नवीन समाचार, नैनीताल, 4 मई 2026 (Nainital High Court News 4 May 2026)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) ने नैनीताल नगर पालिका (Nainital Municipal Council) द्वारा स्थानीय टैक्सी यूनियन (Taxi Union) को शहर में प्रवेश हेतु पास (Pass) जारी न करने के विरुद्ध दायर याचिका पर महत्वपूर्ण सुनवाई की। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित (Justice Pankaj Purohit) की एकलपीठ ने नगर पालिका को यूनियन के प्रत्यावेदन (Representation) पर विचार करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही न्यायालय ने इस याचिका को पूर्व से लंबित एक अन्य जनहित याचिका (PIL) के साथ संबद्ध कर दिया है, जिस पर अब खंडपीठ (Division Bench) आगामी 12 मई (मंगलवार) को सुनवाई करेगी।
उल्लेखनीय है की तल्लीताल टैक्सी यूनियन (Tallital Taxi Union) ने याचिका में आरोप लगाया है कि नगर पालिका वर्ष 2017 के बाद की टैक्सियों को पास जारी नहीं कर रही है। स्थानीय निवासी होने के बावजूद उनसे लेक ब्रिज (Lake Bridge) चुंगी पर 200 रुपये का शुल्क लिया जा रहा है, जबकि नगर पालिका द्वारा शहर के बाहर की टैक्सियों को पास निर्गत किए जा रहे हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और उनके पूर्व के प्रत्यावेदनों पर प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया है।
शारीरिक शिक्षा अध्यापकों की नियुक्ति पर राज्य सरकार से उत्तर अपेक्षित
उच्च न्यायालय ने एक अन्य प्रकरण में बीपीएड (B.P.Ed.) और एमपीएड (M.P.Ed.) डिग्री धारक बेरोजगारों की याचिका पर राज्य सरकार (State Government) को जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने इस संवेदनशील मामले की अगली सुनवाई हेतु 29 जून (सोमवार) की तिथि निर्धारित की है। बेरोजगार संगठन ने न्यायालय को अवगत कराया कि नई शिक्षा नीति (New Education Policy 2020) के अंतर्गत कक्षा एक से बारहवीं तक शारीरिक शिक्षा (Physical Education) विषय अनिवार्य कर दिया गया है, किंतु शिक्षकों की नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति जारी नहीं की जा रही है।
अनिवार्य विषय होने के बाद भी शिक्षकों का अभाव
याचिकाकर्ताओं के अनुसार, वर्ष 2025 की नियमावली (Service Rules) में इस विषय को अनिवार्य श्रेणी में रखने के बावजूद रिक्त पदों को भरने हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। शिक्षकों की अनुपलब्धता के कारण छात्र शारीरिक शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह रहे हैं। याचिका में न्यायालय से प्रार्थना की गई है कि राज्य सरकार को तत्काल शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के पदों हेतु विज्ञप्ति (Notification) प्रकाशित करने के आदेश दिए जाएं।
इन दोनों न्यायिक प्रकरणों का सीधा प्रभाव नैनीताल की स्थानीय व्यवस्था और राज्य के हजारों प्रशिक्षित बेरोजगारों के भविष्य पर पड़ेगा। क्या सरकार और स्थानीय निकाय न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद अपनी नीतियों में आवश्यक सुधार करेंगे? पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
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