विवाह के 7 वर्ष से पहले ही नैनीताल में फंदे से लटकी मिली थी विवाहिता, दहेज हत्या के आरोपों से मुक्त हुआ पति…

नवीन समाचार, हल्द्वानी, 7 अप्रैल 2025 (Married Woman Found Died 7 years Before Marriage)। नैनीताल जिले में एक बहुचर्चित दहेज प्रताड़ना व संदिग्ध परिस्थितियों में 30 मार्च 2023 को एक विवाहित महिला की विवाह के 7 वर्ष से पहले ही फंदे से लटककर हुई संदिग्ध मृत्यु के प्रकरण में न्यायालय ने महिला के पति को दोषमुक्त कर दिया है। यह निर्णय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कंवर अमनिन्दर सिंह की अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी (वैकल्पिक धारा 306) के अंतर्गत लंबी सुनवाई व प्रस्तुत साक्ष्यों के विश्लेषण के उपरांत सुनाया।
प्रकरण से संबंधित घटनाक्रम के अनुसार रिपोर्टकर्ता रमेश चंद्र ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया था कि उनकी छोटी बहन भावना देवी उर्फ सरिता का विवाह 22 अप्रैल 2016 को यानी विवाह के 7 वर्ष से पहले ही सुरेश चंद्र निवासी हल्द्वानी से हुआ था। प्रारंभिक कुछ वर्ष सुखमय बीते, किंतु बाद के वर्षों में ससुराल पक्ष की ओर से भावना पर दहेज हेतु मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाया गया। परिजनों के अनुसार सुरेश चंद्र भावना से अक्सर यह कहकर झगड़ा करता था कि विवाह में पर्याप्त दहेज नहीं मिला। साथ ही भावना के देवर द्वारा भी उसे अपमानित व प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया गया था।
परिवारजनों ने बताया कि एक अवसर पर भावना ने अपनी बड़ी बहन को सहायता मांगकर बुलाया और बताया कि उसके साथ हिंसा की जा रही है, जिसके बाद वह कुछ समय मायके में रही। लेकिन कुछ माह उपरांत वह पुनः पति सुरेश के साथ नैनीताल में रहने लगी। इस दौरान भी प्रताड़ना का क्रम जारी रहा। घटना से ठीक पूर्व भावना ने पुनः अपनी बहन को सहायता हेतु संपर्क किया था और बताया था कि वह मारपीट से त्रस्त है।
शव संदिग्ध परिस्थितियों में पंखे से लटका हुआ पाया गया था
इसके अगले ही दिन भावना की मृत्यु की सूचना आई। पुलिस के अनुसार भावना का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पंखे से लटका हुआ पाया गया। रिपोर्टकर्ता ने आत्महत्या को नकारते हुए हत्या की आशंका जताई थी, जिसके आधार पर हल्द्वानी कोतवाली में आरोपित सुरेश चंद्र व मृतका के देवर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। घटनास्थल का निरीक्षण कर अभियुक्त को हिरासत में लेकर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल ने प्रारंभिक कार्यवाही पूर्ण कर मामला सत्र न्यायालय को सौंपा।
संयुक्त परिवार से अलग रहकर पक्का मकान बनाने की जिद करती थी (Married Woman Found Died 7 years Before Marriage)
सुनवाई के दौरान अभियोजन ने 11 गवाहों के बयान प्रस्तुत किए। जबकि बचाव पक्ष ने तर्क रखा कि मृतका पारिवारिक विवादों के कारण मानसिक तनाव में थी और वह संयुक्त परिवार से अलग रहकर पक्का मकान बनाने की जिद करती थी। इसे पूरा न किए जाने पर उसने स्वयं फंदे से लटककर जान दी। आरोपित के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत न हो पाने के कारण न्यायालय ने सुरेश चंद्र को दोषमुक्त करार दिया।
इस प्रकरण में मृतका के देवर के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण प्रारंभ से ही उसे आरोपित नहीं किया गया। न्यायालय ने आरोपित के विरुद्ध लंबित सभी जमानती दस्तावेज निरस्त कर उसे समस्त प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया है तथा निर्देशित किया है कि वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437(क) का पालन सुनिश्चित करे।समस्त न्यायिक प्रक्रिया में आरोपित की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पंकज कुलौरा ने पैरवी की। (Married Woman Found Died 7 years Before Marriage)
आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे उत्तराखंड के नवीनतम अपडेट्स-‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यहां क्लिक कर हमारे थ्रेड्स चैनल से, व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से, टेलीग्राम से, एक्स से, कुटुंब एप से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें यहाँ क्लिक करके सहयोग करें..।
(Married Woman Found Died 7 years Before Marriage, Nainital News, Court News, Court Order, Dahej Hatya, Married woman, Married woman was found hanging in Nainital 7 years before marriage, before marriage, husband was freed from dowry murder charges, Dowry Harassment Case, Halwani News, Nainital Court Verdict, Suresh Chandra, Sarita Bhawna Death Case, Dowry Death India, Uttarakhand Court News, CrPC Section 437, IPC Section 304B, Indian Judiciary, Women’s Safety, Legal Verdict India, Haldwani Sessions Court, Pankaj Kulaura Advocate, Domestic Violence, Uttarakhand Legal Updates, Indian Penal Code, Dowry Law India, Crime Against Women, Suspicious Death Case,)