नैनीताल में ‘गुंडों’ पर बड़ा प्रहार: 9 अपराधी 6 महीने के लिए जिला बदर, इन 5 को मिली बड़ी राहत!

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नवीन समाचार, नैनीताल, 28 मार्च 2026 (DM Externed 9 Criminals for 6 Months)। नैनीताल (Nainital) जनपद में सार्वजनिक शांति और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने अपराधियों के विरुद्ध एक निर्णायक अभियान का सूत्रपात किया है। जिलाधिकारी (District Magistrate) ललित मोहन रयाल (Lalit Mohan Rayal) ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 (UP Gunda Control Act 1970) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद के 9 कुख्यात अपराधियों को छह माह की अवधि के लिए जिला बदर (Expelled from District) करने के आदेश निर्गत किए हैं।

DM Externed 9 Criminals for 6 Months कलेक्टर द्वारा बड़ी कार्रवाई, 48 आरोपी जिला बदर… | News India 365 | ख़बरों  का फीवरप्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, इन आरोपितों की आपराधिक गतिविधियों के कारण संबंधित क्षेत्रों में भय और असुरक्षा का वातावरण व्याप्त था। जिला प्रशासन की इस कार्यवाही का मुख्य उद्देश्य आगामी त्यौहारों और पर्यटन सत्र (Tourist Season) से पूर्व असामाजिक तत्वों के मनोबल को तोड़ना है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जनपद की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार की अराजकता स्वीकार्य नहीं होगी।

चिन्हित ‘गुंडा’ अपराधी: रामनगर से हल्द्वानी तक पुलिस की पैनी दृष्टि

जिन 9 व्यक्तियों को “गुंडा” घोषित कर जनपद की सीमा से निष्कासित किया गया है, उनमें रामनगर (Ramnagar) क्षेत्र से राहुल, अनुज राज सिंह, शाहिद और कौशल चिलवाल सम्मिलित हैं। काठगोदाम (Kathgodam) से संजय आर्य तथा हल्द्वानी के बनभूलपुरा (Banbhoolpura) क्षेत्र से सलमान, मोहसिन और शादाब के विरुद्ध यह दंडात्मक कार्यवाही की गई है। इसके अतिरिक्त मुखानी हल्द्वानी निवासी प्रदीप सागर अमन को भी जिला बदर किया गया है।

इन सभी आरोपितों का लंबा आपराधिक इतिहास (Criminal History) रहा है। इनके विरुद्ध एनडीपीएस (NDPS), आबकारी अधिनियम (Excise Act), आर्म्स एक्ट (Arms Act) तथा भारतीय दंड संहिता (IPC) की गंभीर धाराओं में अनेक अभियोग पंजीकृत हैं। आदेश के अनुसार, इन व्यक्तियों को आगामी छह माह तक नैनीताल जनपद की भौगोलिक सीमा के भीतर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी और उल्लंघन की स्थिति में कठोर विधिक कार्यवाही की जाएगी।

व्यवहार में सुधार: 5 आरोपितों को मिली प्रशासनिक राहत

जिलाधिकारी ने जहाँ अपराधियों पर शिकंजा कसा है, वहीं न्यायप्रियता का परिचय देते हुए उन 5 व्यक्तियों को राहत भी प्रदान की है जिनके आचरण में जांच के दौरान सुधार पाया गया। प्रशासन ने लालकुआं (Lalkuan) निवासी शनि बाबू व संजय बिनवाल, भवाली (Bhowali) के हिमांशु शाही, देवलचौड़ हल्द्वानी के सूरज कुमार और कालाढुंगी (Kaladhungi) निवासी मोहम्मद आबिद के विरुद्ध जारी गुंडा एक्ट के नोटिसों को निरस्त कर दिया है।

प्रशासन की इस संतुलित कार्यवाही का उद्देश्य अपराधियों को सुधरने का अवसर प्रदान करना भी है। जिला प्रशासन ने दोहराया है कि असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध यह शून्य सहिष्णुता (Zero Tolerance) की नीति निरंतर जारी रहेगी। पुलिस विभाग को निर्देशित किया गया है कि वे जिला बदर किए गए अपराधियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखें ताकि वे छिपकर जनपद में प्रवेश न कर सकें।


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