नवीन समाचार, नैनीताल, 31 अक्टूबर 2026 (Stepfather accused Raping-Bail Denied)। उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के भीमताल (Bhimtal) में स्थित एक विद्यालय के छात्रावास में रहकर कक्षा सात में पढ़ने वाली करीब 13 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार उसके सौतेले पिता अमित बहुगुणा की जमानत अर्जी विशेष पॉक्सो न्यायालय ने खारिज कर दी है। आरोप है कि 26 सितंबर 2026 को आरोपित नाबालिग को विद्यालय से बाहर ले जाकर भीमताल के एक होटल में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया।
अभियोजन ने अदालत में पीड़िता के बयानों, होटल के अभिलेखों, कर्मचारियों के कथनों और मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सुधीर तोमर की अदालत ने मामले की गंभीरता, पीड़िता की उम्र और गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। आरोपित दो अक्टूबर से जेल में है।
मां को फोन कर रोते हुए बताई घटना
अभियोजन के अनुसार, मामले की शिकायत 30 सितंबर 2026 को पीड़िता की मां ने दर्ज कराई शिकायत में बताया कि उनके पहले पति से आठ जुलाई 2013 को बेटी का जन्म हुआ था। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने 2 वर्ष पूर्व 12 नवंबर 2024 को अमित बहुगुणा से दूसरा विवाह किया। इसके बाद उनके एक पुत्र का भी जन्म हुआ।
शिकायत के अनुसार, पीड़िता भीमताल के एक विद्यालय में कक्षा सात की छात्रा है और छात्रावास में रहती है। 26 सितंबर को अमित बहुगुणा उसके लिए सामान लेकर विद्यालय पहुंचा। इसके बाद वह बेटी को सामान दिलाने और घुमाने के बहाने बाहर ले गया।
अभियोजन में प्रस्तुत शिकायत के अनुसार, उसी दिन अपराह्न करीब 3:03 बजे पीड़िता बच्ची ने आरोपित के फोन से अपनी मां को अलग जाकर फोन किया। वह रो रही थी। मां ने रोने का कारण पूछा तो बेटी ने बताया कि आरोपित उसे भीमताल के होटल कनारा में ले गया था। वहां उसने कमरा लेने का कारण यह बताया कि वह दूर से आया है और नहाने तथा आराम करने के लिए कमरा लिया है।
पीड़िता के कथित बयान के अनुसार, कुछ देर बाद आरोपित ने होटल में जबरदस्ती उसके कपड़े उतारकर गन्दा काम किया। पीड़िता के अनुसार पहले भी घर में और गर्मियों की छुटियों के बाद हास्टल छोड़ने आने के दौरान ट्रेन में भी कलयुगी पिता ने उसके साथ गन्दा काम किया था, और कहा था कि यह बात अपनी मम्मी या किसी को मत बताना।
शिकायत के बाद धमकाने और दबाव बनाने के भी आरोप
अभियोजन के अनुसार, पीड़िता की मां ने बेटी से घटना की जानकारी मिलने के बाद अपने पति से इस बारे में बात की, लेकिन आरोप है कि उसने फोन काट दिया और उसके बाद फोन नहीं उठाया।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि बाद में आरोपित छात्रावास पहुंचा और पीड़िता को डराया-धमकाया। उस पर यह कहने का आरोप है कि उसने घटना के बारे में बताकर ठीक नहीं किया। साथ ही, आरोपित द्वारा विद्यालय की वार्डन को बार-बार फोन कर पीड़िता से बात कराने का दबाव बनाने की बात भी शिकायत में कही गई है। मां ने अपनी और बेटी की सुरक्षा को लेकर डर जताया था।
अदालत में जमानत का विरोध, आरोपित पक्ष ने बताया झूठा फंसाने का मामला
जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान आरोपित की ओर से अधिवक्ता ने उसे निर्दोष बताते हुए झूठा फंसाए जाने का दावा किया। बचाव पक्ष ने प्राथमिकी दर्ज कराने में विलंब होने और पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण रिमांड के समय नहीं कराए जाने सहित अन्य तर्क रखे।
वहीं, अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो सुशील कुमार शर्मा और जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी हरेन्द्र सिंह ने जमानत का विरोध किया। अभियोजन ने पीड़िता के बयानों, होटल के आगंतुक रजिस्टर में आरोपित का नाम दर्ज होने, होटल कर्मचारियों के कथनों तथा मेडिकल रिपोर्ट का हवाला दिया।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एवं फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएससी), नैनीताल सुधीर तोमर ने मामले की गंभीरता, पीड़िता की आयु, उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका को ध्यान में रखते हुए अमित बहुगुणा का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। जमानत खारिज होने का अर्थ यह है कि आरोपित को इस स्तर पर रिहाई नहीं मिली है; मामले में आरोपों का अंतिम निर्णय अभी होना है।
पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।
नैनीताल में क्लिक करके नैनीताल जनपद में हाल के दिनों में हुई अन्य सभी महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ी पूरी रिपोर्ट पढ़ी जा सकती हैं। इसी तरह पिथौरागढ़ के समाचार, अल्मोड़ा के समाचार, बागेश्वर के समाचार, चंपावत के समाचार, ऊधमसिंह नगर के समाचार, देहरादून के समाचार, उत्तरकाशी के समाचार, पौड़ी के समाचार, टिहरी जनपद के समाचार, चमोली के समाचार, रुद्रप्रयाग के समाचार, हरिद्वार के समाचार और उत्तराखंड से संबंधित अन्य समाचार भी पढ़ सकते हैं।
आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे उत्तराखंड के नवीनतम अपडेट्स-‘नवीन समाचार’ पर पढ़ें। हमारे व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से, एक्स से, थ्रेड्स चैनल से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें यहाँ क्लिक करके सहयोग करें..।
Stepfather accused Raping-Bail Denied, Bhimtal POCSO Case, Nainital Court News, Stepfather Rape Allegation, POCSO Bail Rejected, Nainital Special POCSO Court, Bhimtal School Student Case, Uttarakhand Crime News, Amit Bahuguna Bail Plea, Minor Sexual Assault Case, Nainital Latest News, #Bhimtal, #NainitalNews, #UttarakhandNews, #POCSOCase, #CourtNews

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।














3 जून 2009 से संचालित उत्तराखंड का सबसे पुराना डिजिटल प्लेटफॉर्म ‘नवीन समाचार’ अपने आरंभ से ही उत्तराखंड और देश-दुनिया की सटीक, निष्पक्ष और जनहित से जुड़ी खबरें आप तक पहुँचाने का प्रयास करता आ रहा है। हिंदी में विशिष्ट लेखन शैली हमारी पहचान है। हमारा उद्देश्य केवल समाचार देना नहीं, बल्कि समाज की वास्तविक आवाज को मजबूती से सामने लाना, स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता देना और हिंदी पत्रकारिता को जीवित रखना है। हमारे प्रत्येक समाचार एक लाख से अधिक लोगों तक और हर दिन लगभग 10 लाख बार पहुंचते हैं। 
