नवीन समाचार, नैनीताल, 8 जून 2023। (Ramnagar Bas Association election) उत्तराखंड उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने आगामी 9 जून को प्रस्तावित रामनगर बार एसोसिएशन के चुनाव पर 15 जून तक तथा बार एसोसिएशन के चुनाव में जगदीश मासीवाल के चुनाव अधिकारी के रूप में कार्य करने पर रोक लगा दी है। एकलपीठ के इस आदेश से रामनगर बार एसोसिएशन के चुनाव पर बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना जताई जा रही है।
उल्लेखनीय है कि रामनगर के पूरन चंद्र पांडे ने इस संबंध में उच्च न्यायाीलय में याचिका दायर की थी। गुरुवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए यायी के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने एकलपीठ को बताया कि रामनगर बार एसोसिएशन के चुनाव में चुनाव अधिकारी जगदीश मासीवाल के द्वारा मनमाने तरीके से याची सहित 20 अधिवक्ताओं का नाम वोटर सूची से हटा दिया था। साथ ही याची के अध्यक्ष पद के नामांकन पत्र की मांग किए जाने पर चुनाव अधिकारी ने उन्हें नामांकन पत्र जारी करने से भी मना कर दिया था।
इस मामले में गत पांच जून को बार काउंसिल की ओर से चुनाव अधिकारी को निर्देशित किया था कि वह मतदाताओं के नाम नहीं हटा सकते। साथ ही बार काउंसिल ने याची पूरन पांडे सहित हटाए गए सभी 20 अधिवक्ताओं के नाम वोटर सूची में पुनः शामिल करने के आदेश दिये। इसके बावजूद चुनाव अधिकारी ने अपनी ही सूची से चुनाव कराने और पूरन पांडे को नामांकन पत्र न जारी करने का निर्णय लिया।
न्यायालय ने पूरे मामले को सुनने के बाद 15 जून तक रामनगर बार एसोसिएशन की चुनाव प्रक्रिया और चुनाव अधिकारी की ओर से अपनी शक्तियों का प्रयोग करने पर रोक लगा दी है। (डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
‘डॉ.नवीन जोशी, वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले पत्रकार’ एवं मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 140 मिलियन यानी 1.40 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं।
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