पंचायत चुनाव आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक, राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर लगी अस्थायी बाधा

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नवीन समाचार, नैनीताल, 23 जून 2025 (High Court Stays Reservation-Panchayat Elections)उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए 11 जून को जारी आरक्षण आदेश पर रोक लगा दी है। इस निर्णय के साथ ही राज्य में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर अस्थायी रूप से विराम लग गया है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय दिया। देखें वीडियो: उच्च न्यायालय के आदेश पर उत्तराखंड के पंचायती राज सचिव चंद्रेश कुमार ने और राज्य की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने क्या कहा:

याचिकाओं में आरक्षण के नए क्रम को बताया गया अनुचित

(High Court Stays Reservation-Panchayat Elections (Panchayat Election-High Court Questions Reservat (High Court-Questions on Rotation of Reservation)प्राप्त जानकारी के अनुसार बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल सहित अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा दाखिल याचिकाओं में कहा गया है कि सरकार ने 9 जून को नई नियमावली बनाकर और 11 जून को आरक्षण के पूर्व रोटेशन को शून्य मानते हुए इस वर्ष से प्रथम आरक्षण मानने का आदेश जारी किया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह आदेश पूर्व के न्यायिक निर्णयों व दिशा-निर्देशों के विरुद्ध है, जिससे पूर्व के तीन कार्यकालों में आरक्षित रही पंचायत सीटें चौथी बार भी आरक्षित हो गई हैं, और वे सामान्य वर्ग के इच्छुक प्रत्याशी चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित हो रहे हैं।

इस बीच, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी कर दी गई थी, जिससे साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी हो गई थी। परंतु सरकार के इस आदेश के विरुद्ध दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंदर व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा दाखिल उत्तर संतोषजनक नहीं है। इसके दृष्टिगत उच्च न्यायालय ने 11 जून के आदेश को निरस्त करते हुए पंचायत चुनावों की अधिसूचना पर भी रोक लगा दी।

एकलपीठ में भी विचाराधीन है मामला (High Court Stays Reservation-Panchayat Elections)

सरकार की ओर से अदालत को अवगत कराया गया कि ऐसे ही कुछ प्रकरण न्यायालय की एकलपीठ में विचाराधीन हैं, जिनमें केवल 11 जून के आदेश को चुनौती दी गई है। परंतु याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने खंडपीठ के समक्ष स्पष्ट किया कि उन्होंने 9 जून को जारी नियमावली को भी चुनौती दी है, जिससे यह मामला व्यापक और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा हुआ बनता है।

उच्च न्यायालय के इस निर्णय से राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी पंचायती चुनाव की अधिसूचना पर तत्काल प्रभाव से रोक लग गई है। इससे आगामी पंचायत चुनावों की प्रक्रिया अब लंबित हो गई है और सरकार को नई दिशा में विचार करना होगा। इस निर्णय से राज्य भर में पंचायत चुनावों की संभावित रूपरेखा और सभी वर्गों की चुनावी तैयारियों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है।

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