नवीन समाचार, नैनीताल, 7 जुलाई 2026 (Nainital Agitation-High Court News)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल (Nainital) जनपद में मंगलवार को सेवानिवृत्त कर्मचारियों, शिक्षकों तथा न्यायिक मामलों से जुड़े कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए। एक ओर सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स कल्याण एसोसिएशन (Retired Government Pensioners Welfare Association) ने अपने चुनाव की तिथि घोषित करते हुए वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं और नगर की कानून-व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चिंता जताई, वहीं उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक संघ (Uttarakhand Primary Teachers Association) ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन तेज करने का एलान किया। दूसरी ओर उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) ने शिक्षकों की वरिष्ठता, कब्रिस्तान भूमि विवाद और परिवहन निगम कर्मचारियों की ट्रेड यूनियन से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं।
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Toggleपेंशनर्स एसोसिएशन ने चुनाव और जनहित के मुद्दों पर लिए निर्णय
सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स कल्याण एसोसिएशन की बैठक में संगठन का चुनाव 26 जुलाई को प्रातः 11 बजे मिडिल स्कूल मल्लीताल (Middle School Mallital) में कराने का सर्वसम्मत निर्णय लिया गया। एसोसिएशन के महामंत्री बहादुर सिंह बिष्ट (Bahadur Singh Bisht) ने बताया कि चुनाव असलम अली (Aslam Ali), दीपक सिंह बिष्ट (Deepak Singh Bisht) तथा एन.बी. पालीवाल (N.B. Paliwal) की देखरेख में संपन्न होंगे।
बैठक में निर्णय लिया गया कि वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को लेकर शीघ्र ही जिलाधिकारी नैनीताल (District Magistrate Nainital) को ज्ञापन दिया जाएगा। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति (Medical Reimbursement) के बिलों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने पर रोष व्यक्त किया गया।
बैठक में मंजू बिष्ट (Manju Bisht), त्रिलोक सिंह रौतेला (Trilok Singh Rautela), रेखा त्रिवेदी (Rekha Trivedi), दीपा बिष्ट (Deepa Bisht), पी.एस. रौतेला (P.S. Rautela), दिनेश चंद पांडे (Dinesh Chandra Pandey), निर्मल पांडे (Nirmal Pandey), गिरीश जोशी (Girish Joshi), प्रशांत कुमार साह (Prashant Kumar Sah), ललित मोहन पांडे (Lalit Mohan Pandey), राजीव गुरुरानी (Rajeev Gururani), मनोज चौधरी (Manoj Chaudhary), एन.बी. पंत (N.B. Pant), मिथिलेश पांडे (Mithilesh Pandey), प्रकाश सिंह (Prakash Singh), विनीता बिष्ट (Vinita Bisht), केदार सिंह राठौर (Kedar Singh Rathore), सुनील लाल शाह (Sunil Lal Shah), पीतांबर दत्त (Pitambar Dutt), कमल किशोर जोशी (Kamal Kishore Joshi), लक्ष्मण सिंह मेहरा (Laxman Singh Mehra) तथा एस.एस. मेहरा (S.S. Mehra) सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहे।
यातायात व्यवस्था और नशाखोरी पर जताई चिंता
बैठक में नगर की यातायात व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। सदस्यों ने स्टेट बैंक मल्लीताल (State Bank Mallital) से चीन बाबा मंदिर (Cheen Baba Temple) तक वन-वे व्यवस्था का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन से वार्ता करने का निर्णय लिया।
इसके अतिरिक्त अयरपाटा (Ayarpata), सात नंबर (Saat Number), राजकीय पॉलिटेक्निक (Government Polytechnic), रॉयल होटल कंपाउंड (Royal Hotel Compound) तथा मोहनको चौराहे से अमरायलय परिसर (Amaralaya Campus) की ओर जाने वाले मार्गों पर शाम के समय नशाखोरों के जमावड़े पर चिंता व्यक्त की गई तथा पुलिस से नियमित गश्त बढ़ाने का अनुरोध किया गया।
17 जुलाई को जिला मुख्यालयों पर आंदोलन करेंगे शिक्षक
उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षकों की विभिन्न मांगों के समाधान में देरी पर असंतोष व्यक्त करते हुए 17 जुलाई को प्रदेश के सभी 13 जिला मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन और रैली आयोजित करने की घोषणा की है।
संघ के अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा (Teacher Eligibility Test-TET), पुरानी पेंशन बहाली (Old Pension Scheme) तथा अन्य लंबित मांगों को लेकर आंदोलन चल रहा है। पहले यह कार्यक्रम 15 जुलाई को प्रस्तावित था, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) द्वारा ग्राम पंचायत उपप्रधान चुनाव घोषित किए जाने के कारण तिथि बदलकर 17 जुलाई कर दी गई है।
संघ के प्रांतीय पदाधिकारी मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) ने कहा कि शिक्षकों की मांगों के समाधान तक आंदोलन जारी रहेगा।
1990 से वरिष्ठता लाभ देने पर हाईकोर्ट की मुहर
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में 1 अक्टूबर 1990 से पहले तदर्थ आधार पर नियुक्त प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापकों (एलटी ग्रेड) के नियमितीकरण और वरिष्ठता से जुड़े विवाद में राज्य सरकार सहित अन्य पक्षों की सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता (Justice Manoj Kumar Gupta) और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय (Justice Subhash Upadhyay) की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि संबंधित शिक्षकों को 1 अक्टूबर 1990 से ही नियमितीकरण और वरिष्ठता का लाभ मिलेगा, क्योंकि यह विषय पूर्व में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) तक तय हो चुका है।
कब्रिस्तान विवाद में जिलाधिकारी को कार्रवाई के निर्देश
देहरादून (Dehradun) के मोरोवाला (Morowala) क्षेत्र स्थित कब्रिस्तान भूमि को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी देहरादून को मामले में विधि अनुसार निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि कब्रिस्तान प्रबंधन समिति ने कुछ लोगों के अलावा अन्य मृतकों के दफन पर रोक लगा दी है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी (Justice Manoj Kumar Tiwari) की एकलपीठ ने जिलाधिकारी को विवादित बोर्ड हटाने और रोक के कारणों की जांच कर कानून के अनुसार निर्णय लेने को कहा है।
परिवहन निगम की ट्रेड यूनियन मामले में 10 सप्ताह का समय
उत्तराखंड परिवहन निगम (Uttarakhand Transport Corporation) कर्मचारियों की ट्रेड यूनियन (Trade Union) में अधिकारियों के कथित हस्तक्षेप से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने श्रम आयुक्त (Labour Commissioner) और रजिस्ट्रार को 10 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
न्यायालय ने कहा कि ट्रेड यूनियन के मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार केवल श्रम आयुक्त अथवा उसके अधिकृत अधिकारी को है। इसलिए दोनों पक्षों को सुनकर विधिक प्रक्रिया के अनुसार निर्णय लिया जाए।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।
