हाईकोर्ट ने किच्छा प्रकरण में पीड़ित पक्ष को सुरक्षा देने के दिए निर्देश
नवीन समाचार, नैनीताल, 6 जुलाई 2026 (Nainital High Court News 7 July 2026)। नैनीताल (Nainital)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) ने ऊधमसिंह नगर (Udham Singh Nagar) जनपद के किच्छा (Kichha) स्थित पिपलिया मोड़ (Pipliya Mod) क्षेत्र में कुलसुम खान फार्म (Kulsum Khan Farm) पर कथित जबरन कब्जे के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पीड़ित पक्षकारों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (Senior Superintendent of Police) और जिलाधिकारी (District Magistrate) को आवश्यक सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। आप यह संबंधित वीडियो भी जरूर देखना चाहेंगे : उत्तराखंड का एक भूमि विवाद, 90 वर्षीय महिला V/S वाड्रा परिवार
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक महरा (Justice Alok Mehra) की एकलपीठ में हुई। न्यायालय ने राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों को तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं। सुनवाई के दौरान पूर्व आदेश के अनुपालन में उपजिलाधिकारी किच्छा (Sub-Divisional Magistrate Kichha) गौरव पांडे (Gaurav Pandey) और थाना प्रभारी किच्छा (Station House Officer Kichha) रवि कुमार (Ravi Kumar) व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित हुए। उन्होंने न्यायालय को बताया कि फार्म में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita) की धारा-164 के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी, क्योंकि उस समय क्षेत्र का वातावरण तनावपूर्ण था।
अधिकारियों ने न्यायालय को अवगत कराया कि उच्च न्यायालय और दीवानी न्यायालय (Civil Court) के आदेश प्राप्त होते ही धारा-164 की कार्रवाई रोक दी गई तथा याचिकाकर्ताओं को संपत्ति पर कब्जा दिलाने के साथ सुरक्षा भी उपलब्ध करा दी गई। उनका कहना था कि पूर्व में याचिकाकर्ताओं की ओर से स्थगन आदेश (Stay Order) की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई थी।
सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतनमान पर नए सिरे से निर्णय ले सरकार : हाईकोर्ट
नैनीताल (Nainital)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) ने राज्य के राजकीय महाविद्यालयों (Government Degree Colleges) में कार्यरत सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों (Assistant Librarians) के वेतनमान संशोधन से संबंधित याचिका का निस्तारण करते हुए राज्य सरकार को मामले पर नए सिरे से विचार करने के निर्देश दिए हैं।
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि वे पुस्तकालय विज्ञान (Library Science) में उच्च शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, लेकिन उन्हें कैटलॉगर (Cataloguer) के समान 2,800 रुपये का ग्रेड वेतन (Grade Pay) दिया जा रहा है, जबकि कैटलॉगर पद के लिए केवल डिप्लोमा योग्यता आवश्यक है।
न्यायालय ने माना कि राज्य सरकार ने 14 सितंबर 2020 के आदेश में दोनों पदों की शैक्षणिक योग्यता और पदोन्नति संबंधी स्थिति पर पर्याप्त विचार नहीं किया। न्यायालय ने कहा कि सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष वास्तव में कैटलॉगर का पदोन्नत पद है और इस तथ्य की अनदेखी की गई है।
उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को तीन सप्ताह के भीतर नया प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति देते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह कानून के अनुसार आठ माह के भीतर मामले पर सहानुभूतिपूर्वक और नए सिरे से निर्णय ले।
अभियोजन निदेशक पद को चुनौती देने वाली याचिका पर एक माह बाद होगी सुनवाई
नैनीताल (Nainital)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) ने अभियोजन निदेशक (Director of Prosecution) के पद को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि उक्त पद के लिए कौन-कौन से नियम निर्धारित किए गए हैं।
मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता (Chief Justice Manoj Kumar Gupta) और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय (Justice Subhash Upadhyay) की खंडपीठ ने राज्य सरकार को एक माह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई भी एक माह बाद निर्धारित की गई है।
