वन पंचायत की भूमि पर बिल्डर का दुस्साहस: बना दी अवैध सड़क, प्रशासन ने ढहायी, सरपंच निलंबित, प्राथमिकी के आदेश भी

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नवीन समाचार, नैनीताल, 31 मार्च 2026 (Builder made Road on Van Panchayat Land)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल (Nainital) जनपद के धारी (Dhari) तहसील अंतर्गत सुंदरखाल (Sundarkhal) में वन पंचायत (Van Panchayat) की संरक्षित भूमि पर भू-माफियाओं (Land Mafia) के अतिक्रमण (Encroachment) के विरुद्ध प्रशासन ने वज्रपात किया है।

एक रसूखदार बिल्डर (Builder) द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से वन भूमि पर बनाई जा रही सड़क को ध्वस्त करते हुए प्रशासन ने न केवल भूमि को कब्ज़ा मुक्त कराया, बल्कि उत्तरदायित्व के निर्वहन में विफल रहे वन सरपंच (Van Sarpanch) को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspend) कर दिया है। उपजिलाधिकारी (SDM) ने इस गंभीर प्रकरण में संलिप्त दोषियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) पंजीकृत करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं।

(Builder made Road on Van Panchayat Land)‘नवीन समाचार’ को तहसील प्रशासन और राजस्व विभाग (Revenue Department) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम मनाघेर (Managher) स्थित सुंदरखाल वन पंचायत की भूमि पर अवैध निर्माण (Illegal Construction) की गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना की पुष्टि हेतु उपजिलाधिकारी अंशुल भट्ट (Anshul Bhatt) की अध्यक्षता में प्रशासन और वन विभाग (Forest Department) की एक संयुक्त टीम (Joint Team) ने क्षेत्र का सघन निरीक्षण (Inspection) किया। अन्वेषण (Investigation) में पाया गया कि एक बिल्डर द्वारा अपनी व्यावसायिक परियोजनाओं को लाभ पहुँचाने हेतु राजकीय वन भूमि पर अवैध रूप से मार्ग निर्माण (Road Construction) किया जा रहा था।

वन सरपंच पर गिरी गाज, विधिक कार्यवाही प्रारंभ

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि प्राकृतिक संपदा (Natural Resources) की रक्षा हेतु नियुक्त वन सरपंच ने बिल्डर के इस अवैध कृत्य को रोकने के स्थान पर मौन स्वीकृति प्रदान की थी। इसे पद के दुरुपयोग (Abuse of Power) और घोर लापरवाही का मामला मानते हुए उपजिलाधिकारी ने ‘वन पंचायत अधिनियम’ (Van Panchayat Act) की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत सरपंच को पदमुक्त कर दिया है। साथ ही, राजस्व उपनिरीक्षक (Revenue Sub-inspector) को इस प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए बिल्डर और सहयोगियों के विरुद्ध आपराधिक अभियोग (Criminal Case) दर्ज कराने हेतु निर्देशित किया गया है। क्या स्थानीय प्रशासन की यह सक्रियता पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ रहे अवैध निर्माणों पर पूर्ण विराम लगा पाएगी?

सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के विरुद्ध ‘जीरो टॉलरेंस’

इस महत्वपूर्ण कार्यवाही के दौरान धारी की तहसीलदार (Tehsildar) मनीषा बिष्ट (Manisha Bisht), राजस्व निरीक्षक (Revenue Inspector) प्रवीण ह्यांकी और नारायण वर्मा, राजस्व उपनिरीक्षक निर्मल बोरा तथा वन दरोगा पूरण मेलकानी उपस्थित रहे। प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि ‘देवभूमि’ (Devbhoomi) की सरकारी और वन भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण (Encroachment) बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्डर्स द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) से खिलवाड़ करने के प्रयासों को विफल करने हेतु अब निरंतर सघन चेकिंग अभियान (Checking Campaign) संचालित किए जाएंगे।

विदित हो कि नैनीताल जनपद के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भू-कानून (Land Laws) के उल्लंघन और वन पंचायतों की भूमि को हड़पने के मामले निरंतर सामने आ रहे हैं। उपजिलाधिकारी धारी ने कहा है कि यह अभियान केवल सांकेतिक नहीं है, बल्कि भविष्य में भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध ‘बुलडोजर’ (Bulldozer) और ‘जेल’ (Jail) दोनों की कार्यवाही जारी रहेगी। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन के इस त्वरित निर्णय की सराहना की है, जिससे वन संपदा के संरक्षण के प्रति जन-विश्वास सुदृढ़ हुआ है।

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