नवीन समाचार, देहरादून, 1 मई 2026 (2 Women Arrested to Convert Hindu)। उत्तराखंड (Uttarakhand) की राजधानी देहरादून (Dehradun) के बसंत विहार (Vasant Vihar) थाना क्षेत्र में ‘केरला स्टोरी’ की तर्ज पर धर्म परिवर्तन (Religious Conversion) के प्रयास का एक गंभीर मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने कथित रूप से हिंदू महिलाओं को प्रलोभन देकर ईसाई धर्म (Christianity) अपनाने के लिए बाध्य करने के आरोप में दो महिलाओं के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।
घर-घर जाकर धर्म प्रचार कर रही थीं महिलाएं
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह घटना गुरुवार रात्रि की है जब कांवली गांव (Kanwali Village) और इंदिरा नगर क्षेत्र में दो महिलाएं घर-घर जाकर धर्म प्रचार कर रही थीं। आरोप है कि ये महिलाएं स्थानीय हिंदू महिलाओं को ईसाई धर्म अपनाने के लाभ बता रही थीं और उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रही थीं।
वीर सावरकर संगठन की शिकायत पर कार्यवाही
इस कथित धर्मांतरण की सूचना मिलते ही ‘वीर सावरकर संगठन’ (Veer Savarkar Organization) के संस्थापक अध्यक्ष कुलदीप स्वेडिया (Kuldeep Swedia) और अन्य पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। संगठन के सदस्यों ने महिलाओं का पीछा किया और उनका वीडियो भी बनाया। इसके पश्चात 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए विकास मॉल (Vikas Mall) क्षेत्र से दोनों महिलाओं को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया।
कुलदीप स्वेडिया ने अपनी तहरीर में मांग की है कि उत्तराखंड के कड़े धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत इन महिलाओं पर सख्त कार्यवाही की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज
बसंत विहार के थाना प्रभारी शैंकी कुमार (Shanky Kumar) ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपित महिलाओं के विरुद्ध उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2018 की धारा 3 और 5 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया है। इसके अतिरिक्त, उन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 299 और 62 भी लगाई गई है।
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए विवेचना उप-निरीक्षक विनय प्रसाद भट्ट (Vinay Prasad Bhatt) को सौंपी गई है। पुलिस अब सभी पक्षों से पूछताछ कर साक्ष्य जुटाने में लगी है ताकि धर्मांतरण के इस संगठित प्रयास के पीछे की सच्चाई सामने आ सके।
क्या आपको लगता है कि इस प्रकार के प्रलोभन देकर कराए जाने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए केवल कानून पर्याप्त है या सामाजिक जागरूकता की भी आवश्यकता है? पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।
