यौन शोषण प्रकरण में भवाली व्यापार मंडल अध्यक्ष को हाईकोर्ट से राहत नहीं, 9 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

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नवीन समाचार, नैनीताल, 30 जून 2026 (Naresh Pandey No Relief From HC)। उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के नैनीताल (Nainital) नगर में चर्चित यौन शोषण प्रकरण में भवाली (Bhowali) व्यापार मंडल के अध्यक्ष नरेश पांडे (Naresh Pandey) को उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) से आज भी सुनवाई के बाद कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है। न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई के लिए 9 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। साथ ही याचिकाकर्ता को राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत शपथपत्र पर एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। यह मामला लंबे समय से जनचर्चा में बना हुआ है और इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच भी जारी है।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक महरा की एकलपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान नरेश पांडे की ओर से कहा गया कि पुलिस ने अभी तक युवती के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत बयान दर्ज नहीं किए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी शिकायत की गयी है। उनका पक्ष था कि उनके विरुद्ध लगाए गये आरोप सही नहीं हैं तथा कुछ लोगों ने उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया है।

राज्य सरकार ने न्यायालय में रखा जांच का पक्ष

Naresh Pandey No Relief From HC, Vyapar Mandal adhyaksh Naresh Pande Ji Ne Bhawani ki Janata ka Kiya  dhanyvad - YouTubeराज्य सरकार की ओर से न्यायालय को बताया गया कि इससे पूर्व न्यायालय दोनों पक्षों के समझौते से संबंधित प्रार्थना पत्र तथा गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को निरस्त कर चुका है। सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि मामले की जांच जारी है तथा अब तक की जांच से संबंधित अभिलेख शपथपत्र के माध्यम से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

सुनवाई के बाद न्यायालय ने फिलहाल किसी प्रकार की अंतरिम राहत देने से इन्कार करते हुए अगली सुनवाई 9 जुलाई को निर्धारित की।

अग्रिम जमानत के लिए दायर की गयी है याचिका

उल्लेखनीय है कि नरेश पांडे ने न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर करते हुए कहा है कि मल्लीताल कोतवाली में दर्ज प्रकरण में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो चुका है। इसी आधार पर उन्होंने अग्रिम जमानत प्रदान करने का अनुरोध किया है।

दूसरी ओर पुलिस में दर्ज अभियोग के अनुसार युवती ने नरेश पांडे पर विवाह का झूठा आश्वासन देकर लगभग साढ़े तीन वर्ष तक यौन शोषण करने तथा बाद में धमकी देने के आरोप लगाए हैं। जांच के दौरान उपलब्ध व्हाट्सऐप संदेशों, ऑडियो तथा वीडियो सामग्री को भी प्रकरण का हिस्सा बताया गया है।

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पूर्व में समझौता याचिका हो चुकी है निरस्त

मामले से जुड़े अभिलेखों के अनुसार पूर्व में दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत समझौता संबंधी याचिका को न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया था। न्यायालय ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रकरण को गंभीर प्रकृति का मानते हुए उस याचिका को निरस्त कर दिया था।

उधर युवती ने बाद में एक अन्य प्रकरण में भवाली क्षेत्र के तीन युवकों के विरुद्ध भी अभियोग दर्ज कराया था। शिकायत में कहा गया था कि उन व्यक्तियों ने निजी वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर उस पर दबाव बनाया था। इस मामले की जांच भी संबंधित पुलिस स्तर पर चल रही है।

अगली सुनवाई पर टिकी निगाहें

नैनीताल और भवाली क्षेत्र में चर्चित इस प्रकरण में अब सभी की निगाहें 9 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर हैं। न्यायालय में राज्य सरकार के शपथपत्र पर याचिकाकर्ता का जवाब आने के बाद मामले की आगे की सुनवाई होगी। फिलहाल प्रकरण की जांच जारी है और न्यायालय में मामला विचाराधीन है।

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