नवीन समाचार, हल्द्वानी, 7 जुलाई 2026 (Haldwani-Husband Alleged Rape of Wife)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल (Nainital) जनपद के हल्द्वानी (Haldwani) नगर में एक विवाहिता ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट तथा विशेषकर मासिक धर्म के दौरान स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयों और दर्द के बावजूद उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरन शारीरिक संबंध बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। विवाहिता की शिकायत पर मुखानी (Mukhani) थाना पुलिस ने पति सहित चार लोगों के विरुद्ध अभियोग दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। प्रकरण ने वैवाहिक जीवन में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और कानूनी अधिकारों को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े किए हैं।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता की शादी वर्ष 2024 में हुई थी। विवाहिता का कहना है कि विवाह के समय उसके मायके पक्ष की ओर से आभूषणों सहित घरेलू उपयोग का सामान और लगभग चार लाख रुपये की राशि भी दी गई थी। इसके बावजूद विवाह के कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष की ओर से अतिरिक्त दहेज और मायके की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग की जाने लगी। आरोप है कि मांग पूरी नहीं होने पर उसके साथ मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया जाने लगा।
छह माह बाद बदल गया पति का व्यवहार
विवाहिता के अनुसार शादी के शुरुआती कुछ माह सामान्य रहे, लेकिन लगभग छह माह बाद पति का व्यवहार अचानक बदल गया। उसने आरोप लगाया कि पति उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता था और विरोध करने पर मारपीट करता था। शिकायत में यह भी कहा गया है कि पति ने मासिक धर्म के दौरान स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयों और दर्द के बावजूद उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरन शारीरिक संबंध बनाये। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी और संबंध बनाने का दबाव डाला जाता था।
पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसे कई बार दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के लिए भी परेशान किया गया। उसके अनुसार उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए भी आर्थिक सहयोग नहीं दिया गया और उसे अपनी पढ़ाई की फीस मायके पक्ष की सहायता से जमा करनी पड़ी।
परीक्षा से लौटने पर घर से निकाले जाने का आरोप
शिकायत में उल्लेख किया गया है कि मार्च 2025 में वह परीक्षा देने महाविद्यालय गई थी। वहां से लौटने के बाद कथित रूप से उसके साथ मारपीट की गई और उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद वह अलग रहने लगी, लेकिन उसके अनुसार उत्पीड़न और दबाव का सिलसिला जारी रहा।
पीड़िता ने अंततः पुलिस से सहायता मांगी और विस्तृत शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पति समेत चार लोगों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में अभियोग दर्ज कर लिया है।
महिलाओं के अधिकार और कानूनी संरक्षण का विषय
यह प्रकरण घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और वैवाहिक जीवन में महिलाओं की गरिमा से जुड़े मुद्दों को सामने लाता है। कानून विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच, चिकित्सीय एवं अन्य साक्ष्यों का परीक्षण तथा न्यायिक प्रक्रिया का पालन अत्यंत आवश्यक है। वहीं आरोपित पक्ष को भी कानून के अनुसार अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त होता है।
मुखानी थाना पुलिस के अनुसार मामले की जांच जारी है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।






























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