाओं को अवसर मिलने की उम्मीद है। यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि वर्तमान नियमों में असमानता और कठोरता को लेकर लगातार प्रश्न उठ रहे थे।

(Changes-Uniformed Services Recruitment उत्तराखंड में विभिन्न विभागों के वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती के लिए एकीकृत  भर्ती नियमावली लागू - Mussoorie AajTak संबंधित विभागों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पहले जारी एकीकृत सेवा नियमावली (Unified Service Rules) में कई विसंगतियां सामने आई थीं, जिसके बाद अब संशोधन प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस नियमावली में पुलिस (Police), परिवहन (Transport), वन (Forest), आबकारी (Excise) और राज्य कर (State Tax) जैसे विभाग शामिल हैं।

अलग-अलग आयु सीमा से उठे सवाल, अब एकरूपता की कोशिश

विभागीय प्रस्तावों में यह सामने आया कि अलग-अलग विभागों में भर्ती के लिए आयु सीमा में काफी अंतर है। कहीं अधिकतम आयु 23 वर्ष निर्धारित है तो कहीं यह 40 वर्ष तक है। क्या एक ही राज्य की सेवाओं में इतनी भिन्नता युवाओं के लिए बाधा नहीं बनती? इसी प्रश्न के आधार पर अब कुछ विभागों में आयु सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

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इस बदलाव से विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों के उन अभ्यर्थियों को लाभ मिलने की संभावना है, जो भौगोलिक व संसाधन सीमाओं के कारण तैयारी में अधिक समय लेते हैं।

दौड़ से लेकर लंबी कूद तक—मानकों में होगा संतुलन

शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Efficiency Test) को लेकर भी विभागों ने सुझाव दिए हैं कि मौजूदा मानक कई मामलों में अत्यधिक कठोर या असंगत हैं। इसके चलते योग्य अभ्यर्थी भी चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं।

प्रस्तावित संशोधन में—

  • दौड़ (Running) का समय
  • लंबी कूद (Long Jump)
  • बाल थ्रो (Ball Throw)

जैसे परीक्षणों के मानकों को अधिक व्यावहारिक और कार्य-उपयुक्त बनाने पर जोर दिया गया है। उद्देश्य यह है कि दक्षता बनी रहे, लेकिन चयन प्रक्रिया संतुलित और न्यायसंगत हो।

क्यों जरूरी है यह बदलाव

यह संशोधन केवल भर्ती प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध रोजगार (Employment), समान अवसर (Equal Opportunity) और प्रशासनिक दक्षता से भी है। यदि नियम अत्यधिक कठोर या असंगत होंगे, तो क्या योग्य युवाओं को अवसर मिल पाएगा? यही वह बिंदु है, जिस पर सरकार ने सुधार की पहल की है।

आगे क्या होगा

सूत्रों के अनुसार कार्मिक विभाग (Personnel Department) ने संशोधन प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है। अब इसे मंत्रिमंडल (Cabinet) के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। स्वीकृति मिलने के बाद संशोधित नियमावली लागू कर दी जाएगी।

इस बदलाव से राज्य की भर्ती प्रणाली अधिक पारदर्शी और व्यावहारिक बन सकती है, साथ ही युवाओं में सरकारी सेवाओं के प्रति विश्वास भी बढ़ने की संभावना है। पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।

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