पूर्व विधायक सुरेश राठौर को हाईकोर्ट से तत्काल राहत नहीं
नैनीताल (Nainital)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) ने पूर्व विधायक सुरेश राठौर (Suresh Rathore) की अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल कोई राहत देने से इनकार कर दिया है।
न्यायमूर्ति आलोक महरा (Justice Alok Mehra) की एकलपीठ ने राज्य सरकार से 8 जुलाई तक प्रकरण की स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।
ओएनजीसी के चिकित्सकों की याचिकाएं निस्तारित, गैर-प्रैक्टिसिंग भत्ते पर सुनवाई पूरी
नैनीताल (Nainital)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) ने तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (Oil and Natural Gas Corporation-ONGC) में कार्यरत चिकित्सकों द्वारा दायर याचिकाओं का निस्तारण कर दिया है।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी (Justice Manoj Kumar Tiwari) और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित (Justice Pankaj Purohit) की खंडपीठ ने डॉ. श्याम सुंदर (Dr. Shyam Sundar), डॉ. रजत अग्रवाल (Dr. Rajat Agrawal) और डॉ. नितिन चावला (Dr. Nitin Chawla) की याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई की।
याचिकाकर्ताओं ने ओएनजीसी (ONGC) के उस प्रशासनिक आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें गैर-प्रैक्टिसिंग भत्ता (Non-Practising Allowance-NPA) को महंगाई भत्ता (Dearness Allowance), मकान किराया भत्ता (House Rent Allowance), ग्रेच्युटी (Gratuity) और भविष्य निधि (Provident Fund) जैसे सेवा लाभों की गणना में मूल वेतन का हिस्सा मानने से इंकार किया गया था। न्यायालय ने संबंधित याचिकाओं का निस्तारण करते हुए आदेश पारित किया।
पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।
नैनीताल में क्लिक करके नैनीताल जनपद में हाल के दिनों में हुई अन्य सभी महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ी पूरी रिपोर्ट पढ़ी जा सकती हैं। इसी तरह पिथौरागढ़ के समाचार, अल्मोड़ा के समाचार, बागेश्वर के समाचार, चंपावत के समाचार, ऊधमसिंह नगर के समाचार, देहरादून के समाचार, उत्तरकाशी के समाचार, पौड़ी के समाचार, टिहरी जनपद के समाचार, चमोली के समाचार, रुद्रप्रयाग के समाचार, हरिद्वार के समाचार और उत्तराखंड से संबंधित अन्य समाचार भी पढ़ सकते हैं।
आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे उत्तराखंड के नवीनतम अपडेट्स-‘नवीन समाचार’ पर पढ़ें। हमारे व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से, एक्स से, थ्रेड्स चैनल से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें यहाँ क्लिक करके सहयोग करें..।
Tags (Nainital High Court News 7 July 2026) :
<
p style=”text-align: justify;” data-start=”4735″ data-end=”5121″>Nainital High Court News 7 July 2026, Nainital News, Uttarakhand High Court, Kichha Land Dispute Case, Kulsum Khan Farm Case, Assistant Librarian Pay Scale, Uttarakhand Government Colleges, Director of Prosecution Case, Suresh Rathore Bail Petition, ONGC Doctors Case, NPA Allowance Dispute, High Court Latest Orders, Judicial News Uttarakhand, Legal News Nainital, Court Hearing Update, Uttarakhand Judiciary News,#NainitalNews #UttarakhandHighCourt #LegalNews #Kichha #CourtOrder #UttarakhandNews #JudiciaryNews #SureshRathore #ONGC #GovernmentColleges #PayScaleCase #HighCourtUpdate #LegalUpdate #Nainital #NavinSamachar

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।
















3 जून 2009 से संचालित उत्तराखंड का सबसे पुराना डिजिटल प्लेटफॉर्म ‘नवीन समाचार’ अपने आरंभ से ही उत्तराखंड और देश-दुनिया की सटीक, निष्पक्ष और जनहित से जुड़ी खबरें आप तक पहुँचाने का प्रयास करता आ रहा है। हिंदी में विशिष्ट लेखन शैली हमारी पहचान है। हमारा उद्देश्य केवल समाचार देना नहीं, बल्कि समाज की वास्तविक आवाज को मजबूती से सामने लाना, स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता देना और हिंदी पत्रकारिता को जीवित रखना है। हमारे प्रत्येक समाचार एक लाख से अधिक लोगों तक और हर दिन लगभग 10 लाख बार पहुंचते हैं। 











You must be logged in to post a comment.