प्रियंका गांधी की जेठानी से जुड़े भूमि विवाद पर हाईकोर्ट सख्त, एसडीएम और एसएचओ को किया तलब

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नवीन समाचार, नैनीताल, 3 जुलाई 2026 (High Court on Priyanka Gandhis Sister)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के ऊधम सिंह नगर (Udham Singh Nagar) जनपद के किच्छा (Kichha) क्षेत्र स्थित एक बहुचर्चित भूमि विवाद (Land Dispute) मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) ने सख्त रुख अपनाया है। कांग्रेस (Congress) सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) की जेठानी सायरा खान (Saira Khan) से जुड़े इस विवाद में न्यायालय ने प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका पर गंभीर प्रश्न उठाते हुए संबंधित उपजिलाधिकारी (Sub-Divisional Magistrate-SDM) तथा कोतवाली प्रभारी (Station House Officer-SHO) को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। आप यह संबंधित वीडियो भी जरूर देखना चाहेंगे :

न्यायालय ने निचली अदालत के आदेशों का तत्काल और सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने को भी कहा है। यह मामला केवल संपत्ति विवाद तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि न्यायालय के आदेशों के पालन, प्रशासनिक जवाबदेही और नागरिक अधिकारों से भी जुड़ गया है।

(High Court on Priyanka Gandhis Sister) क्या यही है कांग्रेस की 'मोहब्बत की दुकान'? उत्तराखंड में 90 वर्षीय मुस्लिम  बुजुर्ग महिला ने आरोप लगाया है कि कुछ कांग्रेस नेताओं द्वारा ...प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यायमूर्ति आलोक मेहरा (Justice Alok Mehra) की एकलपीठ (Single Bench) में सिकंदर आलम खान (Sikandar Alam Khan) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि किच्छा क्षेत्र के पिपलिया मोड़ (Pipaliya Mod) स्थित कुलसुम खान फार्म (Kulsum Khan Farm) को लेकर विवाद चल रहा है। याचिकाकर्ता का दावा है कि यह संपत्ति उनकी बुआ कुलसुम खान (Kulsum Khan) की थी, जिन्होंने वर्ष 2024 में अपनी पंजीकृत वसीयत (Registered Will) सायरा खान और सिकंदर आलम खान के नाम की थी। कुलसुम खान का निधन 18 दिसंबर 2025 को हो गया था।

वसीयत के बाद शुरू हुआ विवाद, कब्जे के आरोप

याचिका के अनुसार कुलसुम खान की मृत्यु के बाद दूसरे पक्ष की नसरीन सांगा (Nasreen Sanga) ने इस संपत्ति पर अधिकार जताया। आरोप लगाया गया है कि वह कुछ अन्य लोगों के साथ फार्म पर पहुंचीं और प्रशासन की कथित मिलीभगत से कब्जा कर लिया गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि फार्म में रह रहे पुरुषों को बाहर निकाल दिया गया, जबकि महिलाओं, बच्चों और पशुओं को भी स्वतंत्र रूप से बाहर आने-जाने नहीं दिया गया। आप यह पूर्व संबंधित समाचार भी जरूर पढ़ना चाहेंगे : किच्छा के खान फार्म विवाद ने पकड़ा राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक रंग, भाजपा ने प्रियंका गांधी से मांगा जवाब

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याचिका में यह भी कहा गया कि संपत्ति संबंधी विवाद में 11 जून 2026 को सिविल न्यायालय (Civil Court) द्वारा स्थगन आदेश (Stay Order) पारित किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने प्रशासन को आदेश की प्रति भी उपलब्ध कराई, लेकिन इसके बावजूद कथित रूप से आदेश का पालन नहीं किया गया और दूसरे पक्ष को कब्जा दिलाया गया।

न्यायालय ने मांगा अधिकारियों से जवाब

मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च न्यायालय ने संबंधित उपजिलाधिकारी और कोतवाली प्रभारी को 6 जुलाई 2026 को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सिविल न्यायालय के 11 जून के आदेश का अक्षरशः पालन कराया जाए और स्थिति की वास्तविक जानकारी प्रस्तुत की जाए।

न्यायालय के आदेशों के अनुपालन पर उठे सवाल

यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसमें न्यायालय के पूर्व आदेशों की अवहेलना के आरोप लगाए गए हैं। यदि सुनवाई के दौरान यह स्थापित होता है कि न्यायालय के आदेशों की अनदेखी की गई, तो संबंधित अधिकारियों और पक्षकारों के लिए कानूनी स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है।

अब 6 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई में न्यायालय के समक्ष प्रशासनिक अधिकारियों का पक्ष सामने आएगा। साथ ही यह भी स्पष्ट हो सकेगा कि विवादित संपत्ति पर वास्तविक कब्जा किस पक्ष का है और न्यायालय के आदेशों के पालन में कहीं कोई लापरवाही हुई है या नहीं।

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