चर्चित केतन लाल हत्याकांड में हाईकोर्ट सख्त, जानें क्या कहा ? नशीले इंजेक्शन तस्करी का आरोपित दोषमुक्त व गाड़ी पड़ाव में दो गुटों में मारपीट

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चर्चित केतन लाल हत्याकांड में हाईकोर्ट सख्त, जांच अधिकारी को युवती का पक्ष सुनने के निर्देश

नवीन समाचार, नैनीताल, 4 जुलाई 2026 (Nainital Law and Order News 4 July)। नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) ने टिहरी गढ़वाल (Tehri Garhwal) के लंबगांव (Lambgaon) के चर्चित केतन लाल (Ketan Lal) हत्याकांड से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने पुलिस द्वारा दूसरे पक्ष की प्राथमिकी दर्ज नहीं किए जाने और उनका पक्ष नहीं सुने जाने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए जांच अधिकारी को संबंधित युवती का पक्ष सुनने के निर्देश दिए हैं।

Nainital Law and Order News 4 July) टिहरी के लंबगांव थाना क्षेत्र में दलित युवक केतन लाल हत्याकांड में अब तक 4  आरोपी गिरफ्तार, आज दो आरोपी चढ़े हत्थे #uttarakhand #tehri #ketanlalmurder  #ketanlal ...मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक महरा (Justice Alok Mehra) की एकलपीठ में हुई। याचिकाकर्ता बिमला देवी (Bimla Devi) ने न्यायालय में कहा कि घटना के दिन उनकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री घर के ऊपरी कमरे में सो रही थी। आरोप है कि रात में शौच के लिए बाहर जाने के दौरान केतन लाल और उसका साथी दिवाकर डिमरी (Diwakar Dimri) कमरे में घुस गए तथा भीतर से कमरा बंद कर युवती के साथ दुराचार का प्रयास किया। विरोध करने पर युवती को चोटें और खरोंचें भी आईं।

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याचिका में कहा गया कि इस संबंध में थाना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (Senior Superintendent of Police-SSP) तथा जिलाधिकारी (District Magistrate-DM) टिहरी गढ़वाल से शिकायत की गई, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। साथ ही पुलिस केवल केतन लाल हत्याकांड की एकतरफा जांच कर रही है।

दूसरी ओर, मृतक के पिता की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार घटना 8 जून 2026 की है। उन्होंने आरोप लगाया कि यशवीर डिमरी (Yashveer Dimri) ने फोन पर बताया कि केतन और उसके साथी को घर बुलाकर बंद किया गया, उनके साथ मारपीट की गई तथा उन्हें गधेरे में फेंक दिया गया। बाद में गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिले केतन लाल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मामले में उसका साथी भी गंभीर रूप से घायल बताया गया है।

सुनवाई के बाद न्यायालय ने याचिका का निस्तारण करते हुए जांच अधिकारी को युवती का पक्ष सुनकर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

नशीले इंजेक्शन तस्करी मामले में आरोपित संजय कश्यप दोषमुक्त

नैनीताल। विशेष न्यायालय (एनडीपीएस अधिनियम) [NDPS Act Court] के विशेष सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार (Sanjeev Kumar) ने वर्ष 2021 के एक कथित नशीले इंजेक्शन तस्करी मामले में अभियुक्त संजय कश्यप (Sanjay Kashyap) निवासी किच्छा (Kichha), जनपद ऊधमसिंह नगर (Udham Singh Nagar) को दोषमुक्त कर दिया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 22 सितंबर 2021 को लालकुआं (Lalkuan) थाना क्षेत्र में जांच के दौरान संजय कश्यप के पास से 72 प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद किए गए थे, जिनमें एविल (Avil), बुप्रेनॉर्फिन (Buprenorphine) और डाइजेपाम (Diazepam) शामिल थे। पुलिस ने उसके विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम की विभिन्न धाराओं में अभियोग दर्ज कर जेल भेजा था।

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि कथित बरामदगी के समय कोई स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया गया। न्यायालय ने पुलिस की कहानी पर भी संदेह व्यक्त किया कि आरोपी स्वयं बाइक से गिरने के बाद नशीले इंजेक्शनों से भरा बैग पुलिस को सौंपने लगा।

अदालत ने यह भी पाया कि पुलिस दल की रवाना होने संबंधी सामान्य डायरी (General Diary-GD) प्रविष्टि उपलब्ध नहीं थी तथा कथित सप्लायर राजू (Raju) के संबंध में भी कोई ठोस जांच नहीं की गई। अभियोजन पक्ष अपराध को संदेह से परे सिद्ध नहीं कर सका, जिसके आधार पर न्यायालय ने संजय कश्यप को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।

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गाड़ी पड़ाव में युवकों के दो गुटों में मारपीट, शिकायत मिलने पर कार्रवाई करेगी पुलिस

नैनीताल। नगर के मल्लीताल (Mallital) स्थित गाड़ी पड़ाव (Gadi Padao) क्षेत्र में युवकों के दो गुटों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। घटना के बाद क्षेत्र में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।

हालांकि स्थानीय पुलिस के अनुसार अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से कोतवाली में लिखित शिकायत या तहरीर नहीं दी गई है। पुलिस का कहना है कि जैसे ही किसी पक्ष की ओर से शिकायत प्राप्त होगी, मामले में सुसंगत धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बताया कि घटना की जानकारी संज्ञान में है तथा स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

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