नवीन समाचार, नैनीताल, 4 मई 2026 (Uttarakhand High Court News 4 May)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) ने अलग-अलग आपराधिक और सेवा संबंधी मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाए हैं। न्यायालय ने साक्ष्यों के अभाव में पॉक्सो (POCSO) और हत्या (Murder) के आरोपितों की सजा निरस्त कर उन्हें रिहा करने के आदेश दिए हैं, वहीं राज्य के लैब तकनीशियनों के पक्ष में वेतन विसंगति को दूर करने का बड़ा फैसला सुनाया है।
पॉक्सो कोर्ट का आदेश निरस्त, मोहित त्यागी रिहा
न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने अप्राकृतिक यौन अपराध (Unnatural Sex Offense) के आरोपित मोहित त्यागी की अपील पर सुनवाई की। बता दें कि देहरादून की फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 13 जनवरी 2020 को मोहित को 20 साल के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को दोषपूर्ण मानते हुए निरस्त कर दिया और अभियुक्त को तत्काल रिहा करने के निर्देश दिए हैं।
साक्ष्यों की कमी: हत्या के दोषी की उम्रकैद रद्द
एक अन्य मामले में, हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ के नीरज कुमार को हत्या के आरोप से मुक्त कर दिया है। जिला सत्र न्यायाधीश पिथौरागढ़ ने 9 अगस्त 2023 को नीरज को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
प्रकरण: 19 सितंबर 2020 को थल (पिथौरागढ़) में पुष्कर नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
न्यायालय की टिप्पणी: खंडपीठ ने पाया कि रिकॉर्ड में सजा बरकरार रखने हेतु पर्याप्त ठोस सबूत उपलब्ध नहीं हैं। न्यायालय ने ‘न्यायमित्र’ अधिवक्ता डीसीएस रावत के तर्कों को स्वीकार करते हुए सजा निरस्त कर दी और स्पष्ट किया कि यदि अन्य कोई मामला लंबित न हो, तो उसे तीन सप्ताह में रिहा किया जाए।
लैब तकनीशियनों की बड़ी जीत: 2010 से मिलेगा संशोधित वेतनमान
मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार की विशेष अपील को खारिज करते हुए लैब तकनीशियनों (Lab Technicians) के हक में फैसला सुनाया है।
समान कार्य, समान वेतन: कोर्ट ने माना कि लैब तकनीशियन भी उसी वेतनमान के हकदार हैं जो डेंटल हाइजीनिस्ट और एक्स-रे तकनीशियनों को मिल रहा है।
निर्णय: याचिकाकर्ता माधव प्रसाद डोभाल व अन्य की रिट पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने वर्ष 2010 से संशोधित वेतनमान देने का आदेश दिया है।
मृतक कांस्टेबल की विधवा को मिलेगा 25 लाख का बीमा लाभ
उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की अपील को खारिज करते हुए एक मानवीय और न्यायपूर्ण आदेश पारित किया है। खंडपीठ ने बैंक को निर्देश दिया है कि मृतक कांस्टेबल की विधवा को 25 लाख रुपये का बीमा लाभ (Insurance Benefit) प्रदान किया जाए। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रशासनिक कमियों या तकनीकी खामियों के आधार पर किसी लाभार्थी को उसके कानूनी अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता।
न्यायालय के इन निर्णयों से जहाँ एक ओर विधिक त्रुटियों के कारण जेल में बंद व्यक्तियों को राहत मिली है, वहीं कर्मचारियों और आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।











