डायल 112 पर कार चोरी की मिथ्या सूचना देना पड़ा भारी, पुलिस ने लगाया 10 हजार रुपये का अर्थदंड

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नवीन समाचार, नैनीताल, 27 मार्च 2026 (Filing False Report Proves Costly)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल (Nainital) जनपद के काठगोदाम (Kathgodam) थाना क्षेत्र में पुलिस आपातकालीन सेवा (Police Emergency Service) डायल 112 (Dial 112) का दुरुपयोग कर सरकारी मशीनरी को गुमराह करने का एक गंभीर प्रकरण प्रकाश में आया है। कार चोरी की मिथ्या सूचना देकर पुलिस को व्यर्थ की दौड़-भाग कराने वाले एक व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए 10 हजार रुपये के अर्थदंड (Penalty) की चालानी कार्यवाही की है। यह कार्यवाही पुलिस की कार्यप्रणाली में बाधा उत्पन्न करने और भ्रामक सूचना प्रसारित करने के विरुद्ध एक सख्त संदेश के रूप में देखी जा रही है।

(Filing False Report Proves Costly)काठगोदाम पुलिस (Kathgodam Police) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 26 मार्च 2026 को गौलापार (Gaulapar) के देवला तल्ला (Devlatalla) निवासी त्रिवेणी चंद्र पाठक (Triveni Chandra Pathak) ने डायल 112 पर सूचना दी कि उनकी कार मधुबन बैंक्वेट हॉल (Madhuban Banquet Hall) के समीप से चोरी हो गई है। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया और घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए सिटी पेट्रोल (City Patrol) तथा चीता मोबाइल (Cheetah Mobile) को तत्काल घटनास्थल की ओर रवाना किया गया। पूरे क्षेत्र में सघन खोजबीन (Intensive Searching) और चेकिंग अभियान (Checking Campaign) आरम्भ कर दिया गया।

विस्मृति बनी मिथ्या सूचना का आधार

स्वयं गाड़ी खड़ी कर स्थान भूल गया था कॉलर

पुलिस टीम ने जब गहनता से छानबीन की, तो कथित रूप से चोरी हुई कार मधुबन बैंक्वेट हॉल के पास ही एक एकांत स्थान पर सुरक्षित खड़ी मिल गई। जब पुलिस ने सूचनादाता से कड़ाई से पूछताछ की, तो सत्य सामने आया कि वह स्वयं कार खड़ी करके स्थान भूल गया था। बिना किसी पुष्टि के उसने कार चोरी होने की सूचना पुलिस को दे दी, जिससे पुलिस का महत्वपूर्ण समय और संसाधन नष्ट हुए। अपनी त्रुटि का बोध होने पर व्यक्ति ने भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न करने का लिखित क्षमायाचना पत्र (Apology Letter) भी प्रस्तुत किया।

पुलिस एक्ट के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही

सरकारी सेवा का अनाधिकार उपयोग करने और पुलिस को भ्रमित करने के अपराध में पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध 83 पुलिस एक्ट (83 Police Act) के अंतर्गत 10,000 रुपये का भारी अर्थदंड लगाया है। नैनीताल पुलिस (Nainital Police) ने स्पष्ट किया है कि आपातकालीन सेवाओं का उपयोग केवल वास्तविक संकट की स्थिति में ही किया जाना चाहिए। भ्रामक सूचनाओं के कारण पुलिस का ध्यान वास्तविक पीड़ितों से भटक सकता है, जो समाज की सुरक्षा के लिए घातक है।

प्रशासन का कड़ा संदेश और जन अपील

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की लापरवाही या शरारतपूर्ण कृत्य से राजकीय कार्यों में बाधा उत्पन्न करेगा, तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही (Legal Action) सुनिश्चित की जाएगी। यह घटना नागरिकों को उत्तरदायी बनाने और आपातकालीन सेवाओं के प्रति उनकी गंभीरता को जागृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पुलिस का समय बहुमूल्य है और इसका उपयोग केवल जनहित में ही होना चाहिए।

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