उत्तराखंड के सबसे पुराने (नवंबर 2009 से) डिजिटल मीडिया पर सक्रिय विश्वसनीय समाचार प्लेटफार्म ‘नवीन समाचार’ के पाठकों के ‘2.5 करोड़ यानी 25 मिलियन से अधिक बार मिले प्यार’ युक्त परिवार में आपका स्वागत है। आप पिछले 10 वर्षों से मान्यता प्राप्त- पत्रकारिता में पीएचडी डॉ. नवीन जोशी द्वारा संचालित, ‘समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाले’ डिजिटल मीडिया परिवार का हिस्सा हैं, जिसके प्रत्येक समाचार एक लाख से अधिक लोगों तक और हर दिन लगभग 10 लाख बार पहुंचते हैं। हिंदी में विशिष्ट लेखन शैली हमारी पहचान है। आप भी हमारे माध्यम से हमारे इस परिवार तक अपना संदेश पहुंचा सकते हैं ₹500 से ₹20,000 प्रतिमाह की दरों में। यह दरें आधी भी हो सकती हैं। अपने शुभकामना संदेश-विज्ञापन हमें भेजें ह्वाट्सएप 8077566792 पर। स्वयं भी दें, अपने मित्रों से भी दिलाएं, ताकि हम आपको निरन्तर-बेहतर ‘निःशुल्क’ ‘नवीन समाचार’ उपलब्ध कराते रह सकें...

November 19, 2025

लोक सभा चुनाव के मौके पर उत्तराखंड के लाखों तदर्थ व संविदा कर्मियों को मिल सकता है नियमितीकरण का बड़ा तोहफा…

0
(High Court Instruct for Rules for Regularization) (High Court Rejects Review Petition on Regulariza (High Court dismissed review petition challenged

नवीन समाचार, देहरादून, 15 मार्च 2024 (Uttarakhand-Lakhs of Workers will be regularize)। उत्तराखंड की धामी सरकार लोक सभा चुनाव के मौके पर राज्य में तदर्थ व संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों को नियमितीकरण का बड़ा तोहफा देने जा रही है। राज्य की धामी सरकार के मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में विनियमितीकरण नियमावली को मंजूरी दे दी है। इस नीति के अनुसार प्रदेश में 10 वर्ष तक तदर्थ व संविदा कर्मी के रूप में सेवा देने वाले कर्मचारी नियमित हो सकेंगे। यह भी पढ़ें : उत्तराखंड के हजारों अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिये उच्च न्यायालय से आया बड़ा फैसला

अब कार्मिक विभाग तय करेगा कट आफ डेट (Uttarakhand-Lakhs of Workers will be regularize)

ucc, Dhami Cabinet ke Faisle, Uttarakhand-Lakhs of Workers will be regularizeअब कार्मिक विभाग नियमावली से लाभान्वित होने वालों की कट आफ डेट तय करने के साथ ही यह तय करेगा कि नियमावली को मौजूदा परिप्रेक्ष्य में किस तरह से लागू किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंत्रिमडल के इस निर्णय से सरकारी विभागों, निगमों, परिषदों व स्वायत्तशासी संस्थाओं में 10 वर्ष तक लगातार कार्य करने वाले तदर्थ व संविदा कर्मियों के नियमित होने की राह खुल गई है।

यह भी पढ़ें :  👉🏡🔍अल्मोड़ा के सांगण साहू गांव में 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिली, रेस्टोरेंट स्वामी की पत्नी की लूट के बाद हत्या की आशंका से गांव में दहशत...

बताया गया है कि मंत्रिमंडल की बैठक में अधिकांश मंत्री इस बात के पक्षधर थे कि आज की तिथि तक 10 साल की सेवा पूरी कर चुके जितने भी अस्थायी कर्मचारी हैं, सरकार उन्हें नियमित कर दे। वहीं, मुख्यमंत्री ने कार्मिक एवं न्याय विभाग को इस प्रस्ताव पर न्यायिक व विधिक परामर्श लेने के निर्देश भी दिए।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2013 में सरकारी विभागों के साथ निगमों, परिषदों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में काम करने वाले तदर्थ व संविदा कर्मियों के विनियमितीकरण के लिये एक नियमावली तैयार की थी। इसमें प्रविधान किया गया कि वर्ष 2011 में बनाई नियमावली के तहत जो कर्मचारी विनियमित नहीं हो पाए, उन्हें विनियमित किया जाएगा। (Uttarakhand-Lakhs of Workers will be regularize)

https://deepskyblue-swallow-958027.hostingersite.com/big-decision-for-regularization-of-employees/

इसके बाद सरकार ने वर्ष 2016 में संशोधित विनियमितीकरण नियमावली जारी की, जिसमें 10 वर्ष की सेवा अवधि को घटाकर पांच वर्ष तक सीमित कर दिया गया। इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, और उच्च न्यायालय ने नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी। (Uttarakhand-Lakhs of Workers will be regularize)

अब बीते फरवरी माह में उच्च न्यायालय ने 2013 की विनियमितीकरण नियमावली को सही ठहराया है, जिसमें 10 साल तक कार्य करने वाले संविदा व तदर्थ कर्मियों को विनियमित करने की व्यवस्था है। न्यायालय के इस निर्णय के क्रम में कार्मिक विभाग ने वर्ष 2013 की विनियमितीकरण नियमावली की तर्ज पर ही संशोधित नियमावली मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत की, जिसे मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान कर दी है। (Uttarakhand-Lakhs of Workers will be regularize)

हाई कोर्ट ने दिया था यह आदेश (Uttarakhand-Lakhs of Workers will be regularize)

उल्लेखनीय है कि इस मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस संबंध में सभी याचिकाओं को निस्तारित करते हुए निर्णय दिया है कि चार दिसंबर 2018 से पूर्व जिन कार्मिकों को नियमितीकरण किया जा चुका है उन्हें नियमित माना जाए और अन्य को दस वर्ष की दैनिक वेतन के रूप में सेवा करने की बाध्यता के आधार पर नियमित किया जा सकता है।

आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यहां क्लिक कर हमारे व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से, टेलीग्राम से, कू से, एक्स से, कुटुंब एप से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें सहयोग करें..। (Uttarakhand-Lakhs of Workers will be regularize)

Leave a Reply

आप यह भी पढ़ना चाहेंगे :